छात्रों के "शैक्षणिक हित" को ध्यान में रखते हुए परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दी : गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में बताया

LiveLaw News Network

13 Aug 2020 1:12 PM GMT

  • छात्रों के शैक्षणिक हित को ध्यान में रखते हुए परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दी : गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में बताया

    केंद्रीय गृह मंत्रालय ( MHA)ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि उसने बड़ी संख्या में छात्रों के "शैक्षणिक हित" को ध्यान में रखते हुए 6 जुलाई, 2020 को विश्वविद्यालयों और संस्थानों द्वारा परीक्षा आयोजित करने की अनुमति देते हुए अधिसूचना जारी की।

    यह प्रस्तुत किया गया कि निर्णय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किए गए अनुरोधों और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 10 (2) (1) के तहत जारी किए गए निर्देशों के अनुसार निर्णय लिया गया था।

    अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षा आयोजित करने को अनिवार्य बनाने वाले MHA के साथ-साथ यूजीसी दिशानिर्देशों के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच पर उक्त दलीलें अधिवक्ता बीवी बलराम दास के माध्यम से पेश की गईं।

    केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विश्वविद्यालयों और संस्थानों द्वारा 6 जुलाई, 2020 को अधिसूचना जारी करते हुए परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दी थी और विश्वविद्यालयों को यूजीसी के दिशानिर्देशों और मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार अंतिम वर्ष के छात्रों की अनिवार्य रूप से परीक्षा आयोजित करने का आदेश दिया था।

    उपर्युक्त अधिसूचना के बाद, यूजीसी ने टर्मिनल सेमेस्टर के छात्रों के लिए विश्वविद्यालय परीक्षा के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए, जिसके तहत विश्वविद्यालयों को ऑफलाइन (पेन और पेपर) / ऑनलाइन / मिश्रित (ऑफलाइन + ऑनलाइन) मोड में परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया है।

    एमएचए ने शीर्ष अदालत को सूचित किया है कि जबकि अनलॉक -3 दिशानिर्देशों को 31.08.2020 के तहत स्कूलों, कॉलेजों, शैक्षिक और कोचिंग संस्थानों को बंद रखना जारी रखा गया है, UGC दिशानिर्देशों के संदर्भ में विश्वविद्यालयों / संस्थानों को अंतिम वर्ष की परीक्षा आयोजित करने/ मूल्यांकन कार्य के सीमित उद्देश्य के लिए उक्त प्रतिबंध से छूट दी गई है।

    यह कहा गया कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 10 (2) (1) के तहत शक्तियों के प्रयोग में पूर्वोक्त छूट दी गई है और यह वैधानिक रूप से सशक्त है।

    डीएमए की धारा 10 (2) (1) किसी भी आपदा की स्थिति में राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति को "भारत सरकार, राज्य सरकारों और राज्य प्राधिकरणों के संबंधित मंत्रालयों या विभागों को दिए जाने वाले उपायों के बारे में दिशानिर्देश देने का अधिकार देती है।

    हलफनामा पढ़ेंं




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