हमारा सिस्टम सही मायनों में लोगों का तब होगा, जब हम अपनी विविधता का सम्मान करेंगे, इसे संजोकर रखेंगे : सीजेआई रमना

Sharafat

15 Aug 2022 8:06 AM GMT

  • हमारा सिस्टम सही मायनों में लोगों का तब होगा, जब हम अपनी विविधता का सम्मान करेंगे, इसे संजोकर रखेंगे : सीजेआई रमना

    सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) द्वारा सुप्रीम कोर्ट लॉन में आयोजित 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने न्यायपालिका के "भारतीयकरण" के अपने प्रयासों के बारे में बोलते हुए कहा कि भारतीय प्रणाली वास्तव में भारत के लोगों की होगी जब नागरिकों ने देश की विविधता को सम्मानित किया जाएगा और इसे संजोकर रखा जाएगा।

    सीजेआई ने स्वतंत्रता दिवस के महत्व को रेखांकित करते हुए अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए कहा कि स्वतंत्रता का संघर्ष केवल औपनिवेशिक सत्ता से मुक्ति के लिए नहीं था, बल्कि सभी के लिए सम्मान और लोकतंत्र की नींव रखने के लिए था। उन्होंने लोकतंत्र की नींव रखने का श्रेय भारत के संविधान को दिया, जिसे संविधान सभा में वर्षों के विस्तृत विचार-विमर्श के बाद तैयार किया गया। उन्होंने भारत के संविधान को सबसे "प्रगतिशील और वैज्ञानिक दस्तावेज" कहा।

    सीजेआई ने उत्सव को "75 वर्षों की परिवर्तनकारी यात्रा" के रूप में संदर्भित किया और महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, सदर पटेल, सीआर दास, लाला लाजपत राय, आंध्र केसरी तंगुतुरी प्रकाशम पंतुलु, सैफुद्दीन किचलू और पीवी राजमन्नार जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों और कानूनी दिमागों के योगदान पर प्रकाश डाला, जिन्होंने अदालतों से लेकर सड़कों तक अपनी लड़ाई लड़ी, जिससे यह यात्रा संभव हुई।

    उन्होंने कहा कि औपनिवेशिक कानूनों और गैरकानूनी हिरासत के खिलाफ इन राष्ट्रवादी वकीलों की आवाज थी, जिसने राष्ट्र की कथा का गठन किया और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नया महत्व दिया।

    सीजेआई ने वकीलों द्वारा किए गए योगदान को भी याद किया, जिनमें से कई ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने के प्रयास का हिस्सा बनने के लिए अपनी वकालत की प्रैक्टिस छोड़ दी।

    उन्होंने कहा कि संवैधानिक ढांचे के तहत प्रत्येक अंग का दायित्व था और न्याय केवल न्यायालय की जिम्मेदारी नहीं थी जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 द्वारा समझा गया है, जो राज्य के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुरक्षित करना अनिवार्य करता है। इस के बारे में विस्तार से बताते हुए उन्होंने कहा-

    " प्रत्येक अंग का प्रत्येक कार्य संविधान की भावना के अनुरूप होना चाहिए। "

    सीजेआई ने न्यायपालिका द्वारा किए गए कार्यों पर बात की और कहा कि न्यायालयों ने "संविधियों को समकालीन समय के लिए प्रासंगिक बनाकर उसमें प्राण फूंक दिए। उन्होंने न्यायपालिका में लोगों के विश्वास पर भी जोर दिया और कहा-

    " हमारी न्यायिक प्रणाली न केवल लिखित संविधान और उसकी भावना के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए अद्वितीय है, बल्कि व्यवस्था में लोगों द्वारा व्यक्त किए गए अपार विश्वास के कारण भी है। लोग संतुष्ट हैं कि उन्हें न्यायपालिका से राहत और न्याय मिलेगा। वे जानते हैं कि जब चीजें गलत होती हैं तो न्यायपालिका उनके साथ खड़ी होगी। भारत का सुप्रीम कोर्ट दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में संविधान का संरक्षक है। संविधान सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय के लिए व्यापक अधिकार देता है। अनुच्छेद 142 के तहत पूर्ण न्याय करने की यह शक्ति भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के आदर्श वाक्य को जीवंत करती है- जहां धर्म है, वहां जीत है। "

