वर्चुअल कोर्ट के साथ साथ फिज़िकल हियरिंग भी शुरू होगी, मुख्य न्यायाधीश ने आश्वासन दिया

LiveLaw News Network

1 Feb 2021 4:56 PM IST

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    Supreme Court of India

    भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे ने आश्वासन दिया है कि वर्चुअल कोर्ट के साथ फिजिकल सुनवाई भी जल्द से जल्द हाइब्रिड तरीके से फिर से शुरू होगी।

    सीजेआई ने कहा कि चिकित्सा सलाह (मेडिकल एडवाइस) पर विचार करने और सभी हितधारकों के स्वास्थ्य के संबंध में मौजूदा बाधाओं को दूर करने के बाद टेक्नोलॉजी स्ट्रक्चर और रजिस्ट्री कर्मचारियों की उपलब्धता के साथ फिजिकल सुनवाई के मुद्दे पर विचार किया जाएगा।

    सीजेआई ने सोमवार को उनके द्वारा बुलाई गई एक बैठक में यह बात कही, जिसमें भारत के सॉलिसिटर जनरल, बार काउंसिल अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन के सदस्य और वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने भाग लिया।

    हाइब्रिड तरीके से फिजिकल सुनवाई फिर से शुरू करना मामलों की काज़ लिस्ट पर आधारित होगी।

    कोर्ट ने 8 फरवरी 2021 से एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड और उनके असाइनमेंट या रजिस्ट्री तक भौतिक पहुँच (फिजिकल एक्सेस) की अनुमति देने का भी फैसला किया है।

    फिजिकल सुनवाई को फिर से शुरू करने के अलावा यह निर्णय लिया गया है कि सुनवाई के समय को बढ़ाया जाएगा और वक्त दिया जाएगा और चरणबद्ध तरीके से तात्कालिक मामलों की श्रेणियों के आधार पर मामलों का सूचीबद्ध भी जल्द ही किया जाएगा।

    एसोसिएशन ने अपने प्रतिनिधि के माध्यम से अधिवक्ताओं और रजिस्ट्री से संबंधित मामलों को मेंशन करने के लिए, मामलों की तत्काल सूची, विसंगतियां दूर करने के लिए रिफिंलिंग आदि के लिए भी रजिस्ट्री तक अधिवक्ताओं की पहुंच के लिए अनुरोध किया था।

    एसोसिएशन के अनुसार, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और COVID-19 के कारण लागू किए गए प्रमुख प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया गया है और हर कोई सामान्य स्थिति प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। इसके बावजूद महामारी के कारण कई अधिवक्ताओं, ज्यादातर जूनियर अधिवक्ताओं को वर्तमान में वित्तीय समस्याओं का सामना कर रहे हैं।

    इसके साथ ही कई मुकदमेबाजों को भी अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कई मामलों को सूचीबद्ध किया जाना बाकी है।

    यह मांग की गई थी कि हाइब्रिड तरीके से मौजूदा वर्चुअल सुनवाई के साथ-साथ एक बार फिर से शुरू फिजिकल सुनवाई की आवश्यकता है।

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