Partha Chatterjee's Bail : सुप्रीम कोर्ट ने ED मामले में कस्टडी की समयसीमा 1 फरवरी, 2025 तय की
Shahadat
13 Dec 2024 11:28 AM IST
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (13 दिसंबर) को निर्देश दिया कि भर्ती घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री और विधायक पार्थ चटर्जी को 1 फरवरी, 2025 को या उससे पहले जमानत पर रिहा किया जा सकता है।
कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया कि वह शीतकालीन अवकाश शुरू होने से पहले या 31 दिसंबर, 2024 से पहले, जो भी पहले हो, आरोप तय करने पर फैसला करे। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को यह भी निर्देश दिया कि वह जनवरी 2025 के दूसरे या तीसरे सप्ताह में अभियोजन पक्ष के उन गवाहों के बयान दर्ज करे जो सबसे महत्वपूर्ण और कमजोर हैं। इन चरणों के पूरा होने के अधीन, चटर्जी को जमानत पर रिहा किया जा सकता है। किसी भी स्थिति में उन्हें 1 फरवरी, 2025 से आगे हिरासत में नहीं रखा जा सकता।
कोर्ट ने कहा कि चटर्जी आरोप तय करने के संबंध में पारित किसी भी प्रतिकूल आदेश को चुनौती देने के लिए स्वतंत्र हैं; हालांकि, ऐसी चुनौती पर कोई रोक नहीं लगाई जाएगी। न्यायालय ने अभियुक्त और अभियोजन पक्ष को मुकदमे में पूर्ण सहयोग करने का निर्देश दिया।
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने यह देखने के बावजूद कि सामग्री से याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है, इस सुस्थापित सिद्धांत का पालन करते हुए राहत प्रदान की कि विचाराधीन कारावास को दंडात्मक हिरासत नहीं माना जाना चाहिए और संदिग्ध को अनिश्चित काल तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता।
याचिकाकर्ता को रिहा होने पर किसी सार्वजनिक पद पर नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए, सिवाय इसके कि वह मुकदमे के लंबित रहने के दौरान विधानसभा का सदस्य बना रह सकता है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ये निर्देश केवल प्रवर्तन निदेशालय के मामले से संबंधित हैं।
चटर्जी इस अपराध से उत्पन्न CBI मामले में भी हिरासत में हैं।
संक्षेप में मामला
चटर्जी ने पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के तहत सहायक शिक्षकों की अवैध भर्ती से जुड़े घोटाले से उत्पन्न धन शोधन मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा उन्हें जमानत देने से इनकार करने पर वर्तमान याचिका दायर की। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बिना किसी सुनवाई के किसी आरोपी को लंबे समय तक हिरासत में रखने पर चिंता जताई और ED द्वारा चलाए गए मामलों में कम सजा दर पर चिंता जताई।
हालांकि, 4 दिसंबर को जब मामले में आदेश सुरक्षित रखे गए तो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू (ED के लिए) ने चटर्जी की भूमिका पर बहुत जोर दिया और इसे अन्य आरोपियों से अलग बताया।
सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी (चटर्जी के लिए) ने इस बात पर जोर दिया कि मामले में सभी सह-आरोपियों को जमानत मिल गई और चटर्जी करीब 2.5 साल से हिरासत में हैं तो जस्टिस कांत ने गंभीर नाराजगी जताते हुए कहा कि पहली नजर में चटर्जी एक भ्रष्ट व्यक्ति हैं।
न्यायाधीश ने यह भी बताया कि सह-आरोपी व्यक्ति मंत्री नहीं हैं। जब रोहतगी ने कहा कि चटर्जी से कोई वसूली नहीं की गई है तो जस्टिस कांत ने टिप्पणी की कि एक मंत्री के रूप में उन्होंने "स्पष्ट रूप से" अपने पास पैसा नहीं रखा होगा।
जज ने टिप्पणी की,
"पहली नजर में आप एक भ्रष्ट व्यक्ति हैं! आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? कि भ्रष्ट व्यक्ति इस तरह से जमानत पा सकते हैं?"
केस टाइटल: पार्थ चटर्जी बनाम प्रवर्तन निदेशालय, एसएलपी (सीआरएल) नंबर 13870/2024