आदेश 7 नियम 11 सीपीसी - वाद को केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है कि 'वादी मुकदमे में किसी भी राहत का हकदार नहीं है': सुप्रीम कोर्ट

Avanish Pathak

16 Nov 2022 2:36 PM IST

  • सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली

    सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के तहत केवल इस आधार पर एक वाद खारिज नहीं किया जा सकता है कि 'वादी मुकदमे में किसी भी राहत का हकदार नहीं है'।

    इस मामले में वादी ने प्रतिवादी के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा के लिए एक मुकदमा दायर किया। प्रतिवादी ने सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के तहत वाद की अस्वीकृति की मांग करते हुए एक शिकायत दायर किया और इसे निचली अदालत ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि शिकायत को पढ़ने से प्रथम दृष्टया वादी के संबंध में की गई कार्रवाई का कारण पता चलता है।

    हाईकोर्ट के समक्ष इस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका में प्रतिवादी ने तर्क दिया कि स्थायी निषेधाज्ञा का साधारण वाद पोषणीय नहीं है क्योंकि वादी द्वारा कोई घोषणा नहीं मांगी गई है। उक्त याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था।

    विशेष अनुमति याचिका पर विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता-प्रतिवादी की ओर से मामला यह है कि वादी मुकदमे में किसी भी राहत का हकदार नहीं है।

    जस्टिस एमआर शाह और एमएम सुंदरेश की पीठ ने आदेश में उल्लेख किया,

    "उपरोक्त सीपीसी के आदेश 7, नियम 11 के तहत शक्तियों के प्रयोग में शुरुआत में वाद को खारिज करने का आधार नहीं हो सकता है। विद्वान ट्रायल कोर्ट ने सीपीसी के आदेश 7, नियम 11 के तहत आवेदन को सही तरीके से खारिज कर दिया है, जो उचित ही है कि हाईकोर्ट की ओर से हस्तक्षेप नहीं किया गया है। हम हाईकोर्ट द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से पूरी तरह सहमत हैं। विशेष अनुमति याचिका खारिज की जाती है।"

    सिविल प्रक्रिया संहिता कुछ विशेष रूप से बताए गए आधारों पर आदेश 7 नियम 11 के तहत वाद की अस्वीकृति का उपाय प्रदान करती है:

    (ए) जहां यह कार्रवाई के कारण का खुलासा नहीं करता है;

    (बी) जहां दावा किया गया राहत का मूल्यांकन नहीं किया गया है, और अदालत द्वारा निर्धारित समय के भीतर मूल्यांकन को सही करने के लिए अदालत द्वारा आवश्यक होने पर वादी ऐसा करने में विफल रहता है;

    (सी) जहां दावा किया गया राहत उचित रूप से मूल्यवान है, लेकिन वाद अपर्याप्त रूप से मुद्रित कागज पर लिखा गया है, और अदालत द्वारा निर्धारित समय के भीतर अपेक्षित स्टैंप पेपर की आपूर्ति करने के लिए अदालत द्वारा आवश्यक होने पर अभियोगी ऐसा करने में विफल रहता है इसलिए;

    (डी) जहां वादपत्र के कथन से वाद किसी विधि द्वारा वर्जित प्रतीत होता है;

    (ई) जहां इसे डुप्लिकेट में फाइल नहीं किया गया है;

    (एच) जहां वादी नियम 9 के प्रावधान का पालन करने में विफल रहता है।

    केस डिटेलः गुरदेव सिंह बनाम हरविंदर सिंह | 2022 लाइवलॉ (SC) 963 | एसएलपी (सी) 19018/2022 | 9 नवंबर 2022 | जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस एमएम सुंदरेश

    आदेश पढ़ने और डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

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