व्यक्तिगत स्वतंत्रता- केवल इसलिए कि गिरफ्तारी की जा सकती है क्योंकि यह वैध है, यह अनिवार्य नहीं है कि गिरफ्तारी की जानी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

19 Aug 2021 8:33 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली
    सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा, केवल इसलिए कि गिरफ्तारी की जा सकती है क्योंकि यह वैध है, यह अनिवार्य नहीं है कि गिरफ्तारी की जानी चाहिए। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस हृषिकेश रॉय की बेंच ने कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता हमारे संवैधानिक जनादेश का एक महत्वपूर्ण पहलू है।

    इस मामले में, अपीलकर्ता के साथ 83 अन्य निजी व्यक्तियों को एक एफआईआर में शामिल करने की मांग की गई थी, जो सात साल पहले दर्ज की गई थी। अदालत के समक्ष, उसने प्रस्तुत किया कि वह पहले ही जांच में शामिल हो चुका है और कहा गया है कि आरोपपत्र दायर करने के लिए तैयार है। गिरफ्तारी मेमो जारी होने के बाद, उन्होंने उच्च न्यायालय के समक्ष अग्रिम जमानत आवेदन दायर किया, जिसे खारिज कर दिया गया और इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की।

    जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस हृषिकेश रॉय की पीठ ने कहा कि निचली अदालत ने इस मामले में विचार किया है कि तब तक किसी व्यक्ति को हिरासत में नहीं लिया जाता है, तब तक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 170 के मद्देनजर आरोपपत्र को रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा। इस पहलू पर, यह माना जाता है कि CrPC की धारा 170 प्रभारी अधिकारी पर आरोप पत्र दाखिल करते समय प्रत्येक आरोपी को गिरफ्तार करने का दायित्व नहीं देती है।

    अदालत ने कहा, "हम ध्यान दें कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता हमारे संवैधानिक जनादेश का एक महत्वपूर्ण पहलू है। जांच के दौरान किसी आरोपी को गिरफ्तार करने का मौका तब पैदा होता है जब हिरासत में जांच आवश्यक हो जाती है या यह एक जघन्य अपराध है या जहां गवाहों प्रभावित करने की संभावना है, या आरोपी जहां फरार हो सकता है। केवल इसलिए कि गिरफ्तारी की जा सकती है क्योंकि यह वैध है, यह अनिवार्य नहीं है कि गिरफ्तारी की जानी चाहिए।'

    अदालत ने कहा कि गिरफ्तारी की शक्ति के अस्तित्व और इसके प्रयोग के औचित्य के बीच अंतर किया जाना चाहिए।"

    "यदि गिरफ्तारी को रूटीन बना दिया जाएगा तो यह किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान के लिए अपूरणीय क्षति का कारण बन सकता है। यदि जांच अधिकारी के पास यह मानने का कोई कारण नहीं है कि आरोपी फरार हो जाएगा या सम्मन की अवहेलना करेगा और वास्तव में, उसने जांच में पूरा सहयोग किया है, तो हम यह समझने में विफल हैं कि आरोपी को गिरफ्तार करने की अधिकारी की मजबूरी क्यों होनी चाहिए।"

    बेंच ने निवेदन को अनुमति देते हुए कहा, "वास्तव में, हम एक ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं, जहां जोगिंदर कुमार के मामले में की गई टिप्पणियों के विपरीत कि एक पुलिस अधिकारी को गिरफ्तारी के परिदृश्य से कैसे निपटना पड़ता है, कहा जा रहा है कि निचली अदालतें CrPC की धारा 170 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए चार्जशीट को रिकॉर्ड पर लेने के लिए आवश्यक औपचारिकता के रूप में एक आरोपी की गिरफ्तारी पर जोर दे रही हैं।हम इस तरह के कृत्य को गलत मानते हैं और यह CrPC की धारा 170 के इरादे के विपरीत हैं।"

