सुप्रीम कोर्ट में यूपी गैंगस्टर्स एक्ट की संवैधानिकता को चुनौती देते हुए याचिका दायर
Shahadat
7 Dec 2022 3:49 PM IST
सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स एंड सोशल असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1986 (गैंगस्टर अधिनियम) की धारा 3, 12, 14 की संवैधानिक वैधता को नियम 16(3), 22 के साथ चुनौती देते हुए रिट याचिका दायर की गई है।
याचिका में कहा गया कि उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधियों (रोकथाम) नियम, 2021 (गैंगस्टर नियम) के नियम 35, 37 (3) और 40 में प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 20 (2), 21 का उल्लंघन है, क्योंकि यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत हैं।
एडवोकेट मो अनस चौधरी द्वारा दायर याचिका में केस दर्ज करने, संपत्तियों की कुर्की, केस की जांच और ट्रायल से जुड़े प्रावधानों को चुनौती दी गई।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ ने बुधवार की सुबह वकील द्वारा तत्काल उल्लेख किए जाने के बाद मामले को अगले सप्ताह सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की।
मामले का रजिस्ट्रेशन
याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि गैंगस्टर नियमों के तहत नियम 22 मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, क्योंकि यह पुलिस को आरोपी व्यक्ति के खिलाफ एक अपराध दर्ज भी गैंगस्टर अधिनियम लागू करने का पूर्ण विवेकाधीन और असीमित अधिकार देता है। यह भी बताया गया कि किसी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज है, उसके खिलाफ गैंगस्टर अधिनियम का आह्वान भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 (2) का उल्लंघन है।
याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि पुलिस को अपनी संतुष्टि पर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ गैंगस्टर अधिनियम लागू करने के लिए मनमाने अधिकार दिए गए हैं, जिनका उचित वर्गीकरण नहीं किया गया और यह दोहरे ट्रायल के सिद्धांत के खिलाफ है। याचिकाकर्ता द्वारा आगे बताया गया कि अनुच्छेद 13(2) में कहा गया कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा, जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो।
याचिकाकर्ता ने बताया कि न तो अधिनियम और न ही नियम आरोपी व्यक्तियों के वर्गीकरण के लिए प्रदान करते हैं, जिसके कारण पुलिस द्वारा अधिनियम का दुरुपयोग किया जाता है।
संपत्ति की कुर्की
याचिकाकर्ता ने याचिका में कहा कि जिलाधिकारी को गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14 सहपठित नियम 37 के तहत गैंगस्टरों द्वारा अर्जित संपत्तियों की कुर्की की शक्ति प्रदान की गई है, जिससे वह अभियोजक के रूप में कार्य करता है। आगे यह बताया गया कि इस तरह की कुर्की की कार्यवाही से पीड़ित व्यक्ति जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष अधिनियम की धारा 15 और सपठित नियम 40 के तहत अपनी रिहाई के लिए अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट निर्णायक के रूप में भी कार्य कर रहा है। याचिकाकर्ता ने कहा कि यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का स्पष्ट उल्लंघन है।
मामलों की जांच
याचिकाकर्ता ने बताया कि गैंगस्टर अधिनियम 60 दिनों तक की पुलिस रिमांड अवधि को अधिकृत करता है और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के तहत पुलिस रिपोर्ट दर्ज करने के लिए एक वर्ष की अवधि प्रदान करता है।
मामलों का ट्रायल
याचिकाकर्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया कि गैंगस्टर अधिनियम और नियम प्रदान करते हैं कि विशेष अदालत ट्रायल कोर्ट पर वरीयता रखती है। अगर कोई व्यक्ति जिसके खिलाफ मामले में मुकदमा चल रहा है और वह अदालत से बरी हो गया है तब भी उस व्यक्ति को गैंगस्टर एक्ट के तहत दोषी ठहराया जा सकता है।
याचिकाकर्ता ने कहा कि यह संविधान के अनुच्छेद 20(2) और सीआरपीसी की धारा 300 ए के तहत व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन करता है, जो दोहरे जोखिम के खिलाफ अधिकार की गारंटी देता है।
उचित वर्गीकरण और गैर मनमानापन के सिद्धांतों का उल्लंघन
याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया,
"गैंगस्टर अधिनियम और गैंगस्टर नियम के लागू प्रावधान अनुच्छेद 14 की कसौटी पर बुरी तरह से विफल हैं और इसमें प्रदान की गई गैर-मनमानी के खिलाफ हैं। अधिनियम किसी भी व्यक्ति के खिलाफ गैंगस्टर अधिनियम लागू करने के लिए किसी भी उचित वर्गीकरण के बिना अपनी संतुष्टि पर पुलिस/अधिकारी को मनमाना अधिकार देता है। कोई भी वर्गीकरण पूरी तरह से या प्राथमिक रूप से पुलिस/कार्यकारी की व्यक्तिगत संतुष्टि पर आधारित है, जो वास्तव में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है... चूंकि अधिनियम अधिकारियों को गैंगस्टर अधिनियम लागू करने के लिए मनमानी शक्ति देता है। उनकी अपनी संतुष्टि बोधगम्य भिन्नता के आधार पर उचित वर्गीकरण के सिद्धांत के विरुद्ध है।"
जीवन, स्वतंत्रता और गरिमा के अधिकार का उल्लंघन
याचिकाकर्ता ने कहा कि जब कोई व्यक्ति किसी अपराध में शामिल नहीं है तो उस पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है और उस व्यक्ति को जीवन भर उसके नाम के साथ गैंगस्टर का टैग लगा दिया जाएगा, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गरिमा के साथ पहचान के लिए उसके अधिकार का उल्लंघन होगा।
याचिकाकर्ता ने अदालत से गैंगस्टर अधिनियम की धारा 3, 12, 14 के साथ-साथ गैंगस्टर नियमों के नियम 16 (3), 22, 35, 37 (3) और 40 को असंवैधानिक, अवैध और शून्य घोषित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया। यह भी अनुरोध किया गया कि उत्तरदाताओं को निर्देश दिया जाए कि गैंगस्टर अधिनियम की धारा 2/3 के तहत पहले से दर्ज मामलों की आगे की कार्यवाही को रिट याचिका के लंबित रहने तक स्थगित रखा जाए और विवादित प्रावधानों के तहत आगे के मामले दर्ज न किए जाएं।
मो. अनस चौधरी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य