सिंगल मदर्स के बच्चों को पैतृक प्रमाण पत्र के बिना OBC सर्टिफिकेट जारी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर; नोटिस जारी
Shahadat
3 Feb 2025 4:33 AM

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (31 जनवरी) को एकल माताओं के बच्चों को OBC (अन्य पिछड़ा वर्ग) सर्टिफिकेट देने के दिशा-निर्देशों में संशोधन की मांग करने वाली जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया, जिससे एकल माताओं के OBC सर्टिफिकेट के आधार पर ही सर्टिफिकेट जारी किए जा सकें, बिना पैतृक सर्टिफिकेट पर जोर दिए।
जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ ने दिल्ली सरकार और भारत संघ से जवाब मांगते हुए आदेश पारित किया।
याचिकाकर्ता, एमसीडी से रिटायर शिक्षक का दावा है कि मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार, OBC कैटेगरी की एकल माताओं के बच्चों को माता के सर्टिफिकेट के आधार पर जाति प्रमाण पत्र नहीं दिया जा सकता। आवेदक को पैतृक रक्त संबंधी - जिसमें पिता या दादा या चाचा शामिल हैं - से OBC सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
चूंकि मानदंड OBC कैटेगरी की एकल माताओं - तलाकशुदा महिलाओं, विधवाओं, गोद ली हुई महिलाओं - को उनके स्वयं के सर्टिफिकेट के आधार पर अपने बच्चों के लिए OBC सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करने से बाहर रखता है, याचिकाकर्ता का दावा है कि यह भेदभावपूर्ण है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन करता है।
भेदभाव के दावे के संबंध में याचिकाकर्ता ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी से संबंधित एकल माताओं के बच्चों को उनकी माताओं के प्रमाण पत्र के आधार पर जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की अनुमति है, लेकिन OBC से संबंधित बच्चों को नहीं। अनुच्छेद 21 के उल्लंघन के दावे के समर्थन में यह तर्क दिया गया कि उपरोक्त आधार पर OBC सर्टिफिकेट देने से इनकार करने से OBC कैटेगरी की एकल माताओं के बच्चों पर सामाजिक और आर्थिक रूप से असर पड़ता है।
कहा गया,
"क्योंकि प्रतिवादियों द्वारा OBC कैटेगरी से संबंधित एकल माता (तलाकशुदा माता, विधवा आदि सहित) के बच्चों को OBC सर्टिफिकेट जारी करने के लिए पिता या पैतृक पक्ष के OBC सर्टिफिकेट पर जोर देना एकल माता द्वारा पाले गए बच्चों के अधिकारों के पूरी तरह से विरुद्ध है और भारत के संविधान के प्रावधानों के भी विरुद्ध है।"
यह याचिका AoR विपिन कुमार द्वारा दायर की गई।
केस टाइटल: संतोष कुमारी बनाम दिल्ली सरकार और अन्य, डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 55/2025