संसद और विधानसभाओं में महिला आरक्षण की मांग वाली याचिका: सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दाखिल करने में केंद्र की देरी पर सवाल उठाए
Shahadat
12 Aug 2023 10:46 AM IST
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सवाल किया कि केंद्र ने लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक को फिर से पेश करने की मांग करने वाली नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन (एनएफआईडब्ल्यू) द्वारा दायर जनहित याचिका (पीआईएल) पर जवाब क्यों नहीं दाखिल किया। औपचारिक रूप से संविधान (एक सौ आठवां संशोधन) विधेयक, 2008 के रूप में जाना जाने वाला यह प्रस्तावित संशोधन लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण पेश करना चाहता है। यह विधेयक 2010 में राज्यसभा द्वारा पारित होने के बावजूद अभी तक इसे लोकसभा के समक्ष पेश नहीं किया गया।
जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की खंडपीठ एनएफआईडब्ल्यू की याचिका पर सुनवाई कर रही है।
खंडपीठ ने सरकारी कानून अधिकारी पर सवाल दागा।
जस्टिस खन्ना ने एडिशनल सॉलिसिटर-जनरल केएम नटराज से जवाब दाखिल करने में केंद्र की अनिच्छा के बारे में पूछा,
“आपने कोई उत्तर दाखिल नहीं किया। आप क्यों शरमा रहे हो?”
केंद्र सरकार को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए पिछले साल नवंबर से समय दिया गया था।
एएसजी केएम नटराज ने शुरू किया,
"उन्हें इसे पेश करना होगा और परमादेश पेश करना होगा..."
जस्टिस खन्ना ने कहा,
वह अलग है। आपने जवाब क्यों नहीं दाखिल किया? कहें कि आप इसे लागू करना चाहते हैं या नहीं। यह इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है कि इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाना चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण है यह हम सभी से संबंधित है।”
न्यायाधीश ने जनहित याचिका के जवाब में 'स्टैंड लेने' के लिए आगे आने में राजनीतिक दलों की अनिच्छा पर भी आश्चर्य व्यक्त किया।
जस्टिस खन्ना ने कहा,
"मुझे आश्चर्य है कि कोई भी रुख अपनाने के लिए आगे नहीं आया।"
एनएफआईडब्ल्यू की ओर से पेश एडवोकेट प्रशांत भूषण ने बताया कि अधिकांश राजनीतिक दलों ने अपने घोषणापत्र में संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की शुरुआत को शामिल किया।
जस्टिस खन्ना ने कहा,
“मुझे यह जानने में दिलचस्पी है कि राजनीतिक दल क्या कहेंगे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) को छोड़कर, उनमें से कोई भी आगे नहीं आया।”
उन्होंने आगे कहा,
“हमें इसे किसी गैर-विविध दिन पर लेना होगा, जिस दिन हम आदेश पारित कर सकते हैं। जाहिर है, हम पर कुछ प्रतिबंध हैं जिनका हम उल्लंघन नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी…"
जस्टिस खन्ना ने एएसजी नटराज से एक बार फिर कहा,
''आपको जवाब दाखिल करना चाहिए था।''
कानून अधिकारी ने केंद्र सरकार का बचाव करने का प्रयास किया।
उन्होंने कहा,
"हमने सोचा कि वही प्रतिबंध हम पर भी लागू होता है।"
इस संक्षिप्त बहस के बाद खंडपीठ ने सुनवाई अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी।
मामले की पृष्ठभूमि
2021 में नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन ने संविधान (एक सौ आठवां संशोधन) विधेयक, 2008 - जिसे 'महिला आरक्षण विधेयक' भी कहा जाता है - उसको फिर से पेश करने की प्रार्थना के साथ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए सभी सीटों में से एक तिहाई आरक्षण की मांग की गई।
भले ही पहला महिला आरक्षण विधेयक 25 साल से अधिक समय पहले पेश किया गया, लेकिन महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत कोटा की नीति अभी भी लागू नहीं हुई। याचिकाकर्ता ने बताया कि हालांकि प्रस्तावित संशोधन एक बार 2010 में राज्यसभा द्वारा पारित किया गया, लेकिन लोकसभा के विघटन के बाद यह समाप्त हो गया और इसे फिर से संसद के निचले सदन के समक्ष नहीं रखा गया।
“विधेयक को पेश न करना मनमाना, अवैध है और भेदभाव को बढ़ावा दे रहा है। यह विधेयक 2010 में राज्यसभा द्वारा पारित किया गया और इसे काफी हद तक इसके लक्ष्यों और उद्देश्यों के अनुरूप बना दिया गया। इसके मद्देनजर यह प्रस्तुत किया गया कि ऐसे महत्वपूर्ण और लाभकारी विधेयक को पेश न करना, जिस पर सभी प्रमुख राजनीतिक दलों की आभासी सहमति है, मनमाना है।
याचिकाकर्ता ने कहा कि हालांकि भारत की आबादी में महिलाएं लगभग आधी हैं, लेकिन विधायिका में उनका प्रतिनिधित्व निराशाजनक है, जिससे 'जोरदार' सकारात्मक कार्रवाई नीतियां बनाना जरूरी हो गया।
याचिका में पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण का उदाहरण देते हुए कहा गया,
“विधेयक के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण से देश का समग्र विकास होगा, विशेषकर महिलाओं का और साथ ही सामाजिक-आर्थिक और साथ ही राजनीतिक असमानता से निपटने में भी मदद मिलेगी, जो दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं… व्यवस्थित रूप से मान्यता रद्द करने को देखते हुए सामाजिक-आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं का काम, राजनीतिक भागीदारी से उनका जानबूझकर बहिष्कार अस्वीकार्य है और उनके लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है।”
याचिकाकर्ता ने कहा कि विधेयक और इसके उद्देश्यों को सभी राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त है और इन दलों के घोषणापत्र में महिला आरक्षण विधेयक पारित करने का वादा शामिल है। याचिकाकर्ता ने कहा कि सरकार को एक विधेयक, जो राज्यसभा द्वारा पारित हो चुका है और जिसे मुख्यधारा के अधिकांश राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त है, उसको आगे विचार करने और राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति की आवश्यकता के बहाने अनिश्चित काल तक लटकाए रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।
पिछले साल नवंबर में जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया कि इसने 'काफी महत्व' का मुद्दा उठाया। अदालत ने केंद्र से छह सप्ताह की अवधि के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा और मार्च 2023 तक सुनवाई स्थगित करने से पहले एनएफआईडब्ल्यू को अपना प्रत्युत्तर हलफनामा दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया। सुनवाई की अगली तारीख पर पीठ को केंद्र सरकार के आदेश पर एक और स्थगन दें, जिसने जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए और समय मांगा।
केस टाइटल- नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वूमेन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य। | रिट याचिका (सिविल) नंबर 1158 2021