तकनीकी रूप से वंचित वकीलों / लिटिगेंट्स को शीर्ष अदालत के समक्ष पेश होने में सक्षम बनाने के लिए 'एससी डिजिटल वेन्यूज' संबंधी याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर

LiveLaw News Network

24 May 2021 4:53 AM GMT

  • तकनीकी रूप से वंचित वकीलों / लिटिगेंट्स को शीर्ष अदालत के समक्ष पेश होने में सक्षम बनाने के लिए एससी डिजिटल वेन्यूज संबंधी याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर

    सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गयी है जिसमें टेक्नोलॉजी संबंधी इंफ्रास्ट्रक्चर की पहुंच से वंचित वकीलों और वादकारियों (लिटिगेंट्स) को शीर्ष अदालत के समक्ष पेश होने में सक्षम बनाने के लिए देश भर में 'सुप्रीम कोर्ट डिजिटल वेन्यूज' की स्थापना की मांग की गयी है।

    संविधान के अनुच्छेद 130 के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट की क्षेत्रीय बेंच की स्थापना को लेकर जारी बहस के मद्देनजर इस घटनाक्रम को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है।

    याचिकाकर्ता ने प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में कम से कम एक डिजिटल वेन्यू स्थापित किये जाने की मांग की है, जो वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये लिटिगेंट्स और वकीलों के शीर्ष अदालत के समक्ष पेश होने और ई - फाइलिंग की सुविधा से पूरी तरह लैस हो।

    याचिकाकर्ता का कहना है कि इससे न्याय तक पहुंच बढ़ेगी और खासकर, महामारी के दौरान भौगोलिक, वित्तीय, स्वास्थ्य, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक या तकनीकी चुनौतियों की आशंका से निजात मिलेगी।

    कोर्ट रूम्स के साथ देश भर के लिटिगेंट पार्टियों या उनके वकीलों अथवा प्रतिनिधियों के डिजिटल गजेट्स और प्रभावी इंटरनेट कनेक्टिविटी के परस्पर संतुलन के जरिये ही "वर्चुअल / ऑनलाइन सुनवाई को गतिशीलता प्राप्त होती है।"

    याचिका में कहा गया है,

    "दूसरे शब्दों में कहें तो, यह जमीनी हकीकत है कि बड़ी संख्या में लिटिगेंट्स और वकीलों, खासकर ग्रामीण और सुदूर इलाकों में रहने वालों, के पास मामलों की वर्चुअल / ऑनलाइन सुनवाई के लिए महत्वपूर्ण डिजिटल उपकरण (बुनियादी संरचना) और बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी का अभाव है।"

    याचिकाकर्ता ने आगे कहा है :

    1. सुप्रीम कोर्ट डिजिटल वेन्यूज COVID-19 महामारी जैसी अप्रत्याशित त्रासदी, आपदा या प्रकोप की स्थिति में पहले से तैयार राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा के रूप में काम आयेंगे और ये न्याय के पहिया का निर्बाध परिचालन सुनिश्चित करेंगे।

    2. इनसे सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पूरे देश से वकीलों की पेशी और हिस्सेदारी सुनिश्चित होगी और बढ़ेगी, जिससे निश्चित तौर पर 'नेशनल बार' की अवधारणा और विकसित होगी।

    3. ये वेन्यूज अनेक वकीलों को एक जैसे मसले पर एक ही समय में देश के विभिन्न भौगोलिक ठिकानों से शीर्ष अदालत के समक्ष पेश होने में सक्षम बनायेंगे।

    4. ये वेन्यूज देश भर के अनगिनत लिटिगेंट्स और वकीलों को किफायती विकल्प उपलब्ध कराएंगे, जिसके परिणामस्वरूप अदालती सुनवाई के लिए नयी दिल्ली की यात्रा पर आने वाले खर्च की राशि की भी बचत होगी।

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