अपील के माध्यम से वैधानिक वैकल्पिक उपाय उपलब्ध होने पर संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत याचिका पर विचार नहीं किया जाएगा: सुप्रीम कोर्ट

Avanish Pathak

12 July 2022 4:24 PM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली

    सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत एक रिट याचिका/पुनरीक्षण याचिका पर तब विचार नहीं किया जाना चाहिए, जब अपील के माध्यम से एक वैधानिक वैकल्पिक उपाय उपलब्ध हो।

    जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील की अनुमति देते हुए इस प्रकार देखा, जिसने भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित एकपक्षीय निर्णय और डिक्री को रद्द कर दिया था।

    सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, अपीलकर्ता-वादी ने तर्क दिया कि जब ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित निर्णय और डिक्री के खिलाफ एक वैधानिक अपील प्रदान की गई थी, तो हाईकोर्ट को भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत पुनरीक्षण याचिका पर विचार नहीं करना चाहिए था और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्णय और डिक्री को रद्द नहीं करना चा‌हिए था। प्रतिवादी-प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि न्यायिक आदेशों को चुनौती वैधानिक अपील या संशोधन या अनुच्छेद 227 के तहत हो सकती है।

    पीठ ने कहा कि एकपक्षीय निर्णय और डिक्री के खिलाफ, प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील के माध्यम से उपचार उपलब्ध था। विरुधुनगर हिंदू नादरगल धर्म परिबलन सबाई और अन्य बनाम तूतीकोरिन एजुकेशनल सोसाइटी और अन्य; (2019) 9 एससीसी 538 का जिक्र करते हुए पीठ ने कहा:

    "इसलिए, हाईकोर्ट को सीपीसी की धारा 115 और भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत संशोधन आवेदन पर विचार नहीं करना चाहिए था। हाईकोर्ट को एकपक्षीय निर्णय और डिक्री को चुनौती देने वाले इस तरह के एक पुनरीक्षण आवेदन पर विचार नहीं करना चाहिए था। एक बार वहां प्रतिवादियों के लिए उपलब्ध अपील के माध्यम से एक वैधानिक वैकल्पिक उपाय था, हाईकोर्ट को भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत एक रिट याचिका या पुनरीक्षण आवेदन पर विचार नहीं करना चाहिए था।

    पूर्वोक्त निर्णय में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को मामले के तथ्यों पर लागू करते हुए, हाईकोर्ट को भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत एकपक्षीय निर्णय और विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत प्रदान किए गए अपील के एक विशिष्ट उपाय को ध्यान में रखते हुए पारित डिक्री के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका पर विचार नहीं करना चाहिए था। इसलिए, हाईकोर्ट ने विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित एकपक्षीय निर्णय और डिक्री को चुनौती देने वाली अनुच्छेद 227 के तहत पुनरीक्षण याचिका पर विचार करने और भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसे रद्द करने में एक गंभीर त्रुटि की है।"

    मामले का विवरण

    मोहम्मद अली बनाम वी जया | 2022 लाइव लॉ (एससी) 574 | 2022 का सीए 4113 | 11 जुलाई 2022

    कोरम: जस्टिस एमआर शाह और बीवी नागरत्ना


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