    जोगिंदर कुमार बनाम यूपी राज्य

    पीठ ने इस मामले में जोगिंदर कुमार बनाम यूपी राज्य और अन्य (1994) 4 एससीसी 260 में की गई टिप्पणियों का उल्लेख किया । उक्त मामले में, एक वकील, जिसे पुलिस हिरासत में रखा गया था, ने एक रिट याचिका दायर करके शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। उक्त मामले में कहा गया था कि "कोई गिरफ्तारी इसलिए नहीं की जा सकती क्योंकि ऐसा करना पुलिस अधिकारी के लिए वैध है। गिरफ्तार करने की शक्ति का अस्तित्व एक बात है। इसके अभ्यास का औचित्य बिल्कुल अलग है। पुलिस अधिकारी को गिरफ्तारी की अपनी शक्ति के अलावा गिरफ्तारी को उचित ठहराने में सक्षम होना चाहिए। किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी और हिरासत से उसके प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान को अपूरणीय क्षति हो सकती है। किसी व्यक्ति के विरुद्ध अपराध किए जाने के आरोप भर से रूटीन तरीके से कोई गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है। एक पुलिस अधिकारी के लिए एक नागरिक के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा के हित में और शायद अपने हित में यह विवेकपूर्ण होगा कि किसी शिकायत की वास्तविकता के बारे में कुछ जांच के बाद उचित संतुष्टि के बिना कोई गिरफ्तारी नहीं की जानी चाहिए। किसी व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता से वंचित करना एक गंभीर मामला है। एक व्यक्ति केवल किसी अपराध में संलिप्तता के संदेह पर गिरफ्तार होने का उत्तरदायी नहीं है। गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी की राय में कुछ औचित्य होना चाहिए कि ऐसी गिरफ्तारी आवश्यक और उचित है। जघन्य अपराधों को छोड़कर, गिरफ्तारी से बचा जाना चाहिए।"

    अदालत ने निम्नलिखित दिशानिर्देश भी जारी किए थे:

    -हिरासत में रखा जा रहा गिरफ्तार व्यक्ति हकदार है, अगर वह एक दोस्त, रिश्तेदार या अन्य व्यक्ति से मुलाकात का अनुरोध करता है, जो उसे जानता है या उसके कल्याण में रुचि लेने की संभावना है, जहां तक ​​​​व्यावहारिक है कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और जहां उसे हिरासत में लिया जा रहा है।

    -पुलिस अधिकारी गिरफ्तार व्यक्ति को इस अधिकार के बारे में पुलिस थाने में लाए जाने पर सूचित करेगा। डायरी में एक प्रविष्टि करनी होगी कि गिरफ्तारी की सूचना किसे दी गई थी। इन सुरक्षाओं को अनुच्छेद 21 और 22(1) से प्रवाहित होना चाहिए और सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। गिरफ्तार व्यक्ति को पेश करने वाले मजिस्ट्रेट का यह कर्तव्य होगा कि वह खुद को संतुष्ट करे कि इन आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया है।

    -गिरफ्तारी के सभी मामलों में इस संबंध में कानूनी प्रावधान किए जाने तक उपरोक्त आवश्यकताओं का पालन किया जाएगा। ये आवश्यकताएं विभिन्न पुलिस नियमावली में पाए गए गिरफ्तार व्यक्तियों के अधिकारों के अतिरिक्त होंगी।

    -ये आवश्यकताएं संपूर्ण नहीं हैं। भारत में सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशक इन आवश्यकताओं के उचित पालन की आवश्यकता वाले आवश्यक निर्देश जारी करेंगे। साथ ही विभागीय निर्देश भी जारी किया जाएगा कि गिरफ्तारी करने वाले पुलिस अधिकारी को केस डायरी में गिरफ्तारी के कारणों को भी दर्ज करना चाहिए।

    सिद्धार्थ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य; एसएलपी (सीआरएल) 5442/2021

    कोरम: जस्टिस संजय किशन कौल और हृषिकेश रॉय

    वकील: सीनियर एडवोकेट पीके दुबे, सीनियर एडवोकेट गरिमा प्रसाद, एडवोकेट रवि शर्मा

    सिटेशन: एलएल 2021 एससी 391

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