गलत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षित पदों पर नौकरी पाने वालों को बर्खास्त किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

16 Aug 2023 12:50 PM IST

  • गलत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षित पदों पर नौकरी पाने वालों को बर्खास्त किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि झूठे जाति प्रमाण पत्र के माध्यम से सार्वजनिक रोजगार हासिल करने वाले व्यक्तियों को कोई संरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए।

    न्यायालय ने उड़ीसा हाईकोर्टके उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें सार्वजनिक प्राधिकारी को एक कर्मचारी को बहाल करने पर विचार करने का निर्देश दिया गया था, जो गलत प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षित पद पर रोजगार प्राप्त करने के लिए दोषी पाया गया था।(भुवनेश्वर विकास प्राधिकरण बनाम मधुमिता दास और अन्य)

    न्यायालय ने कहा कि यह मायने नहीं रखता कि जाति प्रमाण पत्र धोखाधड़ी से प्रस्तुत किया गया था या वास्तविक गलत धारणा के कारण। इरादे का कोई महत्व नहीं है।

    भारत के मुख्य न्यायाधीश धनंजय वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा,

    "जो व्यक्ति पद के लिए अयोग्य हैं उन्हें संरक्षण देने से सुशासन पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है।”

    न्यायालय ने माना कि उक्त संरक्षण एक अपात्र व्यक्ति को दुर्लभ सार्वजनिक संसाधन तक पहुंच प्राप्त करने की अनुमति देगी, जो एक पात्र व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन करेगी और और किसी अपात्र व्यक्ति को अनुचित लाभ देकर अवैधता को कायम रखेगी।

    संक्षिप्त पृष्ठभूमि

    1998 में, पहले प्रतिवादी ने अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित पद पर भुवनेश्वर विकास प्राधिकरण में रोजगार प्राप्त किया जिसकी वो हकदार नहीं थी । 2011 में कर्मचारी के खिलाफ उसकी जाति स्टेटस को लेकर जांच शुरू की गई थी। उसने कहा कि हालांकि उसका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन 1993 में एक एससी वर्ग के व्यक्ति से शादी के बाद उसे अनुसूचित जाति का दर्जा मिल गया।

    इसलिए, तहसीलदार ने पाया कि पहली प्रतिवादी ने जाति प्रमाण पत्र जारी करते समय प्राधिकारी को गुमराह किया था और उसका जाति प्रमाण पत्र रद्द कर दिया था। इसके बाद, उड़ीसा सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1962 के तहत आरोपों का एक ज्ञापन जारी करके उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई। 2012 में, अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने पहले प्रतिवादी को सेवा से बर्खास्त कर दिया और वेतन वसूलने का आदेश दिया जिसका भुगतान उसे किया गया था।

    जब मामला भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश के पास गया, तो उन्होंने पाया कि पहले प्रतिवादी ने धोखाधड़ी से जाति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया था। इसलिए, जबकि एकल न्यायाधीश ने पहले प्रतिवादी के जाति प्रमाण पत्र को रद्द करने को बरकरार रखा, लेकिन अपीलकर्ता को निर्देश दिया कि यदि पद खाली है तो उसे पद पर बने रहने पर विचार करना चाहिए। एकल न्यायाधीश ने कविता सोलुंके बनाम महाराष्ट्र राज्य (2012) 8 SCC 430 और शालिनी बनाम न्यू इंग्लिश हाई स्कूल (2013) 16 SCC 526 में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर भरोसा किया।

    इसके अनुसरण में, जब राज्य प्राधिकरण ने हाईकोर्ट डिवीजन बेंच के समक्ष अपील दायर की, तो 564 दिनों की देरी हुई। अपने आक्षेपित फैसले से, डिवीजन बेंच ने इस प्रकार वर्तमान अपील में देरी को माफ करने से इनकार कर दिया।

    न्यायालय की टिप्पणियां

    शुरुआत में, देरी को माफ कर दिया गया था क्योंकि राज्य ने रिट अपील पर कार्रवाई के लिए आवश्यक मंज़ूरी लेने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में विस्तार से बताया था। इसके अलावा, न्यायालय ने यह भी कहा कि "इस मामले में देरी को माफ करने से इनकार करने से धोखेबाज को आरक्षित सीट का लाभ जारी रखने की अनुमति देने के गंभीर परिणाम होंगे।"

    इसने आगे दर्ज किया:

    “यह सिर्फ राज्य के लिए नुकसान का मामला नहीं है, बल्कि आरक्षित सीट के वास्तविक उम्मीदवारों के लिए भी है, जिन्हें बाहर कर दिया जाएगा। हमारा मानना है कि डिवीजन बेंच को इस मामले के तथ्यों में देरी को माफ कर देना चाहिए था।''

    क्या कोई विवाह के माध्यम से अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त कर सकता है?

