बीएसएफ महानिदेशक राकेश अस्थाना पर भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने की मांग : सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की, याचिकाकर्ता को अन्य उपचार लेने की स्वतंत्रता

LiveLaw News Network

8 Feb 2021 1:31 PM IST

  • बीएसएफ महानिदेशक राकेश अस्थाना पर भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने की मांग : सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की, याचिकाकर्ता को अन्य उपचार लेने की स्वतंत्रता

    सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बीएसएफ के वर्तमान महानिदेशक राकेश अस्थाना पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 7 ए के तहत आपराधिक मुकदमा चलाने की याचिका को वापस लेने पर खारिज कर दिया।

    न्यायमूर्ति नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति रवींद्र भट की पीठ ने याचिकाकर्ता मोहित धवन को अन्य उपचारों को आगे बढ़ाने की अनुमति दी है।

    आज की सुनवाई के दौरान, एडवोकेट सुशील टेकरीवाल ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि वह उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना चाहते हैं और उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

    केविएटर की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने याचिकाकर्ता के अनुरोधों का विरोध किया।

    रोहतगी ने कहा,

    "यह सबसे स्थूल मामला है। आपको उसे कोई स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए।"

    बेंच ने जवाब दिया,

    "मिस्टर रोहतगी हम उनके उपायों को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें रोक नहीं सकते।"

    याचिकाकर्ता मोहित धवन चंडीगढ़ के एक दंत चिकित्सक हैं और राकेश अस्थाना एक हाई प्रोफ़ाइल नौकरशाह हैं, जो वर्तमान में बीएसएफ के महानिदेशक और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं और पूर्व में सीबीआई के विशेष निदेशक के रूप में कार्य कर चुके हैं।

    धवन की याचिका में आरोप लगाया गया है कि सीबीआई के विशेष निदेशक के रूप में काम करते हुए, अस्थाना ने चंडीगढ़ के अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर पूरी आपराधिक न्याय प्रणाली पर कब्जा कर दिया और अनुचित लाभ प्राप्त करने की साजिश रची, अपने और अपने करीबी परिवार के दोस्तों के लिए, जिससे उनका सार्वजनिक कर्तव्य अनुचित तरीके से और बेईमानी से।

    याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि अस्थाना ने उनको गलत तरीके से और अवैध तरीके से फंसाया और याचिकाकर्ता को अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करके भ्रष्ट तरीकों और भ्रष्ट गतिविधियों के माध्यम से और पुलिस अधिकारियों के माध्यम से पैसे ऐंठने का प्रयास करते हुए धमकाया।

    इसलिए उन्होंने भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों, विशेष रूप से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 7 ए के उल्लंघन में अपने व्यक्तिगत प्रभाव का इस्तेमाल किया। याचिकाकर्ता के अनुसार, अस्थाना ने ये काम गर्टरुड डिसूजा और उनके पति ब्रायन डिसूजा के लिए किया जो कई सालों से उनके साथ निकट संबंधों में हैं।

    दलीलों में आगे आरोप लगाया गया है कि यह एक लोक सेवक का एक क्लासिक मामला है जिसमें प्रकट रूप से अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करके, पूरी आपराधिक न्याय प्रणाली और उसके द्वारा प्रदत्त संवैधानिक दायित्वों को धोखा देकर एक आम आदमी को को अपराधी बना सकता है।

    राकेश अस्थाना ने अपने व्यक्तिगत जहर और प्रतिशोध के लिए याचिकाकर्ता दंत चिकित्सक का नाम, ख्याति, कद, सम्मान, प्रतिष्ठा और छवि को बिल्कुल ध्वस्त, तबाह और बर्बाद कर दिया, और साथ ही याचिकाकर्ता दंत चिकित्सक के शांतिपूर्ण और पेशेवर जीवन में एक विनाशकारी तूफान का कारण बन गया।

    याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया है कि इस आशय की एक शिकायत 18 सितंबर 2019, 27 जुलाई 2020 और 17 अगस्त 2020 को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और केंद्रीय जांच ब्यूरो के समक्ष की गई थी, लेकिन उक्त अधिकारियों ने अस्थाना के खिलाफ कोई कार्रवाई या फैसला या अभियोजन शुरू नहीं किया था।

