चाइनीज फेक लोन एप्स के खिलाफ याचिका: सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को केंद्र से संपर्क करने को कहा

LiveLaw News Network

3 Feb 2021 4:54 PM IST

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    Supreme Court of India

    सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को चीन समर्थित नकली लोन एप्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाली याचिका का निपटारा किया और याचिकाकर्ता को उचित प्रतिनिधित्व के साथ केंद्र सरकार से संपर्क करने को कहा।

    भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ एक एनजीओ सेव देम इंडिया फाउंडेशन के प्रेसिडेंट प्रवीण कलालीसेवन के माध्यम से दायर पीआईएल पर विचार कर रही थी।

    याचिकाकर्ता ने कई मोबाइल-आधारित ऐप की समस्या पर प्रकाश डाला, जो सहज लोन के प्रस्तावों के माध्यम से निर्दोष और भोले व्यक्तियों को फंसाने के लिए COVID-19 लॉकडाउन अवधि के दौरान सक्रिय हो गए।

    याचिकाकर्ता के अनुसार, यह राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित एक मुद्दा है, क्योंकि इनमें से अधिकांश ऐप चीनी कंपनियों द्वारा समर्थित हैं। ऐसे एप्लिकेशन अवैध और अनधिकृत हैं क्योंकि उनके पास माइक्रो-फ़ाइनेंसिंग करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक से अपेक्षित अनुमति नहीं है।

    जब यह मामला उठाया गया, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश ने वकील से कहा,

    "आपको इस मामले में गृह मंत्रालय या वित्त मंत्रालय में अपना प्रतिनिधित्व ले जाना चाहिए।"

    वकील ने प्रस्तुत किया कि यह बहुत गंभीर मुद्दा और इसमें न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

    सीजेआई ने कहा,

    "ये संवेदनशील और उच्च सुरक्षा से संबंधित मामले हैं। उपयुक्त मंत्रालय में प्रतिनिधित्व दाखिल करें। यह न्यायिक मामला नहीं है।"

    याचिकाकर्ता ने यह भी कहा था कि चीन प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, न्यायाधीशों और देश में प्रमुख पदों पर बैठे लोगों पर निगरानी और सर्वेक्षण कर रहा है और ऐसे विदेशी निगरानी के संबंध में जांच की मांग की थी। इस सबमिशन के संबंध में 15 सितंबर, 2020 को प्रकाशित द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के हवाले से कहा गया है।

    याचिकाकर्ता के अनुसार, चीन फर्जी लोन देने वाले ऐप्स के जरिए भारत पर हमला करने की कोशिश भी कर रहा है, जिससे कई आम लोगों की जिंदगी तबाह हो गई।

    "ये ऐप डेटा चोरी करते हैं और भारतीय नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा को चीन में स्थानांतरित करते हैं जहां कंपनियां भारतीय यात्रियों की जानकारी बेचती हैं। Google play store पर डिजिटल लोन ऐप कम अवधि के लोन/ छोटे लोन (असुरक्षित) प्रदान करते हैं, जो न्यूनतम 7-60 दिनों के लिए हैं। इन कार्डों के आधार कार्ड, पैन कार्ड और सेल्फी जैसे दस्तावेज़ीकरण की पहचान की गई है, इन ऐप को इसके उपयोगकर्ताओं के लिए संभावित रूप से उच्च जोखिम के रूप में पहचान की गयी है। इन ऐप में अपलोड किए गए डेटा को डार्क वेब में बेचा जा रहा है।

    इन लोन की रिकवरी आरबीआई की नीति के खिलाफ की जा रही है और इस दौरान ब्लैक मेलिनिंग, बेइज्जती, मानसिक रूप से परेशान करने वाली कई तरीके लोन रिकवरी के दौरान इस्तेमाल किये जा रहे हैं।

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