एससी/एसटी अधिनियम सहित विशेष कानूनों के तहत अपराधों को भी सीआरपीसी की धारा 482/अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का प्रयोग करके रद्द किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

26 Oct 2021 2:36 PM IST

  • एससी/एसटी अधिनियम सहित विशेष कानूनों के तहत अपराधों को भी सीआरपीसी की धारा 482/अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का प्रयोग करके रद्द किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

    सीजेआई एनवी रमना की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा, "केवल यह तथ्य कि अपराध एक 'विशेष क़ानून' के तहत कवर किया गया है, इस न्यायालय या हाईकोर्ट को संविधान के अनुच्छेद 142 या सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अपनी-अपनी शक्तियों का प्रयोग करने से नहीं रोकेगा।"

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम), 1989 से उत्पन्न होने वाले आपराधिक मुकदमे को संविधान के अनुच्छेद 142 या आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 482 के तहत शक्तियों का आह्वान करते हुए रद्द किया जा सकता है।

    सीजेआई एनवी रमना की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा निरीक्षण किया, "केवल यह तथ्य कि अपराध एक 'विशेष क़ानून' के तहत कवर किया गया है, इस न्यायालय या हाईकोर्ट को संविधान के अनुच्छेद 142 या सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अपनी-अपनी शक्तियों का प्रयोग करने से नहीं रोकेगा।

    कोर्ट के अनुसार ऐसी रद्द करने की शक्तियां इन दो स्थितियों में लागू की जा सकती हैं:

    (1) जहां न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि विचाराधीन अपराध, भले ही एससी/एसटी अधिनियम के अंतर्गत आता है, प्राथमिक रूप से निजी या दीवानी प्रकृति का है, या जहां कथित अपराध पीड़ित की जाति के आधार पर नहीं किया गया है, या जहां कानूनी कार्यवाही को जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा, न्यायालय कार्यवाही को रद्द करने के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है।

    (2) समझौता/निपटान के आधार पर रद्द करने की प्रार्थना पर विचार करते समय, यदि न्यायालय संतुष्ट हो जाता है कि अधिनियम के अंतर्निहित उद्देश्य का उल्लंघन नहीं किया जाएगा या कम नहीं किया जाएगा, भले ही विवादित अपराध के लिए दंडित न किया जाए।

    न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने स्पष्ट किया कि अगर मजबूरी या बल का संकेत भी है, तो आरोपी पक्ष को कोई राहत नहीं दी जा सकती है।

    इस मामले में, अपीलकर्ताओं को एससी-एसटी अधिनियम के तहत दोषी ठहराया गया था। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, यह प्रस्तुत किया गया था कि मामला पक्षों के बीच सुलझा लिया गया था, और शिकायतकर्ता ने समझौते के लिए एक आवेदन दायर किया था। उन्होंने आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत न्यायालय की शक्तियों को लागू करने का अनुरोध किया था।

    राज्य सरकार ने इस प्रार्थना का विरोध किया और इसलिए अदालत ने इन मुद्दों पर विचार किया: पहला, क्या संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अधिकार क्षेत्र को 'गैर-अपमानजनक अपराध' से उत्पन्न होने वाली आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए लागू किया जा सकता है? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही को रद्द करने की शक्ति को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम जैसे विशेष कानूनों से उत्पन्न होने वाले अपराधों तक बढ़ाया जा सकता है?

    पहले मुद्दे पर, कोर्ट ने 'रामगोपाल और अन्य बनाम मध्य प्रदेश सरकार, एलएल 2021 एससी 516' में अपने हालिया फैसले का उल्लेख किया और कहा कि शिकायतकर्ता/पीड़िता और आरोपी के बीच स्वैच्छिक समझौते के आधार पर आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए अनुच्छेद 142 लागू किया जा सकता है।

    हालाँकि, अदालत ने कहा:

