ईवीएम में चिन्ह की जगह उम्मीदवारों का विवरण देने की याचिका : सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को एजी को याचिका की प्रति देने को कहा

LiveLaw News Network

19 March 2021 3:50 PM IST

  • ईवीएम में चिन्ह की जगह उम्मीदवारों का विवरण देने की याचिका : सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को एजी को याचिका की प्रति देने को कहा

    सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस याचिकाकर्ता से कहा कि वह भारत के लिए अटॉर्नी जनरल को याचिका की प्रति देने को कहा जिन्होंने जगह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में चिन्ह की जगह उम्मीदवारों की तस्वीर, उम्र और योग्यता शामिल करने के लिए निर्देश मांगे हैं।

    सीजेआई एसए बोबडे, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यन की पीठ बीजेपी नेता एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर याचिका पर विचार कर रही थी कि ईवीएम में राजनीतिक चिन्ह को उम्मीदवारों के विवरण और चित्रों के साथ प्रतिस्थापित किया जाए।

    जब इस मामले को लिया गया, तो सीजेआई ने याचिकाकर्ता के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह से पूछा कि वर्तमान अभ्यास के कारण क्या पूर्वाग्रह है।

    सिंह ने उत्तर दिया,

    "उम्मीदवार का मूल्य, उनकी लोकप्रियता, (ईवीएम में) नहीं देखी जाती है।"

    उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव कानून मूल रूप से चिन्ह पर विचार नहीं करते।

    भारत के मुख्य न्यायाधीश ने वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह को बताया, जो याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय की ओर से पेश हुए थे,

    "हम इस स्तर पर नोटिस जारी नहीं कर रहे हैं। आप अटॉर्नी जनरल पर प्रतिलिपि प्रस्तुत करें।"

    याचिका में ईवीएम से राजनीतिक चिन्ह हटाने की मांग की गई है ताकि प्रत्याशियों को समान अवसर प्रदान किया जा सके।

    अधिवक्ता अश्विनी कुमार दुबे के माध्यम से दायर याचिका के अनुसार, जनता को लगी चोट बेहद बड़ी है क्योंकि 'स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव' हमारे लोकतंत्र का मूल नियम है और 'मतदान का अधिकार' नागरिकों का एक महत्वपूर्ण वैधानिक अधिकार है लेकिन व्यावहारिक रूप से मतपत्र और ईवीएम पर राजनीतिक पार्टी के चिन्ह का उपयोग करने के कारण दोनों एक मृत पत्र बन गए हैं, जिसके कारण मतदाताओं में भ्रम की स्थिति पैदा होती है और परिणामस्वरूप गलत वोट डाले जाते हैं।

    दलीलों में आगे तर्क दिया गया है कि मत पत्र -ईवीएम पर पार्टी चिन्ह का उपयोग, अनुच्छेद 14-15 के तहत गारंटीकृत अधिकारों को अनुच्छेद 325-326 के साथ पढ़े जाने का उल्लंघन करता है क्योंकि यह उम्मीदवारों द्वारा धन शक्ति के उपयोग के कारण मतदान के अधिकार के मुक्त अभ्यास को रोकता है।

    यह आम नागरिक के निर्वाचित करने के अधिकारों को भी प्रभावित करता है और स्वतंत्र रूप से जीतने की क्षमता के कारक को कम करने के कारण उसे बहुत नुकसान पहुंचाता है।

    याचिका में कहा गया है कि मत पत्र -ईवीएम पर पार्टी चिन्ह का उपयोग मनमाना और तर्कहीन है क्योंकि यह आपराधिक पृष्ठभूमि को राष्ट्रीय और राज्य मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से टिकट खरीदने और चुनाव लड़ने में सक्षम बनाता है।

    याचिका में कहा गया है कि राजनीतिक दल साल भर अपने चुनाव चिन्ह का प्रचार और प्रसार करते हैं, यहां तक ​​कि उनके आपराधिक उम्मीदवार के पास एक ईमानदार देशभक्त कड़ी मेहनत करने वाले स्वतंत्र उम्मीदवार की तुलना में जीतने की अधिक संभावना है।

    याचिकाकर्ता के अनुसार, विस्तृत चर्चा के बाद संविधान बनाया गया था और निर्माताओं को राजनीतिक दल / चिन्ह की आवश्यकता महसूस नहीं हुई, यही वजह है कि संविधान में राजनीतिक दलों और चिन्ह का कोई उल्लेख नहीं है। हालांकि, वर्तमान चुनाव प्रणाली केवल उनके आसपास ही घूम रही है।

    इसलिए याचिकाकर्ता ने कहा है कि मतपत्र -ईवीएम पर राजनीतिक पार्टी के चिन्ह का इस्तेमाल अनुच्छेद 14, 15, 21 और संविधान की प्रस्तावना में वर्णित प्रस्तावना के तहत गारंटीकृत निष्पक्षता, समानता, और समान अवसर की गारंटी का घोर उल्लंघन करता है।

    इसलिए न्यायालय से निम्नलिखित निर्देशों के लिए प्रार्थना की गई है:

    • घोषणा करें कि ईवीएम पर पार्टी चिन्ह का उपयोग गैरकानूनी-असंवैधानिक और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21 का उल्लंघन है

    • घोषणा करें कि चुनाव नियम 1961 के नियम 49 बी (4) (क) में होने वाले 'और चिन्ह' शब्द संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 के विपरीत हैं, और इसलिए शून्य और निष्क्रिय हैं

    • भारत के चुनाव आयोग को ईवीएम पर उम्मीदवारों के 'नाम, आयु, शैक्षिक योग्यता और फोटो' का उपयोग करने के लिए निर्देश दें, ताकि उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के समान अवसर प्रदान किया जा सके और भ्रष्टाचार, अपराधीकरण, जातिवाद, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, भाषावाद और भाई-भतीजावाद आदि को हटाया जा सके जो लोकतंत्र के लिए खतरा हैं।

    • विकल्प में, संविधान के संरक्षक और मौलिक अधिकारों के रक्षक होने के नाते, भारत के निर्वाचन आयोग को अनुच्छेद 324 के तहत प्रदत्त अपनी शक्ति का उपयोग करने के लिए निर्देश दें कि मतपत्र और ईवीएम से चिन्हों को हटाने और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के नाम, आयु, शैक्षिक योग्यता और फोटो का उपयोग करने का निर्देश दें।

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