ओमिक्रॉन: सुप्रीम कोर्ट में आवेदन, आगामी चुनावों में COVID प्रोटोकॉल के पालन के लिए सख्त दिशानिर्देशों की मांग

LiveLaw News Network

26 Dec 2021 12:30 AM GMT

  • ओमिक्रॉन: सुप्रीम कोर्ट में आवेदन, आगामी चुनावों में COVID प्रोटोकॉल के पालन के लिए सख्त दिशानिर्देशों की मांग

    COVID-19 के ओमिक्रॉन वे‌रिएंट के बढ़ते मामलों के मद्देनजर, एक वकील ने चुनाव आयोग को आगामी चुनावों के दौरान COVID-19 प्रोटोकॉल के व्यावहारिक प्रवर्तन और पालन के लिए सख्त दिशानिर्देश, नीतियां और निर्देश जारी करने के निर्देश देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

    डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रचार गतिविधियों का संचालन करने के लिए राजनीतिक दलों को निर्देश देने और आदेश देने के लिए भी निर्देश मांगे गए हैं।

    इस साल की शुरुआत में दायर एक जनहित याचिका में अधिवक्ता विशाल तिवारी द्वारा दायर एक आवेदन के माध्यम से दिशा-निर्देश मांगे गए हैं और चुनाव और कुंभ मेला जैसे आयोजनों के दौरान सख्त COVID -19 दिशानिर्देशों का पालन करने की मांग की गई है।

    देश के 5 राज्यों गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के संबंध में याचिका दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि राज्यों ने फरवरी-मार्च 2022 में चुनाव होने है और इस दौरान बड़े पैमाने पर सार्वजनिक प्रचार और प्रचार गतिविधियों का आयोजन होना है।

    आवेदक के अनुसार,

    हाल ही में ओमिक्रॉन का उदय इसे एक बड़ी चिंता का विषय बनाता है और यह सुनिश्चित करने के लिए अधिक जिम्मेदारी की मांग करता है कि आगामी चुनाव, वर्तमान प्रचार और सार्वजनिक भागीदारी से COVID-19 की स्थिति में वृद्धि न हो।

    आवेदक ने प्रस्तुत किया है कि यह राष्ट्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय है जो अधिक नीति, और दिशानिर्देश बनाने की मांग करता है और राज्य और राष्ट्रीय स्तर की घटनाओं के संबंध में सार्वजनिक और सामुदायिक भागीदारी को प्रतिबंधित करने के लिए यह अधिक महत्वपूर्ण है।

    आवेदक ने तर्क दिया है कि आगामी चुनावों के साथ-साथ, वर्तमान प्रचार अभियान, जुलूस, सार्वजनिक समारोहों को राज्य के सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंध‌ित कर्तव्यों के तहत प्रतिबंधित करने की आवश्यकता है, जो संविधान के अनुच्छेद 21 का एक अभिन्न अंग है।

    आवेदक के अनुसार, पश्चिम बंगाल में विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा आयोजित रैलियों और सार्वजनिक सभाओं में मई, 2021 के महीने में एक दिन में सत्रह हजार मामलों और सौ मौतों के साथ COVID के मामलों में गहरी वृद्धि देखी गई थी।

    आवेदक ने तर्क दिया है कि

    प्रवर्तन उपायों की कमी और चुनाव आयोग की चुनाव प्रचार गतिविधियों के अक्षम आचरण के साथ-साथ अपमानजनक कार्रवाई और राजनीतिक दलों द्वारा COVID-19 दिशानिर्देशों का पालन न करना सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा है। भारत में 2021 में पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम और पांडिचेरी में हुए राज्य चुनावों के दौरान मामलों में अधिक वृद्धि हुई है।

    आवेदक के अनुसार, देश अभी तक 2021 में COVID-19 की दूसरी लहर के कारण उत्पन्न चिकित्सा आपातकाल से उबर नहीं पाया है, स्वास्थ्य का बुनियादी ढांचा पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है और इसलिए देश इस वायरस की एक और विनाशकारी लहर से निपटने के लिए तैयार नहीं है और इसलिए ऐसे नियंत्रित करने की जरूरत है।

    केस शीर्षक: विशाल तिवारी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया

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