    इसके बाद, न्यायालय ने इस प्रश्न पर विचार किया कि क्या पहली प्रतिवादी अपनी शादी के कारण एससी दर्जे का दावा कर सकती है। वलसम्मा पॉल बनाम कोचीन विश्वविद्यालय (1996) 3 SCC 545 और अंजन कुमार बनाम भारत संघ (2006) 3 SCC 257 का संदर्भ दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि एससी प्रमाणपत्र देने के लिए शर्त यह है कि व्यक्ति को दिव्यांगता से संबंधित होना चाहिए। इस संबंध में अदालत ने तहसीलदार की रिपोर्ट को ध्यान में रखा कि पहली प्रतिवादी को उसकी शादी के कारण कोई सामाजिक नुकसान नहीं हुआ।

    न्यायालय ने यह भी नोट किया कि हाईकोर्ट द्वारा जिन निर्णयों पर भरोसा किया गया था, उन्हें भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाम जगदीश बलराम बहिरा, (2017) 8 SCC 670 मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया है। मामले में, पहले मुद्दे पर न्यायालय का सवाल था कि क्या उन व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए जो इस तथ्य के बावजूद कि वे आरक्षण से संबंधित नहीं हैं,आरक्षित समुदाय के आरक्षण तक पहुंच सुरक्षित रखते हैं।

    उक्त निर्णय में, न्यायालय ने कविता सोलुंके (सुप्रा) और शालिनी (सुप्रा) को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि बेईमान इरादे की आवश्यकता को आयात करना कानून के स्पष्ट प्रावधान के विपरीत होगा। इसके अलावा, इसने सिविल अपराधों की तुलना में आपराधिक अपराधों के अभियोजन में आपराधिक इरादे की उपस्थिति की भी जांच की।

    जगदीश बलराम बहिरा में कहा गया था:

    “किसी उम्मीदवार का इरादा तभी प्रासंगिक हो सकता है जब किसी आपराधिक अपराध के लिए ट्रायल चलाया जा रहा हो। हालांकि, जहां झूठे जाति के दावे के आधार पर प्राप्त लाभों को वापस लेने का सिविल परिणाम मुद्दा है, यह बेईमान इरादे की आवश्यकता को आयात करने के विधायी इरादे के विपरीत होगा।

    वर्तमान मामले में, उसी सिद्धांत को लागू करते हुए न्यायालय ने कहा:

    “पहली प्रतिवादी ने अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित पद पर रोजगार प्राप्त किया, जिसकी वह हकदार नहीं थी। इसका प्रभाव एक वास्तविक उम्मीदवार को विस्थापित करना है, जो अन्यथा इस पद का हकदार होता। अनुशासनात्मक जांच कराने में अपीलकर्ता के आचरण में कोई गलती नहीं पाई जा सकती। जांच के निष्कर्ष अप्राप्य हैं। जो सज़ा दी गई, उसे अनुपातहीन नहीं माना जा सकता, भले ही पहले प्रतिवादी का जाति का दावा धोखाधड़ीपूर्ण हो या अन्यथा, यह स्पष्ट है कि आरक्षित पद के खिलाफ रोजगार हासिल करने से उसे जो लाभ मिला था, उसे जाति का दावा खारिज होने के बाद वापस लेना होगा।''

    इसलिए, उपरोक्त पृष्ठभूमि में, न्यायालय ने एकल-न्यायाधीश के फैसले को रद्द कर दिया। विशेष रूप से, न्यायालय ने निर्देश दिया कि पहली प्रतिवादी से उस अवधि के लिए भुगतान किए गए वेतन की कोई वसूली नहीं की जाएगी, जिसके लिए उसने काम किया था।

    केस : भुवनेश्वर विकास प्राधिकरण बनाम मधुमिता दास और अन्य, सिविल अपील संख्या 3320 / 2023

    साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (SC) 644

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