    याचिका में अदालत के हस्तक्षेप की मांग करते हुए आरोप लगाया गया है कि अस्थाना काफी शक्तिशाली और ऊपर से जुड़ा हुए हैं और पूरी तरह से प्रतिरक्षा वाले बन चुके हैं। न्यायालय से आग्रह किया गया है कि पूरे मामले की जांच करने का निर्देश दिया जाना चाहिए और अस्थाना पर कानून के अनुसार मुकदमा चलाया जाना चाहिए क्योंकि वह वर्दी में एक कथित अपराधी है और याचिकाकर्ता जैसे निर्दोष लोगों को डरा और धमकाकर जबरन वसूली करने वालों का गिरोह चलाता है।

    दरअसल पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने नवंबर 2020 में वर्तमान याचिकाकर्ता मोहित धवन द्वारा राकेश अस्थाना और चंडीगढ़ के पूर्व डीजीपी तेजिंदर लूथरा के खिलाफ दायर उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उनके खिलाफ धोखाधड़ी के एक मामले में दर्ज प्राथमिकी की जांच को चंडीगढ़ पुलिस के अधिकार क्षेत्र के बाहर या किसी अन्य एजेंसी को ट्रांसफर करने की मांग की थी।

    याचिकाकर्ता, धवन को 2018 में एक धोखाधड़ी मामले में बुक किया गया था, जहां एक अमेरिकी नागरिक, गर्टरुड डिसूजा द्वारा एक शिकायत दर्ज की गई थी, जिसने 2017 में उनके क्लिनिक में दंत प्रत्यारोपण प्रक्रिया कराई थी। उनके खिलाफ सितंबर 2020 में केन्या की नैरोबी की एक अन्य महिला एनद नायबुंडी द्वारा एक और धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया गया था।

    धवन ने उच्च न्यायालय के सामने आरोप लगाया था कि वह अस्थाना द्वारा दुर्भावना, प्रतिशोध और जबरन वसूली का शिकार थे, जो डिसूजा के जानकार थे और उन्होंने उनके खिलाफ एक और शिकायत दर्ज करने के लिए भी उकसाया था।

    उनके अनुसार, गर्टरुड ने ई-मेल के माध्यम से इलाज के लिए उनसे संपर्क किया था और सर्जरी के बाद, उन्होंने फीस का भुगतान नहीं किया था और उन्हें धमकी दी थी कि वह राकेश अस्थाना की करीबी हैं और पैसे मांगने पर उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि महिला के संयुक्त राज्य अमेरिका वापस जाने के बाद उन्हें चंडीगढ़ पुलिस द्वारा लगातार फीस का वापस भुगतान के लिए धमकी दी गई थी, और एक बार पुलिस उन्हें डीजीपी के कार्यालय में भी ले गई और विवाद के निपटारे के लिए 50 लाख रुपये की मांग की।

    पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने कहा था कि याचिकाकर्ता का दावा है कि डिसूजा के साथ सीबीआई के पूर्व विशेष निदेशक की निकटता है और यह केवल अनुमान है और रिकॉर्ड पर कोई ठोस दर्ज नहीं किया गया है।

    न्यायालय ने कहा कि केवल इसलिए कि पुलिस अधिकारी शिकायतकर्ता का फेसबुक मित्र है, यह नहीं माना जा सकता है कि वह अवैध तरीके से उसका पक्ष लेगा।

    पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति संत प्रकाश ने कहा था,

    "यदि कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक के फेसबुक पेज की फ्रेंड लिस्ट में दिखाई देता है, तो यह नहीं माना जा सकता है कि कोई अधिकारी ऐसे व्यक्ति को गैरकानूनी तरीके से और किसी अपराध की पैंतरेबाज़ी की जांच करने में पक्ष लेगा .... अधिकारियों को उनकी व्यक्तिगत ईमेल आईडी पर शिकायत ईमेल करने या सोशल मीडिया पर दोस्त के रूप में रखने से किसी भी तरह की दुर्भावना को बढ़ावा नहीं मिलता है।"

    उच्च न्यायालय ने कहा था कि उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारी कभी भी चंडीगढ़ में पदस्थ नहीं रहा था और उन्होंने केवल वर्ष 1982 में विश्वविद्यालय / महाविद्यालय से शिकायतकर्ता के पति के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की है, इससे उन्हें अनिवार्य रूप से किसी भी प्रकार के दखल का जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता कि उन्होंने पक्षपातपूर्ण तरीके से की गई जांच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

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