आदेश VIII नियम 1 ए (3) : किसी पक्ष को अतिरिक्त दस्तावेज पेश करने की अनुमति देने से इनकार करना, भले ही कुछ देरी हुई हो, न्याय देने से इनकार होगा : सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

30 May 2022 10:37 AM IST

  • आदेश VIII नियम 1 ए (3) : किसी पक्ष को अतिरिक्त दस्तावेज पेश करने की अनुमति देने से इनकार करना, भले ही कुछ देरी हुई हो, न्याय देने से इनकार होगा : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिविल वाद में किसी पक्ष को अतिरिक्त दस्तावेज पेश करने की अनुमति देने से इनकार करने पर, भले ही कुछ देरी हुई हो, न्याय देने से इनकार किया जाएगा।

    जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम की पीठ ने कहा, ऐसे मामलों में ट्रायल कोर्ट दस्तावेजों के पेश करने को अस्वीकार करने के बजाय कुछ जुर्माना लगा सकता है।

    इस मामले में, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेश की पुष्टि करते हुए प्रतिवादी को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश VIII नियम 1 ए (3) के संदर्भ में अतिरिक्त दस्तावेज पेश करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। प्रतिवादी ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से संपर्क किया।

    आदेश VIII नियम 1ए

    आदेश VIII नियम 1 ए के अनुसार, जहां प्रतिवादी अपने बचाव को किसी दस्तावेज़ पर आधारित करता है या अपने अधिकार या कब्जे में किसी दस्तावेज़ पर निर्भर करता है, अपने बचाव या सेट-ऑफ़ या प्रतिदावे के दावे के समर्थन में, वह ऐसे दस्तावेज़ को एक सूची में दर्ज करेगा, और जब उसके द्वारा लिखित बयान प्रस्तुत किया जाता है तो उसे न्यायालय में पेश करेगा और साथ ही, लिखित बयान के साथ दायर किए जाने के लिए दस्तावेज और उसकी एक प्रति प्रदान करेगा। उप नियम (3) में प्रावधान है कि एक दस्तावेज जो इस नियम के तहत प्रतिवादी द्वारा अदालत में पेश किया जाना चाहिए, लेकिन, ऐसा नहीं किया गया है, अदालत की अनुमति के बिना सुनवाई में उसकी ओर से वाद के साक्ष्य में प्राप्त नहीं किया जाएगा।

    प्रक्रिया के नियम न्याय के हाथ के नीचे हैं-

    प्रतिवादी द्वारा दायर अपील की अनुमति देते हुए, सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा:

    हम पाते हैं कि ट्रायल कोर्ट और साथ ही हाईकोर्ट ने प्रतिवादियों को दस्तावेज पेश करने की अनुमति नहीं देकर कानून में गंभीर गलती की है, जिसकी प्रासंगिकता की जांच ट्रायल कोर्ट द्वारा सबूतों के आधार पर की जा सकती है, लेकिन इससे वंचित करने से वाद का पक्षकार कुछ विलंब होने पर भी दस्तावेज दाखिल न करने पर न्याय से वंचित हो जाएगा ... यह अच्छी तरह से तय है कि प्रक्रिया के नियम न्याय के हाथ के नीचे हैं और इसलिए, भले ही कुछ देरी हो ट्रायल कोर्ट को दस्तावेजों के पेश करने को रोकने के बजाय कुछ जुर्माना लगाना चाहिए था।

    अदालत ने प्रतिवादी-वादी के अनुरोध को भी स्वीकार कर लिया कि उन्हें प्रतिवादियों द्वारा अब पेश किए गए दस्तावेजों के आधार पर अतिरिक्त सबूत, यदि कोई हो, का नेतृत्व करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

    मामले का विवरण

    लेवाकु पेड्डा रेड्डम्मा बनाम गोट्टुमुक्कला वेंकट सुब्बम्मा | 2022 लाइव लॉ (SC) 533 | सीए 4096/ 2022 | 17 मई 2022

    पीठ: जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम

    वकील: एओआर बी सुनीता राव, अपीलकर्ताओं के लिए एडवोकेट गुनमाया मान, एओआर महफूज अहसान नाज़की, एडवोकेट पोलंकी गौतम, एडवोकेट राजेश्वरी मुखर्जी प्रतिवादियों के लिए

    हेडनोट्सः सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908; आदेश VIII नियम 1ए (3) - किसी पक्ष को दस्तावेज दाखिल न करने से वंचित करना , भले ही कुछ देरी हो, न्याय देने से इनकार होगा - ट्रायल कोर्ट को दस्तावेजों के पेश करने को अस्वीकार करने के बजाय कुछ जुर्माना लगाना चाहिए था- प्रक्रिया के नियम न्याय के हाथ के नीचे हैं।

    ऑर्डर डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें



    Next Story