'बच्चों द्वारा नशे में ड्राइविंग से होने वाले हादसों के लिए माता-पिता ज़िम्मेदार': जस्टिस बीवी नागरत्ना
Shahadat
2 Feb 2026 4:51 PM IST

सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस बीवी नागरत्ना ने सोमवार को माता-पिता की ज़िम्मेदारी पर कड़ी मौखिक टिप्पणी की, जब वह 2024 पुणे पोर्श दुर्घटना से जुड़े ज़मानत आवेदनों पर सुनवाई कर रही थीं, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई।
मामले में खून के सैंपल बदलने की साज़िश रचने के आरोपी तीन लोगों को ज़मानत देने का आदेश देते हुए जस्टिस नागरत्ना ने सीधे उन माता-पिता पर ध्यान दिलाया, जो बिना किसी रोक-टोक के अपने बच्चों को कार और पैसे दे देते हैं।
घटना की गंभीरता और बाद में उसे छिपाने की कोशिश पर ध्यान देते हुए उन्होंने टिप्पणी की कि आरोपी को सिर्फ़ आज़ादी के आधार पर ज़मानत मिली है, क्योंकि वे लंबे समय से जेल में थे।
जस्टिस नागरत्ना ने कहा,
“हमें इस बारे में बहुत कुछ कहना है। दो बेगुनाह जानें चली गईं और फिर ये सारी साज़िशें। लेकिन आपके पक्ष में सिर्फ़ एक ही बात है कि आप लंबे समय से जेल में हैं। तो आज़ादी बनाम ये सब, आखिरकार।”
उन्होंने साफ़ किया कि कोर्ट विस्तृत निष्कर्ष देने से बच रहा है, क्योंकि इससे चल रहे मुक़दमे पर असर पड़ सकता है।
जस्टिस नागरत्ना ने कहा,
“अपने बच्चों पर कंट्रोल न रखने के लिए माता-पिता को दोषी ठहराया जाना चाहिए। अगर हम इस बारे में कुछ कहते हैं तो हमें सिर्फ़ इस बात का डर है कि इससे इन अपीलकर्ताओं के ख़िलाफ़ मुक़दमे पर असर पड़ सकता है।”
उन्होंने नशे और लापरवाही से ड्राइविंग से जुड़े जश्न के विचार की आलोचना की।
उन्होंने टिप्पणी की,
“जश्न नशे के आधार पर नहीं होना चाहिए और फिर तेज़ रफ़्तार से गाड़ी चलाकर सड़क पर बेगुनाह लोगों को मार देना या सड़क पर सो रहे बेगुनाह लोगों को मार देना।”
जस्टिस नागरत्ना ने आगे टिप्पणी की कि कोर्ट ने पहले भी ऐसे मामले देखे हैं। जब मृतक महिला की माँ की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि ऐसे मामले एक तय पैटर्न पर चलते हैं, तो जस्टिस नागरत्ना ने सहमति में जवाब दिया।
शंकरनारायणन ने तब कहा,
“किसी गरीब ड्राइवर को फंसा दो और कहो कि हम गाड़ी नहीं चला रहे थे, वह व्यक्ति चला रहा था, खून के सैंपल बदल दो, कहो कि शराब नहीं पी थी, 3 साल और जाओ।”
जस्टिस नागरत्ना ने आगे कहा,
“कानून को इन लोगों को पकड़ना होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि माता-पिता ज़िम्मेदार हैं, जो बच्चों को गाड़ी देते हैं और उन्हें मौज-मस्ती करने के लिए पर्याप्त पैसे देते हैं।”
जस्टिस नागरत्ना ने यह भी राय दी कि ऐसी घटनाओं में एक सामाजिक समस्या झलकती है।
उन्होंने कहा,
“यही समस्या है। क्योंकि माता-पिता के पास बच्चों से बात करने, उनसे बातचीत करने और उनके साथ समय बिताने का समय नहीं है। तो इसका विकल्प क्या है? पैसा, एटीएम कार्ड। इसलिए वे मोबाइल फोन के साथ अकेले रहते हैं।”
ये टिप्पणियां आशीष सतीश मित्तल, आदित्य अविनाश सूद और अमर संतोष गायकवाड़ द्वारा दायर जमानत याचिकाओं की सुनवाई के दौरान की गईं, जिन पर दुर्घटना के बाद कार की पिछली सीट पर बैठे दो नाबालिगों के खून के सैंपल बदलने की साजिश रचने का आरोप है।
जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की बेंच ने उन्हें यह देखते हुए जमानत दी कि वे लगभग 18 महीनों से जेल में हैं, जबकि ट्रायल के लिए योग्यता के आधार पर सभी मुद्दों को खुला छोड़ दिया।
Case Title – Ashish Satish Mittal v. State of Maharashtra and connected cases

