सीजीएसटी अधिनियम की धारा 69 के तहत बुलाया गया व्यक्ति सीआरपीसी की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत नहीं मांग सकता; एकमात्र उपचार अनुच्छेद 226 के तहत: सुप्रीम कोर्ट

Avanish Pathak

22 July 2023 2:01 PM IST

  • सीजीएसटी अधिनियम की धारा 69 के तहत बुलाया गया व्यक्ति सीआरपीसी की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत नहीं मांग सकता; एकमात्र उपचार अनुच्छेद 226 के तहत: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि यदि किसी व्यक्ति को उसका बयान दर्ज करने के लिए सीजीएसटी एक्ट, 2017 की धारा 69 (गिरफ्तार करने की शक्ति) के तहत बुलाया जाता है तो आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 438 (अग्रिम जमानत) का प्रावधान लागू नहीं किया जा सकता है।

    जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने कहा,

    “इस प्रकार, कानून की स्थिति यह है कि यदि किसी व्यक्ति को उसके बयान दर्ज करने के उद्देश्य से सीजीएसटी एक्ट, 2017 की धारा 69 के तहत बुलाया जाता है, तो आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 438 के प्रावधानों को लागू नहीं किया जा सकता है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सीजीएसटी एक्ट, 2017 की धारा 69(1) के तहत गिरफ्तारी की शक्ति लागू होने से पहले कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है और ऐसी परिस्थितियों में, समनित व्यक्ति अग्रिम जमानत के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 438 का इस्तेमाल नहीं कर सकता है।''

    न्यायालय ने यह भी कहा कि ऐसी परिस्थिति में, गिरफ्तारी से सुरक्षा पाने का एकमात्र तरीका संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा। मौजूदा मामले में, माल और सेवा कर देनदारी की कथित चोरी/वित्त अधिनियम 1994 और सीजीएसटी एक्ट, 2017 के प्रावधान के उल्लंघन के संबंध में पूछताछ के लिए उत्तरदाताओं को केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 145 के तहत समन जारी किया गया था।

    समन प्राप्त होने पर गिरफ्तारी की आशंका वाले उत्तरदाताओं ने अपने रिट क्षेत्राधिकार का उपयोग करके गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने उत्तरदाताओं को अधिकारियों के समक्ष अपना मामला प्रस्तुत करने का निर्देश दिया और अधिकारियों को आठ सप्ताह के भीतर न्यायिक प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया। गुजरात राज्य ने हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ अपील की।

    गुजरात राज्य के वकील कनु अग्रवाल ने बताया कि प्रतिवादियों में से एक को पहले ही 14 समन जारी किए जा चुके हैं। उत्तरदाताओं में से एक एक बार पूछताछ के लिए अधिकारियों के समक्ष उपस्थित हुआ और उसके बाद से कोई भी उत्तरदाता उपस्थित नहीं हुआ है। कोर्ट को बताया गया कि जांच 5 साल से लंबित है।

    शीर्ष अदालत ने माना कि जिस तरह से हाईकोर्ट ने मामले का निपटारा किया वह अनुचित था और उत्तरदाताओं से अपेक्षा की गई थी कि वे समन का सम्मान करेंगे और पूछताछ के लिए प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होंगे।

    तदनुसार, शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया। लेकिन यह माना गया कि उत्तरदाताओं को अपने बयान दर्ज कराने के लिए अधिकारियों के समक्ष उपस्थित होने का एक और अवसर दिया जाएगा। अदालत ने निर्देश दिया कि यदि उत्तरदाता उपस्थित होने में विफल रहते हैं, तो संबंधित प्राधिकारी को कानून के अनुसार आगे बढ़ने का निर्देश दिया जाएगा।

    न्यायालय ने यह भी देखा कि मामले की परिस्थितियों में, उत्तरदाताओं के लिए गिरफ्तारी के खिलाफ सुरक्षा मांगने का एकमात्र तरीका संविधान के अनुच्छेछ 226 के तहत हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना था।

    कोर्ट ने कहा,

    “एकमात्र तरीका जिससे समन किया गया व्यक्ति प्री-ट्रायल गिरफ्तारी के खिलाफ सुरक्षा की मांग कर सकता है, वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र का उपयोग करना है। निस्संदेह, वर्तमान मामले में उत्तरदाताओं ने ठीक यही किया है। हाईकोर्ट के समक्ष संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दो आपराधिक आवेदन दायर करके उत्तरदाताओं ने अपीलकर्ता को जीएसटी एक्ट, 2017 की धारा 69 (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए उन्हें गिरफ्तार न करने का निर्देश देने की मांग की थी। संक्षेप में, यह अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना की कुंजी है। हालांकि, जैसा कि हमने ऊपर बताया है, समन के चरण में, बुलाया गया व्यक्ति आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 438 को लागू नहीं कर सकता है।"

    केस टाइटल: गुजरात राज्य बनाम चूड़ामणि परमेश्वरन अय्यर

    साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (एससी) 552

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