"पति द्वारा बढ़ती आत्महत्या " पर याचिका : क्या आप जानते हैं कि शादी के तीन साल के भीतर कितनी युवा महिलाएं मर जाती हैं ? सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा

LiveLaw News Network

3 July 2023 4:10 PM IST

  • पति द्वारा बढ़ती आत्महत्या  पर याचिका : क्या आप जानते हैं कि शादी के तीन साल के भीतर कितनी युवा महिलाएं मर जाती हैं ? सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा

    सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें घरेलू हिंसा के शिकार विवाहित पुरुषों में बढ़ती आत्महत्या की दर से निपटने के लिए दिशानिर्देश और ऐसी शिकायतों से निपटने के लिए 'राष्ट्रीय पुरुष आयोग' की स्थापना की मांग की गई थी। जैसे ही पीठ ने मामले पर विचार करने में अनिच्छा व्यक्त की, याचिकाकर्ता ने याचिका वापस लेने का फैसला किया।

    जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी।

    अदालत ने याचिकाकर्ता से कहा,

    "अगर आप हमसे यह उम्मीद करते हैं कि इन पतियों ने पत्नी के उत्पीड़न के कारण आत्महत्या की है, तो आप दुखद रूप से गलत हैं।"

    याचिका में विवाहित पुरुषों के बीच आत्महत्या के मुद्दे पर शोध करने के लिए भारत के विधि आयोग को निर्देश देने की मांग की गई थी और इस मुद्दे से निपटने के लिए "राष्ट्रीय पुरुष आयोग" की स्थापना का सुझाव दिया गया था।

    याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत के समक्ष कहा कि विवाहित पुरुषों में आत्महत्या की दर पर राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) का डेटा चौंकाने वाला है।

    याचिका में कहा गया,

    "मेरी प्रार्थना है कि ऐसा कोई प्रावधान या रास्ता नहीं है जहां मैं इतना बड़ा कदम उठाने से पहले अपना गुस्सा निकाल सकूं।"

    जस्टिस कांत ने मौखिक रूप से टिप्पणी की,

    "किसी के प्रति गलत सहानुभूति का कोई सवाल ही नहीं है, आप एकतरफा तस्वीर पेश करना चाहते हैं जिसे स्वीकार करने के इच्छुक नहीं हैं। "क्या आप हमें डेटा दे सकते हैं कि देश में कितनी युवा महिलाएं शादी के एक, दो या तीन साल के भीतर मर रही हैं?"

    न्यायालय ने यह भी कहा कि घरेलू हिंसा के पीड़ित पुरुष बिना किसी उपचार के नहीं हैं और इससे निपटने के लिए कानून में पर्याप्त प्रावधान हैं:

    “ऐसे मामलों में जहां किसी को वास्तव में पत्नी द्वारा परेशान किया जाता है, या उसे आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करता है, जो कोई भी अपराध का शिकार है, उसके परिवार के सदस्य मामला दर्ज कर सकते हैं, वे उस व्यक्ति पर मुकदमा चला सकते हैं। कानून इसका ख्याल रखता है, इसके लिए पर्याप्त प्रावधान हैं।”

    याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि विशाखा के मामले में, न्यायालय ने दिशानिर्देश निर्धारित किए थे जिसके कारण कानून बना, जिस पर पीठ ने जवाब दिया कि जब न्यायालय को लगेगा कि मुद्दे न्यायसंगत हैं, तो न्यायालय हस्तक्षेप करेगा।

    कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा,

    "क्या यह न्यायसंगत मुद्दा है?"

    एडवोकेट महेश कुमारी तिवारी द्वारा दायर याचिका में 2021 में प्रकाशित एनसीआरबी डेटा का हवाला देते हुए कहा गया है कि वर्ष 2021 में लगभग 33.2 प्रतिशत पुरुषों ने पारिवारिक समस्याओं के कारण और 4.8 प्रतिशत ने विवाह संबंधी मुद्दों के कारण अपना जीवन समाप्त कर लिया। याचिका में कहा गया है कि 18,979 पुरुषों ने आत्महत्या की है जो लगभग (72 प्रतिशत) है और कुल 45,026 महिलाओं ने आत्महत्या की है जो लगभग 27 प्रतिशत है।

    केस : महेश कुमार तिवारी बनाम भारत संघ

    Next Story