जुड़वा बच्चों के साथ गर्भवती महिला की एक भ्रूण का गर्भपात करने की याचिका : सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड में भ्रूण विशेषज्ञ शामिल कर रिपोर्ट देने को कहा

LiveLaw News Network

11 Jun 2020 2:08 PM IST

  • जुड़वा बच्चों के साथ गर्भवती महिला की एक भ्रूण का गर्भपात करने की याचिका : सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड में भ्रूण विशेषज्ञ शामिल कर रिपोर्ट देने को कहा

    जुड़वा बच्चों के साथ गर्भवती होने वाली महिला को कुछ राहत देते हुए एक भ्रूण को समाप्त‌ करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सर जेजे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के डीन द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड में एक अतिरिक्त सदस्य जोड़ने का निर्देश दिया है, जो अच्छी तरह से योग्य और सक्षम भ्रूण विशेषज्ञ हो और रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है कि क्या एक भ्रूण का गर्भपात दूसरे भ्रूण के जीवन और मां के जीवन को प्रभावित करेगा।

    न्यायमूर्ति आर बानुमति, न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा ​​और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने 33 वर्षीय कोमल हिवाले द्वारा दायर विशेष अवकाश याचिका पर सुनवाई की, जिन्होंने 22 मई, 2020 को मुंबई उच्च न्यायालय की एक पीठ द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी है जिसमें कोमल की याचिका को मेडिकल बोर्ड की राय पर भरोसा करते हुए खारिज कर दिया गया था।

    याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील कॉलिन गोंजाल्विस पेश हुए और पीठ को सूचित किया कि याचिकाकर्ता पहले से ही 22 सप्ताह की गर्भवती थी जब उच्च न्यायालय का आदेश पारित किया गया था और तब से दो सप्ताह बीत चुके हैं।

    बेंच ने कहा -

    "यदि बोर्ड का विचार है कि एक भ्रूण का गर्भपात सुरक्षित रूप से या तो मां के जीवन या दूसरे जीवित भ्रूण को प्रभावित किए बिना किया जा सकता है, तो बोर्ड भी अपनी राय देगा कि जिसमें इस अवधि के दौरान एक भ्रूण का गर्भपात हो सकता है और ये मां के लिए और बचे हुए भ्रूण के लिए चिकित्सकीय रूप से सुरक्षित रहे। "

    इसके अलावा, मामले की तात्कालिकता को देखते हुए, पीठ ने मेडिकल बोर्ड को याचिकाकर्ता की जल्द से जल्द जांच करने और इसकी रिपोर्ट को शनिवार, 13 जून तक ईमेल द्वारा सूचित करने को कहा है।

    दरअसल कोमल ने जुड़वां भ्रूण के बारे में परीक्षण कराया जिसमें भ्रूण में से एक को 8 मई के परीक्षण से डाउन सिंड्रोम पाया गया और 11 मई को एक दूसरे भ्रूण की पुष्टि की गई। चूंकि याचिकाकर्ता को सलाह दी गई कि डाउन सिंड्रोम पर्याप्त जोखिम वाली गुणसूत्रीय विसंगति है।

    मानसिक / शारीरिक विकलांगता के कारण, वह डाउन सिंड्रोम के साथ भ्रूण के गर्भपात और अन्य भ्रूण के लिए सामान्य प्रसव के लिए इच्छुक है। इसी को लेकर उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की गई जबकि याचिकाकर्ता 21 सप्ताह की गर्भवती हो चुकी थी।

    मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के माध्यम से मना करने के बाद, न्यायमूर्ति आरडी धानुका और न्यायमूर्ति अभय आहूजा की पीठ ने कहा -

    "प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञ की उपरोक्त टिप्पणियों और राय से यह स्पष्ट है कि यदि रोगग्रस्त भ्रूण को समाप्त करने की मांग की जाती है, तो ऐसे चयनात्मक समापन के जोखिम के परिणामस्वरूप अन्य भ्रूण का गर्भपात हो सकता है या गलत भ्रूण का गर्भपात भी हो सकता है।"

    " दोनों में कोई विशिष्ट विभेदक विशेषता नहीं है और दो भ्रूणों के बीच प्रभावित भ्रूण की पहचान करना मुश्किल हो जाता है। यह प्रक्रिया मृत्यु के बिना दूसरे भ्रूण को भी नुकसान पहुंचा सकती है। शेष भ्रूण का विकास प्रतिबंध हो सकता है। इसके अलावा, उपरोक्त राय स्पष्ट रूप से जोखिम का संकेत देती है कि मां के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, इस घटना में चयनात्मक समापन पूर्व-प्रसव श्रम, संभावित रक्तस्राव, संक्रमण, गर्भाधान और अवसाद के बरकरार उत्पादों के कारण DIC के रूप में हो सकता है। "

    याचिका को खारिज करते हुए, उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता मां को सलाह दी थी कि वह दूसरे भ्रूण को खोने के जोखिम को लेने के बजाय डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे की देखभाल और दर्द उठाने का प्रयास करे और खुद के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के नुकसान का जोखिम ना उठाए।

    मामले में सुनवाई की अगली तारीख 15 जून है।

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