एक बार जो कानून असंवैधानिक घोषित होता है तो वो लागू करने के वक्त से ही अप्रवर्तनीय माना जाएगा : सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

12 Sept 2023 10:57 AM IST

  • एक बार जो कानून असंवैधानिक घोषित होता है तो वो लागू करने के वक्त से ही अप्रवर्तनीय माना जाएगा : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा है कि एक बार जब किसी कानून को इस आधार पर असंवैधानिक घोषित कर दिया जाता है कि यह संविधान के भाग III के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों में से किसी का उल्लंघन करता है, तो इसे अधिनियमन की तारीख से अप्रवर्तनीय माना जाएगा ।

    यह मानते हुए कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 की धारा 6ए को असंवैधानिक घोषित करने वाले उसके 2014 के फैसले का पूर्वव्यापी प्रभाव होगा, अदालत ने कहा -

    “यह बिल्कुल स्पष्ट है कि एक बार जब किसी कानून को संविधान के भाग III का उल्लंघन करते हुए असंवैधानिक घोषित कर दिया जाता है, तो इसे अनुच्छेद 13 (2) के मद्देनज़र संविधान और आधिकारिक घोषणाओं द्वारा इसकी व्याख्या में शुरू से ही शून्य, मृत, अप्रवर्तनीय और गैर-स्थायी माना जाएगा। इस प्रकार, सुब्रमण्यम स्वामी के मामले में संविधान पीठ द्वारा की गई घोषणा पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होगी। डीएसपीई अधिनियम की धारा 6ए को इसके सम्मिलन की तारीख यानी 11 सितंबर, 2003 से लागू नहीं माना जाएगा।

    यह फैसला सोमवार को जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस अभय एस ओक, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस जेके माहेश्वरी की संविधान पीठ ने सुनाया। अदालत ने महत्वपूर्ण मुद्दे पर दलीलें सुनने के बाद पिछले साल नवंबर में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, यानी कि क्या सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ में उसके 2014 के फैसले ने दिल्ली पुलिस विशेष स्थापना अधिनियम, 1946 की धारा 6 ए (1) को रद्द कर दिया था, जो कि कुछ सरकारी अधिकारियों से जुड़ी जांच के लिए अनिवार्य केंद्र सरकार की मंज़ूरी, लंबित मामलों पर पूर्वव्यापी रूप से लागू होगी।

    यह मामला दिल्ली पुलिस विशेष स्थापना अधिनियम, 1946 के तहत बिना पूर्व मंज़ूरी के की गई गिरफ्तारी से उपजा है, जिससे धारा 6 ए के उल्लंघन के आधार पर कानूनी चुनौती मिली, जिसके तहत केंद्रीय जांच ब्यूरो को भ्रष्टाचार के मामलों में संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के किसी अधिकारी की जांच करने से पहले सरकार की मंज़ूरी लेनी होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि चूंकि केंद्रीय जांच ब्यूरो ने गिरफ्तारी से पहले जांच शुरू कर दी थी, इसलिए स्पॉट गिरफ्तारी के लिए धारा 6 ए की उप-धारा (2) में निहित अपवाद लागू नहीं होगा।

    तदनुसार, हाईकोर्ट ने एजेंसी को दोबारा जांच के लिए केंद्र सरकार की मंज़ूरी लेने का निर्देश दिया। इस फैसले को 2007 में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन जब मामले की सुनवाई हो रही थी, तब सुब्रमण्यम स्वामी (2014) में धारा 6ए को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। हालाँकि, लंबित मामलों में इस फैसले का अनुप्रयोग अस्पष्ट रहा, यही वजह है कि मौजूदा मामले में इस मुद्दे को एक संवैधानिक पीठ को भेजा गया था। संदर्भ का उत्तर देते हुए, अदालत ने अब फैसला सुनाया है कि उसके पहले के फैसले पर 'पूर्वव्यापी कार्रवाई' होगी।

    इस बात पर विचार करते समय कि क्या किसी व्यक्ति को प्रतिरक्षा प्रदान करने वाले प्रावधान को रद्द करने वाले 2014 के फैसले के पूर्वव्यापी प्रभाव के कारण वैधानिक रूप से प्रदत्त प्रतिरक्षा से वंचित किया जा सकता है, अदालत को 'शून्य' के अर्थ और खंड (1) और (2) और अनुच्छेद 13 के बीच के अंतर पर विचार करना पड़ा जो क्रमशः संविधान पूर्व और बाद के कानूनों से संबंधित हैं।

    पीठ ने दोहराया कि पहले खंड के तहत, संविधान-पूर्व कानून भाग III के प्रावधानों के साथ असंगतता की सीमा को छोड़कर अस्तित्व में रहेगा; संविधान के लागू होने के बाद बनाया गया कोई भी कानून, जो भाग III के प्रावधानों के उल्लंघन में पाया गया, अपनी स्थापना से ही अमान्य होगा।

    इसके समर्थन में, अदालत ने महेंद्र लाल जैनी (1963) सहित कई निर्णयों पर भरोसा किया, जिसमें यह माना गया था कि अनुच्छेद 13(1) के संबंध में 'शून्यता' संविधान लागू होने और किसी भी पूर्व-संविधान के लागू होने पर नियंत्रित होती है। संविधान के बाद के कानूनों के विपरीत, असंवैधानिक पाए गए कानून कुछ समय तक अस्तित्व में रहे और संचालित हुए, जो अपनी स्थापना से ही शून्य हैं और किसी भी उद्देश्य के लिए अस्तित्व में नहीं रह सकते।

    इसे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा हाल ही में दिए गए फैसले से भी ताकत मिली, जिसमें कहा गया था कि विधायी क्षमता की कमी या किसी मौलिक अधिकार के उल्लंघन के कारण संविधान के बाद का कोई भी क़ानून असंवैधानिक घोषित किया जाएगा, वह निरस्त हो जाएगा। (मणिपुर राज्य और अन्य बनाम सुरजाकुमार ओकराम और अन्य)।

    जस्टिस कौल की अगुवाई वाली पीठ ने दोहराया, इसलिए, एक बार जब इस तरह के कानून को असंवैधानिक मान लिया जाता है, तो, इसे 'शुरुआत में शून्य', 'अप्रवर्तनीय' और 'गैर-स्थायित्व' माना जाएगा और तदनुसार, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम की हटाई गई धारा 6ए को प्रावधान के लागू होने की तारीख से ही लागू नहीं माना जाएगा।

    केस- केंद्रीय जांच ब्यूरो बनाम डॉ आरआर किशोर | 2007 की आपराधिक अपील संख्या 377 और अन्य संबंधित मामले

    साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (SC) 770

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