रोटावैक टीके के 6799 शिशुओं पर क्लिनिकल ट्रायल के परिणाम के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका

LiveLaw News Network

18 Feb 2020 8:21 PM IST

  • रोटावैक टीके के 6799 शिशुओं पर क्लिनिकल ट्रायल के परिणाम के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका

    सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सरकार से 6799 शिशुओं को शामिल कर रोटावैक क्लिनिकल परीक्षण (चरण III) के अलग-अलग आंकड़ों (परिणाम) को सार्वजनिक करने के लिए निर्देश देने की याचिका पर सुनवाई की। ये परीक्षण दिल्ली, पुणे और वेल्लौर के तीन केंद्रों पर आयोजित किए गए थे।

    यह याचिका एस श्रीनिवासन की ओर से दायर की गई है जो "लो कॉस्ट स्टैंडर्ड थैरेप्यूटिक्स" के प्रबंध ट्रस्टी हैं। वह आईआईटी खड़गपुर और आईआईएम बैंगलोर के ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हैं और उन्होंने इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ तर्कहीन दवाओं, दवा मूल्य निर्धारण नीति, वैक्सीन पीएसयू के बंद होने और एचपीवी वैक्सीन से संबंधित मौतों के लिए याचिका दायर की है।

    न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी की पीठ के समक्ष, वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने प्रस्तुत किया कि 8 नवंबर 2019 को दिए गए अंतिम आदेश के अनुसार, उत्तरदाताओं ने कुछ दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर रखा था, जो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा उल्लिखित दिशानिर्देशों के साथ-साथ दर्ज किए गए थे। बेंच ने मामले को अगले हफ्ते के लिए स्थगित कर दिया।

    याचिका में कहा गया है कि 2011 और 2013 के बीच किए गए ​​परीक्षणों के परिणामों के लिए अनुच्छेद 14 और 21 के तहत अधिकारों के प्रवर्तन के तहत रोटावैक 5 डी वैक्सीन को जारी करने से पहले जनता के लिए खुलासा किया जाना चाहिए और सरकार को ऐसा करने के लिए तैयार होना चाहिए।

    यह तर्क दिया गया है कि 2 वर्ष के परीक्षण अवधि में 6799 शिशुओं को उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उक्त टीका लगाया गया था।"

    अंत्रावेष्‍टांश आंतों की रुकावट है जिससे शिशुओं के बीच मृत्यु को रोकने के लिए एक तत्काल सर्जरी की आवश्यकता हो सकती है और अल्ट्रा साउंड परीक्षा द्वारा निदान किया जाता है, " याचिका में कहा गया है।

    इसके अलावा, याचिका में कहा गया है कि एक साथ क्लब किए गए तीनों केंद्रों के आंकड़ों का खुलासा प्रासंगिक नहीं है क्योंकि अलग-अलग आंकड़ों का उपयोग यह पता लगाने के लिए प्रासंगिक होगा कि क्या आबादी का एक निश्चित हिस्सा प्रतिकूल प्रभावों के लिए अतिसंवेदनशील है।

    "अब तक उत्तरदाताओं ने मामले में पूरी गोपनीयता दिखाई है और सभी केंद्रों से अलग डेटा का खुलासा नहीं किया है और केवल एकत्रित डेटा को जारी किया है अर्थात सभी तीन केंद्रों के परिणाम एक साथ मिले हैं। इस महत्वपूर्ण डेटा को समेटना

    इस अध्ययन में भाग लेने वाले हजारों शिशुओं के लिए, शोधकर्ताओं ने जो श्रमसाध्य परीक्षण किया और चिकित्सा / वैज्ञानिक समुदाय ने अपने काम के लिए इस डेटा पर निर्भर किया, सभी के लिए गंभीर अन्याय है।"

    यह कहते हुए कि 4 राज्यों में वैक्सीन के प्रशासन के लिए आवश्यक है कि सरकार सुरक्षित डेटा का खुलासा करे, याचिका में कहा गया है कि टीका के पिछले उपयोग के साथ देखे गए किसी भी जोखिम के बारे में जनता को सूचित किए बिना टीकाकरण के साथ आगे बढ़ना अनैतिक होगा।

    "हम जनता के मन में वैक्सीन के संबंध में कोई संदेह नहीं डालना चाहते हैं। यह हमारा उद्देश्य नहीं है। हम केवल शोध डेटा का पूर्ण प्रकटीकरण चाहते हैं," श्रीनिवासन ने कहा।

    याचिकाकर्ता के लिए वकील प्रशांत भूषण उपस्थित हुए और उनकी सहायता वकील नेहा राठी ने की। 

    याचिका की प्रति डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करेंं



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