पॉक्सो एक्ट | 12 साल से कम उम्र के बच्चे के खिलाफ पेनेट्रेटिव सेक्‍सुअल असॉल्ट 'गंभीर यौन हमला' के रूप में दंडनीय: सुप्रीम कोर्ट

Avanish Pathak

6 July 2023 3:30 PM IST

  • पॉक्सो एक्ट | 12 साल से कम उम्र के बच्चे के खिलाफ पेनेट्रेटिव सेक्‍सुअल असॉल्ट गंभीर यौन हमला के रूप में दंडनीय: सुप्रीम कोर्ट

    Supreme Court



    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालतें पॉक्सो अधिनियम में निर्धारित न्यूनतम सजा से कम सजा नहीं दे सकती हैं।

    जस्टिस अभय एस ओका और ज‌स्टिस राजेश बिंदल की पीठ ने कहा कि विभिन्न प्रकार के बाल शोषण के अपराधों के लिए अधिक कठोर दंड प्रदान करने के लिए पॉक्सो अधिनियम बनाया गया था।

    इस मामले में, ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 5,000 रुपये का जुर्माना देने का निर्देश दिया (आईपीसी की धारा 377 के तहत दंडनीय अपराध के लिए सात साल के कठोर कारावास की सजा दी गई। आईपीसी की धारा 506 के तहत दंडनीय अपराध के लिए, उन्हें एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।)

    उनकी अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि वह पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत दंडनीय पेनेट्रेटिव सेक्‍सुअल असॉल्ट के अपराध का दोषी था, न कि पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत दंडनीय गंभीर पेनेट्रेटिव सेक्‍सुअल असॉल्ट के अपराध का। इसलिए, पॉक्सो अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध के लिए उसकी सजा को 5,000 रुपये के जुर्माने के साथ सात साल के कारावास में बदल दिया गया।

    अपील पर विचार करते हुए, पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट ने पाया था कि आरोपी ने लगभग 10 साल की पीड़िता के मुंह में अपना लिंग डाला था और वीर्य निकाला था।

    पीठ ने कहा कि, इस निष्कर्ष को देखते हुए, आरोपी ने गंभीर पेनेट्रेटिव सेक्‍सुअल असॉल्ट का अपराध किया है क्योंकि उसने बारह साल से कम उम्र के बच्चे पर पेनेट्रेटिव सेक्‍सुअल असॉल्ट किया है।

    कोर्ट ने कहा,

    "आश्चर्यजनक रूप से, हाईकोर्ट ने पाया कि धारा 5 लागू नहीं थी, और प्रतिवादी द्वारा किया गया अपराध पेनेट्रेटिव सेक्‍सुअल असॉल्ट के कम अपराध की श्रेणी में आता है, जो पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत दंडनीय है। इस प्रकार, हाईकोर्ट ने यह मानकर एक स्पष्ट त्रुटि की कि प्रतिवादी द्वारा किया गया कृत्य गंभीर यौन उत्पीड़न नहीं था।

    वास्तव में, विशेष न्यायालय ने धारा 6 के तहत प्रतिवादी को दंडित करने और उसे पांच हजार के जुर्माने के साथ दस साल के कठोर कारावास की सजा देने का निर्णय सही किया था।"

    लगाई गई सजा के संबंध में, पीठ ने अपील की अनुमति देते हुए इस प्रकार कहा,

    "पॉक्सो अधिनियम को विभिन्न प्रकार के बाल दुर्व्यवहार के अपराधों के लिए अधिक कठोर दंड प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया था और यही कारण है कि बच्चों पर यौन हमलों की विभिन्न श्रेणियों के लिए पॉक्सो अधिनियम की धारा 4, 6, 8 और 10 में न्यूनतम दंड निर्धारित किए गए हैं। इसलिए, धारा 6, अपनी स्पष्ट भाषा में, न्यायालय के लिए कोई विवेकाधिकार नहीं छोड़ती है और ट्रायल कोर्ट द्वारा की गई न्यूनतम सजा लगाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जब एक दंडात्मक प्रावधान वाक्यांश "से कम नहीं होगा ..." का प्रयोग करता है। अदालतें इस धारा का उल्लंघन नहीं कर सकती हैं और कम सजा नहीं दे सकती हैं। अदालतें ऐसा करने में तब तक शक्तिहीन हैं जब तक कि कोई विशिष्ट वैधानिक प्रावधान न हो जो अदालत को कम सजा देने में सक्षम बनाती हो।।"

    केस ड‌िटेलः उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सोनू कुशवाह | 2023 लाइव लॉ (एससी) 502 | सीआरए 1633/2023 | 5 जुलाई 2023


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