संसद ने संविधान (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2024 को मंजूरी दी

Shahadat

9 Feb 2024 4:34 AM GMT

  • संसद ने संविधान (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2024 को मंजूरी दी

    ओडिशा राज्य के लिए अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) की सूचियों में संशोधन का मार्ग प्रशस्त करते हुए संसद ने गुरुवार (8 फरवरी) को संविधान (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2024 (Constitution (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Orders (Amendment) Bill, 2024) को मंजूरी दी।

    रजिस्ट्रार जनरल और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग के परामर्श के बाद ओडिशा सरकार की सिफारिशों पर तैयार किया गया। विधेयक पहली बार जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा राज्यसभा में पेश किया गया था। इसे उच्च सदन ने 6 फरवरी, 2024 को ध्वनि मत से पारित किया।

    इसके 2 दिन के अंदर ही इस बिल को लोकसभा से भी मंजूरी मिल गई।

    विधेयक में संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 और संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में संशोधन करके ओडिशा के संबंध में एससी और एसटी की सूचियों को संशोधित करने का प्रस्ताव है।

    इसमें 4 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी), जो कि एसटी का उपसमूह है, उसको राज्य की एसटी सूची में उनके ही नाम से शामिल करने की ओडिशा सरकार की सिफारिश को शामिल किया गया। आगे कुछ समुदायों को शामिल करने का प्रावधान है, जो मौजूदा समुदायों के ध्वन्यात्मक रूप हैं।

    यह विधेयक 2 समुदायों को राज्य एससी सूची से एसटी सूची में स्थानांतरित करने के ओडिशा सरकार के सुझाव पर भी कार्य करता है।

    विधेयक के तहत परिकल्पित प्रमुख परिवर्तनों पर यहां चर्चा की गई है-

    (1) संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950

    एससी आदेश, 1950 के संबंध में विधेयक में प्रावधान है कि भाग XIII (ओडिशा) की अनुसूची में प्रविष्टियां 87 (तमाड़िया) और 88 (तमुड़िया) हटा दी जाएंगी। इन समुदायों को राज्य की एसटी सूची की प्रविष्टि 8 में स्थानांतरित किया जाना है।

    (2) संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950

    अनुसूचित जनजाति 1950 आदेश के संबंध में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित 4 पीवीटीजी को शामिल करने पर विचार किया जा रहा है:

    (i) प्रविष्टि 6: "पौड़ी भुइयां, पौडी भुइयां" "भुइया, भुइयां" के पर्यायवाची के रूप में।

    (ii) प्रविष्टि 9: "चुकटिया भुंजिया" "भुंजिया" के पर्याय के रूप में।

    (iii) प्रविष्टि 13: "बोंडो" "बोंडो पोराजा, बोंडा परोजा, बांदा परोजा" के अंतर्गत उप-प्रविष्टि के रूप में।

    (iv) प्रविष्टि 47: "मैनकिडिया" "मैनकिर्डिया" के पर्याय के रूप में।

    ओडिशा सरकार की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए विधेयक अतिरिक्त रूप से निम्नलिखित 2 नई प्रविष्टियों को सम्मिलित करने का प्रावधान करता है:

    (i) प्रविष्टि 63: "मुका डोरा, मूका डोरा, नुका डोरा, नुका डोरा (अविभाजित कोरापुट जिले में जिसमें कोरापुट, नौरंगपुर, रायगडा और मल्कानगिरी जिले शामिल हैं)।

    (ii) प्रविष्टि 64: "कोंडा रेड्डी, कोंडा रेड्डी"।

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