    मुख्य न्यायाधीश ने न्यायोचित समाज बनाए रखने में नागरिकों के योगदान के महत्व को भी रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि जबकि भारतीय संविधान ने अपरिहार्य अधिकारों को मान्यता दी है, यह नागरिकों पर कुछ मौलिक कर्तव्य भी रखता है, जो न केवल पांडित्यपूर्ण या तकनीकी हैं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन की कुंजी हैं। उन्होंने कहा कि समाज में सार्थक योगदान देने के लिए नागरिकों को संविधान, प्रणाली और इसकी बारीकियों को समझना चाहिए।

    इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि संवैधानिक संस्कृति का प्रसार आवश्यक है और इस तरह की पहुंच के लिए भाषा एक महत्वपूर्ण कुंजी है। उन्होंने कहा कि-

    " न्यायपालिका के 'भारतीयकरण' की वकालत करने का मेरा व्यक्तिगत प्रयास रहा है। जब हम अपनी विविधता का सम्मान करते हैं और इसे संजोकर रखते हैं तो हमारा सिस्टम वास्तव में लोगों का सिस्टम होगा। संवैधानिक संस्कृति और भावना को बढ़ावा देने के लिए वकीलों को राजदूत के रूप में सबसे अच्छी स्थिति में रखा जाता है। जबकि मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता को बनाए रखना संवैधानिक अदालतों का जनादेश है, वकील अदालतों को सही दिशा में ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ।"

    चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपने संबोधन में COVID-19 महामारी के खतरे के बारे में भी बताया और लोगों से सावधान रहने का आग्रह किया क्योंकि संक्रमण के मामले फिर से बढ़ रहे हैं। महामारी के कारण हुए नुकसान के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा-

    " कई अपनों की जान चली गई है...कोविड और लॉकडाउन के कारण कोर्ट को लगभग एक साल का बैकलॉग हो चुका है। पिछले 16 महीनों में हम केवल 55 दिनों फिज़िकल इकट्ठा हो सके। काश स्थिति अलग और अधिक उत्पादक होती लोगों की उच्च अपेक्षाएं होना न्यायसंगत और स्वाभाविक है, लेकिन दुर्भाग्य से प्रकृति की ताकतें हमारे खिलाफ रहीं। मुझे उम्मीद है कि निकट भविष्य में स्थिति सामान्य हो जाएगी और अदालतें पूरी क्षमता से काम कर सकेंगी। "

    सीजेआई ने वर्चुअल सुनवाई के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए जस्टिस चंद्रचूड़ और ई-समिति को धन्यवाद दिया, जिसने एक घातक महामारी के दौरान भी न्याय देने में अदालत की सहायता की।

    सीजेआई रमना ने कई लोगों द्वारा उठाए गए न्यायाधीशों की नियुक्ति के मुद्दे पर भी बात की। उन्होंने इसके बारे में अधिक विस्तार से बताने से इनकार कर दिया और इसके बजाय कहा कि-

    " आप सभी संवैधानिक वकील हैं, आप न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया जानते हैं और कई मौकों पर उन्होंने (एससीबीए के अध्यक्ष, श्री विकास सिंह) ने इसी तरह के मुद्दे को उठाया और मैंने जवाब दिया। मैं उसकी डिटेल में जाना नहीं चाहता। मैं उनकी और उनकी टीमों की प्रतिबद्धता की सराहना करता हूं। वह अधिकांश मांगों में सफल है। मैं उन्हें उनके कार्यकाल में और अधिक सफलताओं की बधाई देता हूं। मेरे भाई जस्टिस ललित उन मुद्दों का ध्यान रखेंगे जिन्हें वह आगे से उठाने जा रहे हैं। "

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