याचिकाकर्ता को चयनात्मक नहीं, बल्‍कि निरपेक्ष होना चाहिए: धार्मिक नामों वाले राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगाने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा

Avanish Pathak

31 Jan 2023 2:23 PM GMT

  • याचिकाकर्ता को चयनात्मक नहीं, बल्‍कि निरपेक्ष होना चाहिए: धार्मिक नामों वाले राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगाने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा

    सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि धार्मिक नामों और प्रतीकों वाले राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली जनहित याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ता को अपने दृष्टिकोण में चयनात्मक नहीं होना चाहिए।

    याचिकाकर्ता को "सभी के लिए निष्पक्ष" और "धर्मनिरपेक्ष" होना चाहिए और इस आरोप के लिए जगह नहीं देनी चाहिए कि केवल एक विशेष समुदाय को लक्षित किया गया था।

    अदालत ने यह मौखिक टिप्पणी यह आपत्ति जताने के बाद की कि याचिकाकर्ता केवल मुस्लिम नामों वाले पक्षों को निशाना बना रहा है।

    जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ 2021 में सैयद वसीम रिजवी द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने बाद में हिंदू धर्म अपना लिया और जितेंद्र त्यागी नाम अपनाया।

    जब सुनवाई शुरू हुई, तो ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट केके वेणुगोपाल ने याचिका पर आपत्ति जताई और कहा कि "दूरगामी परिणामों" को देखते हुए इस मामले पर संविधान पीठ द्वारा विचार किया जाना चाहिए। .

    उन्होंने बताया कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123(3) न केवल धर्म के आधार पर बल्कि जाति, समुदाय, भाषा आदि के आधार पर भी वोट की अपील पर रोक लगाती है। इसलिए, तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी), इंडिजिनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा आदि पार्टिशं भी न्यायालय द्वारा पारित किसी भी आदेश से प्रभावित होंगी। इसलिए, वेणुगोपाल ने कहा, ऐसे सभी पक्षों को पक्षकार बनाने के लिए एक आवेदन दायर किया गया है।

    उन्होंने कहा, “जो उठाया जा रहा है वह दूरगामी परिणामों की बात है! कई पार्टियां प्रभावित होंगी। 75 साल से चली आ रही पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्रभावित होने वाली है। इसलिए, आप इस मामले को एक संविधान पीठ को संदर्भित करने पर विचार कर सकते हैं।"

    ज‌स्टिस शाह ने कहा, "हम इस पर विचार करेंगे कि इसे संविधान पीठ के पास भेजा जाए या नहीं।"

    वेणुगोपाल ने आगे याचिकाकर्ता के आचरण पर सवाल उठाए।

    “याचिकाकर्ता एक आपराधिक मामले में जमानत पर है। उनका कहना है कि वह एक बिजनेसमैन हैं। उन्होंने यह खुलासा नहीं किया है कि उनके खिलाफ आपराधिक आरोप हैं। वह इसे मुस्लिम नाम से फाइल करते हैं, बाद में हिंदू धर्म अपना लेते हैं। यह सब दबा दिया गया है। मेरे हिसाब से इसे सिर्फ इसी आधार पर खारिज किया जाना चाहिए।'

    भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि याचिकाकर्ता ने मुस्लिम नामों वाले केवल दो पक्षों को पक्षकार बनाया है।

    याचिकाकर्ता केवल समुदाय को लक्षित कर रहा है : दवे

    इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की ओर से सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने वेणुगोपाल द्वारा उठाई गई आपत्ति का समर्थन किया। उन्होंने कहा, 'मुस्लिम नाम वाली पार्टियों को ही जोड़ा गया है, किसी खास समुदाय के खिलाफ मत जाइए। हर पार्टी में शामिल कर‌िए।”

    दवे ने कहा कि शिवसेना, हिंदू जागरण मंच और शिरोमणि अकाली दल जैसी पार्टियों को शामिल नहीं किया गया है।

    ज‌स्टिस शाह ने दवे से कहा, "जहां तक आपका संबंध है, आपका प्रतिनिधित्व किया गया है। हम आपको सुनेंगे। यदि अन्य लोग व्यथित हैं ...",

    दवे ने तब कहा कि कोर्ट ने याचिकाकर्ता को 6 सितंबर, 2022 को ऐसे सभी पक्षों को प्रतिवादी के रूप में जोड़ने का निर्देश दिया था। "हम इस पर विचार करेंगे", जस्टिस शाह ने दोहराया।

    याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट गौरव भाटिया ने कहा कि इस तरह की आपत्तियां 'बहुत दुर्भाग्यपूर्ण' और 'अनुचित' हैं।

    ज‌स्टिस नागरत्ना ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा, "जो कहा जा रहा है वह यह है कि याचिकाकर्ता धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए"।

    अंत में दवे ने कहा, "मैं निराश हूं कि इस बात पर जोर नहीं दे रहा है कि आदेश का अनुपालन किया जाना चाहिए"।

    जस्टिस शाह ने जवाब दिया, "मिस्टर दवे, कृपया अपनी आवाज न उठाएं। हम आपत्तियों पर विचार करेंगे।"

    दवे ने कहा, "पिछली बार भी आपत्तियों पर विचार किए बिना मामले को स्थगित कर दिया गया था। आप कहते रहते हैं कि आपत्तियों पर विचार किया जाएगा। कब? लॉर्डशिप कब विचार करेंगे? लॉर्डशिप विचार करने के इच्छुक नहीं हैं।"

    मामले को स्थगित करते हुए, खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि उसके पहले के आदेश का पालन न करने पर (जिसमें याचिकाकर्ता को उन सभी पक्षों को पक्षकार बनाने का निर्देश दिया गया था जो प्रभावित होंगे) निपटा जाएगा और अगली सुनवाई की तारीख पर विचार किया जाएगा।

    सुनवाई समाप्त होने के बाद जस्टिस नागरत्ना ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा, "आपको भी सबके प्रति निष्पक्ष होना चाहिए।"

    चुनाव आयोग ने एक जवाबी हलफनामा दायर किया है जिसमें कहा गया है कि उसके पास धार्मिक नामों के साथ राजनीतिक दलों के पंजीकरण पर रोक लगाने की कोई शक्ति नहीं है। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 5 सितंबर को याचिका में नोटिस जारी किया था।

    इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) ने हाल ही में याचिका में अपना जवाबी हलफनामा दायर किया। IUML ने याचिका पर छह सूत्री प्रतिक्रिया दी थी और प्रार्थना की थी कि याचिका को समय रहते खारिज कर दिया जाए। AIMIM ने याचिका खारिज करने की मांग करते हुए एक जवाबी हलफनामा भी दायर किया है।

    केस टाइटल: सैयद वसीम रिजवी बनाम भारत निर्वाचन आयोग और अन्य। - डब्ल्यू.पी. (सी) संख्या 908/2021

    Next Story