पेगासस मामला : केंद्र ने हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा, सुप्रीम कोर्ट ने 13 सितंबर तक सुनवाई टाली

LiveLaw News Network

7 Sept 2021 12:21 PM IST

  • पेगासस मामला : केंद्र ने हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा, सुप्रीम कोर्ट ने 13 सितंबर तक सुनवाई टाली

    केंद्र सरकार द्वारा समय मांगे जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पेगासस जासूसी मामले की जांच की मांग वाले मामलों की सुनवाई 13 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी।

    भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति बोपन्ना की एक पीठ पेगासस स्पाइवेयर का उपयोग कर एक्टिविस्ट, पत्रकारों, राजनेताओं और नेताओं की जासूसी की रिपोर्टों की अदालत की निगरानी में विशेष जांच दल द्वारा जांच या न्यायिक जांच की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।

    जैसा कि मामले की सुनवाई शुरू हुई, भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रस्तुत किया कि हलफनामा दाखिल करने में कुछ कठिनाई है क्योंकि कुछ अधिकारियों से मुलाकात नहीं हो सकी। उन्होंने गुरुवार तक के लिए केस को स्थगित करने का अनुरोध किया।

    सॉलिसिटर जनरल ने कहा,

    "उस हलफनामे के संबंध में कुछ कठिनाई है। मैं रुख सुनिश्चित नहीं कर सका। कृपया मुझे परसों तक समायोजित करने पर विचार करें।"

    सीजेआई ने जवाब दिया,

    "लेकिन आपने पहले ही एक हलफनामा दायर कर दिया है।"

    एसजी ने जवाब दिया,

    "हां, लेकिन पिछली बार आपने पूछा था कि क्या हम एक और हलफनामा दाखिल करना चाहते हैं। किसी कारण से, कुछ अधिकारी वहां नहीं हैं, मैं नहीं मिल सका, यह पता नहीं चल सका।"

    एसजी ने आग्रह किया कि गुरुवार तक या अगले सोमवार तक मामले को टालने का अनुरोध किया अगर याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता आपत्ति नहीं कर रहे हैं।

    पत्रकारों एन राम और शशि कुमार द्वारा दायर याचिका में पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि कोई आपत्ति नहीं है। तदनुसार, याचिकाओं को सोमवार, 13 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

    सुप्रीम कोर्ट ने 17 अगस्त को याचिकाओं के बैच में केंद्र को नोटिस जारी किया था।

    केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि वह पेगासस मुद्दे में कोई अतिरिक्त हलफनामा दाखिल नहीं करना चाहती, क्योंकि इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के पहलू शामिल हैं। केंद्र ने कहा था कि वह मुद्दों की जांच के लिए उसके द्वारा गठित की जाने वाली प्रस्तावित विशेषज्ञ समिति के समक्ष विवरण रखने को तैयार है।

    सुप्रीम कोर्ट ने 16 अगस्त को सुनवाई एक दिन के लिए स्थगित कर दी थी और एसजी को यह पता लगाने के लिए कहा था कि क्या केंद्र सरकार मामले में अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करना चाहती है। यह याचिकाकर्ताओं द्वारा इस बात पर प्रकाश डालने के बाद हुआ कि केंद्र द्वारा दायर "सीमित हलफनामा" इस सवाल से बचता है कि क्या सरकार या उसकी एजेंसियों ने कभी पेगासस का इस्तेमाल किया है।

    भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इसलिए अदालत को बताया कि मामले में केंद्र द्वारा पहले ही दायर किया गया हलफनामा "पर्याप्त" है और एक और हलफनामा की आवश्यकता नहीं है। सॉलिसिटर ने कहा कि अगर सरकार सार्वजनिक रूप से यह खुलासा करती है कि वह एक विशेष इंटरसेप्शन सॉफ्टवेयर का उपयोग नहीं कर रही है, तो आतंकवादी संगठन अपनी संचार सेटिंग्स को बदलने के लिए उस जानकारी का लाभ उठाएंगे।

    साथ ही, सॉलिसिटर ने कहा था कि सरकार प्रस्तावित तकनीकी समिति के समक्ष सभी विवरण रखेगी, जिसमें उन्होंने आश्वासन दिया था कि इसमें केवल तटस्थ अधिकारी शामिल होंगे।

    बेंच ने स्पष्ट किया था कि यह सरकार पर दबाव डालने के लिए किसी भी जानकारी का खुलासा करने या राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता नहीं करना चाहती है। पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि वह केवल नागरिकों के फोन को कथित रूप से इंटरसेप करने के लिए प्राधिकरण के बारे में जानकारी चाहती है।

    भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा,

    "हमने सोचा था कि एक व्यापक जवाब आएगा लेकिन यह एक सीमित जवाब है। हम देखेंगे, हम भी सोचेंगे और विचार करेंगे कि क्या किया जा सकता है। हम चर्चा करेंगे कि क्या किया जाना चाहिए, अगर विशेषज्ञों की समिति या कुछ अन्य समिति बनाने की जरूरत है।"

    12 अगस्त को, भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने याचिकाओं के जवाब के संबंध में केंद्र सरकार से निर्देश प्राप्त करने के लिए समय मांगा था।

    पेगासस विवाद 18 जुलाई को द वायर और कई अन्य अंतरराष्ट्रीय प्रकाशनों द्वारा मोबाइल नंबरों के बारे में रिपोर्ट प्रकाशित करने के बाद शुरू हुआ, जो भारत सहित विभिन्न सरकारों को एनएसओ कंपनी द्वारा दी गई स्पाइवेयर सेवा के संभावित लक्ष्य थे। द वायर के अनुसार, 40 भारतीय पत्रकार, राहुल गांधी जैसे राजनीतिक नेता, चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर, ईसीआई के पूर्व सदस्य अशोक लवासा आदि को लक्ष्य की सूची में बताया गया है।

    उसके बाद इस मामले की स्वतंत्र जांच की मांग वाली कई याचिकाएं शीर्ष न्यायालय के समक्ष दर्ज की गईं। हालांकि, शीर्ष अदालत ने कथित घटना पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि नि:संदेह आरोप गंभीर हैं, यदि रिपोर्ट्स सही हैं। सीजेआई एनवी रमना ने कहा, "सच्चाई सामने आएगी, यह एक अलग कहानी है। हमें नहीं पता कि इसमें किसके नाम हैं।"

    याचिकाएं अधिवक्ता एमएल शर्मा, पत्रकार एन राम और शशि कुमार, माकपा के राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास, पांच पेगासस लक्ष्यों (परंजॉय गुहा ठाकुरता, एसएनएम आब्दी, प्रेम शंकर झा, रूपेश कुमार सिंह और इप्सा शताक्सी) सामाजिक कार्यकर्ता जगदीप छोक्कर, नरेंद्र कुमार मिश्रा और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया सहित कई लोगों द्वारा दायर की गई हैं।

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