पीएमएलए एक्ट | केवल विधेय अपराध में चार्जशीट दायर करने से अभियुक्त मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत का हकदार नहीं होगा: सुप्रीम कोर्ट
Shahadat
15 May 2023 11:18 AM IST
सुप्रीम कोर्ट ने माना कि केवल तथ्य यह है कि विधेय अपराधों के लिए चार्जशीट दायर की गई तो यह धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत अपराधों के संबंध में आरोपी को जमानत पर रिहा करने का आधार नहीं है।
जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक आरोपी को जमानत देने के तेलंगाना हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय की अपील को स्वीकार कर लिया। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत एमपी जल निगम के टेंडर कार्यों को देने के संबंध में दर्ज मामले पर आधारित है।
ईडी ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट ने इस आधार पर जमानत देने में गलती की कि भ्रष्टाचार के मामले में चार्जशीट दायर की गई। इस तर्क को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया, जिसने कहा कि हाईकोर्ट ने पीएमएलए एक्ट की धारा 45 की कठोरता पर विचार नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि तथ्य यह है कि अन्य अभियुक्तों को विधेय अपराधों से छुट्टी दे दी जाती है या बरी कर दिया जाता है, प्रतिवादी को जमानत देने का आधार नहीं है।
पीठ ने आगे कहा,
"ऐसा प्रतीत होता है कि हाईकोर्ट के समक्ष जो रखा गया है वह यह है कि संबंधित प्रतिवादी नंबर 1 - अभियुक्त के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया। इसलिए जांच पूरी हो गई है। हालांकि, हाईकोर्ट इस पर ध्यान देने और इसकी सराहना करने में विफल रहा। जांच के साथ प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पीएमएल एक्ट, 2002 के तहत अनुसूचित अपराधों के संबंध में अभी भी जारी है।
केवल इसलिए कि विधेय अपराधों के लिए चार्जशीट दायर की जा सकती है, यह अभियुक्तों को पीएमएल एक्ट, 2000 के तहत अनुसूचित अपराधों के संबंध में जमानत पर रिहा करने का आधार नहीं हो सकता।"
प्रतिवादी नंबर 1 को दी गई जमानत रद्द करते हुए अदालत ने उसे एक सप्ताह के भीतर संबंधित जेल प्राधिकरण के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया।
केस टाइटल : प्रवर्तन निदेशालय बनाम आदित्य त्रिपाठी
साइटेशन : लाइवलॉ (एससी) 433/2023
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