वादी "डोमिनिस लिटिस" है; हाईकोर्ट उसे अतिरिक्त प्रतिवादी के रूप में हस्तेक्षप करने का निर्देश नहीं दे सकता : सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

17 Dec 2021 8:41 AM GMT

  • वादी डोमिनिस लिटिस है; हाईकोर्ट उसे अतिरिक्त प्रतिवादी के रूप में हस्तेक्षप करने का निर्देश नहीं दे सकता : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने एक वाद में डिक्री को रद्द करने और वादी को एक अतिरिक्त प्रतिवादी के रूप में हस्तक्षेप कर अपना पक्ष रखने का निर्देश देने के बाद इसे नए सिरे से ट्रायल के लिए भेजने के हाईकोर्ट द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण को अस्वीकार कर दिया है।

    सुप्रीम कोर्ट ने याद दिलाया कि वादी "डोमिनिस लिटिस" ( वाद का मास्टर) है, जो यह तय करने का हकदार है कि मामले में सभी को पक्ष के रूप में जोड़ा जाना चाहिए।

    यह मुद्दा आईएल एंड एफएस इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा मेसर्स भार्गवर्मा कंस्ट्रक्शन और अन्य के खिलाफ दायर मनी सूट से उत्पन्न हुआ था। ट्रायल कोर्ट ने वाद ती डिक्री दी थी। प्रतिवादियों ने डिक्री को हाईकोर्ट के समक्ष अपील में चुनौती दी। प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि अन्य पक्षकार ए पी ट्रांसको और मैटास इंफ्रा प्रा लिमिटेड ने विषय अनुबंध कार्य निष्पादित किया था और इसलिए यह रकम का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। इस तर्क के साथ, प्रतिवादी ने एपी ट्रांसको को अपील में पक्षकार के रूप में जोड़ने के लिए एक आवेदन दायर किया।

    हाईकोर्ट ने निचली अदालत द्वारा पारित निर्णय और डिक्री को रद्द कर दिया और मामले को ट इस निर्देश के साथ निचली अदालत में भेज दिया कि वह ट्रायल में पक्षकार को सबूत पेश करने का अवसर देने के बाद नए सिरे से वाद का फैसला करे।

    इसे चुनौती देते हुए आईएल एंड एफएस ने अपील के जरिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने उल्लेख किया कि हाईकोर्ट ने यह निष्कर्ष निकालने के लिए कोई कारण नहीं दिया था कि एपी ट्रांसको को शामिल किया जाना क्यों आवश्यक है। ट्रायल कोर्ट के समक्ष पक्षकार के गैर- जोड़ने के संबंध में कोई मुद्दा नहीं उठाया गया था। प्रतिवादी ने पहली बार हाईकोर्ट के समक्ष अपील में याचिका दायर की।

    जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच ने नोट किया,

    "यह वह तरीका नहीं है जिसमें हाईकोर्ट को ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित निर्णय और डिक्री से उत्पन्न पहली अपील से निपटने की आवश्यकता थी। योग्यता के आधार पर कुछ भी नहीं कहा और/या निर्णय लिया गया है। यहां तक ​​​​कि कोई तर्क भी नहीं दिया गया है कि एपी ट्रांसको को अपील के एक पक्ष के रूप में शामिल करने की आवश्यकता क्यों है । हाईकोर्ट ने न केवल एपी ट्रांसको को अपील में पक्षकार बनने का निर्देश दिया है, बल्कि मूल वाद में भी एपी ट्रांसको को शामिल का निर्देश दिया है। यह आवश्यक है और यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस तरह अपीलकर्ता-मूल वादी द्वारा वाद दायर किया गया था और कानून के स्थापित प्रस्ताव के अनुसार, वादी डोमिनिस लिटिस है। पक्षकारों के गैर- जोड़ने पर ट्रायल कोर्ट के समक्ष कोई मुद्दा नहीं उठाया गया था। इसलिए, ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित निर्णय और डिक्री के खिलाफ मूल प्रतिवादियों द्वारा की गई अपील में, ऐसा आवेदन सुनवाई योग्य होगा या नहीं, यह अपने आप में एक ऐसा प्रश्न है, जिस पर हाईकोर्ट द्वारा पहले विचार करना और निर्णय लेना आवश्यक था "

    "अपील की स्वत: अनुमति नहीं दी जा सकती है और ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित निर्णय और डिक्री को अपील की योग्यता में प्रवेश किए बिना और / या किसी पक्ष द्वारा अपील में योग्यता के आधार पर कुछ भी व्यक्त किए बिना रद्द कर दिया जा सकता है। जिस तरह से कोर्ट ने अपील का निपटारा किया है, इसे हम दृढ़ता से अस्वीकार करते हैं। सीपीसी की धारा 96 और आदेश XLI नियम 31 के तहत पहली अपील से कैसे निपटें और निर्णय लें, ये इस न्यायालय द्वारा फैसलों में निपटाया गया है।"

    तदनुसार, सर्वोच्च न्यायालय ने हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया और योग्यता के आधार पर नए सिरे से विचार करने के लिए अपील को वापस भेज दिया।

    केस : आईएल एंड एफएस इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाम मेसर्स भार्गवर्मा कंस्ट्रक्शन और अन्य

    उद्धरण: LL 2021 SC 748

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