    "13. हालांकि, हम एक और कैविएट देते हैं कि अनुच्छेद 142 या सीआरपीसी की धारा 482 के तहत शक्तियां, दोषसिद्धि के बाद के मामलों में ही प्रयोग योग्य हैं, जहां एक या अन्य न्यायिक मंच के समक्ष अपील लंबित है। यह इस पर आधारित है कि दोषसिद्धि का आदेश तब तक अंतिम नहीं होता जब तक कि अभियुक्त ने अपने कानूनी उपायों को समाप्त नहीं कर दिया और अंतिम रूप से अपीलीय अदालत के समक्ष विचाराधीन है। कानूनी कार्यवाही की पेंडेंसी, जो कि अंतिम न्यायालय के समक्ष हो सकती है, के लिए अनिवार्य है कि पूर्ण न्याय के लिए हाईकोर्ट की पूर्ण शक्तियों को शामिल करें। इसके विपरीत, जहां सभी कानूनी उपायों की प्राप्ति के बाद एक समझौता हुआ है, तो उस समझौते के आधार पर न्यायिक मुकदमे की समाप्ति की अनुमति नहीं होगी। ऐसे समझौते के लिए अनिश्चितकालीन लाभ प्राप्त करने से आरोपी को रोकने के वास्ते इस तरह के प्रतिबंध की आवश्यकता है, क्योंकि हमेशा इसकी प्रामाणिकता के बारे में गुप्त संदेह होता रहेगा। हमने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि इन असाधारण शक्तियों का उद्देश्य आरोपी और पीड़ित के बीच किसी भी खोखले समझौते को प्रोत्साहित करने के लिए नहीं, बल्कि वास्तविक निपटारे को प्रभावित करके पूर्ण न्याय करने के लिए है।"

    दूसरे प्रश्न के संबंध में, कोर्ट ने निम्नलिखित टिप्पणियां कीं:

    कोर्ट वैधानिक प्रावधानों या कानून में अन्य स्पष्ट निषेधों को पूरी तरह से अनदेखा कर सकता है।

    14.. भले ही अनुच्छेद 142 के तहत इस न्यायालय की शक्तियां व्यापक और दूरगामी हैं, लेकिन इनका प्रयोग शून्य में नहीं किया जा सकता है। यह सच है कि सामान्य क़ानून या उसमें निहित किसी भी प्रतिबंध का निर्माण 'पूर्ण न्याय' करने की न्यायालय की शक्ति पर एक सीमा के रूप में नहीं किया जा सकता है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि यह कोर्ट वैधानिक प्रावधानों या कानून में अन्य स्पष्ट निषेधों की पूरी तरह से अनदेखी कर सकता है। वास्तव में, कोर्ट प्रासंगिक कानूनों पर ध्यान देने के लिए बाध्य है और उसे तदनुसार अपनी शक्ति और विवेक के उपयोग को विनियमित करना होगा।

    न्यायालयों को इस तथ्य के प्रति सचेत रहना होगा कि अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति अधिनियम को व्यक्त संवैधानिक सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते हुए अधिनियमित किया गया है।

    15. सामान्यतया, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम जैसे विशेष क़ानूनों से उत्पन्न होने वाले अपराधों से निपटने के दौरान, न्यायालय अपने दृष्टिकोण में अत्यंत चौकस होगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के खिलाफ अपमान और उत्पीड़न के कृत्यों को रोकने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम विशेष रूप से अधिनियमित किया गया है। यह अधिनियम निराशाजनक वास्तविकता की भी एक पहचान है कि कई उपाय करने के बावजूद, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोग उच्च जातियों के हाथों विभिन्न प्रकार के अत्याचारों के शिकार होते हैं। न्यायालयों को इस तथ्य के प्रति सचेत रहना होगा कि अधिनियम को संविधान के अनुच्छेद 15, 17 और 21 में वर्णित व्यक्त संवैधानिक सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, जिसका उद्देश्य इन कमजोर समुदायों के सदस्यों की सुरक्षा के साथ-साथ जाति आधारित अत्याचार के पीड़ितों को राहत और पुनर्वास प्रदान करना है।

    केवल यह तथ्य कि अपराध एक 'विशेष क़ानून' के अंतर्गत आता है, इस न्यायालय या हाईकोर्ट को नहीं रोकेगा

    16. दूसरी ओर, जहां कोर्ट को यह प्रतीत होता है कि विचाराधीन अपराध, हालांकि एससी/एसटी अधिनियम के अंतर्गत आता है, प्राथमिक रूप से निजी या दीवानी प्रकृति का है, या जहां कथित अपराध पीड़ित की जाति के आधार पर नहीं किया गया है, या जहां कानूनी कार्यवाही जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा, कोर्ट मुकदमे को रद्द करने के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है।

    इसी तरह, एक समझौता/निपटान के आधार पर रद्द करने की प्रार्थना पर विचार करते समय, यदि न्यायालय संतुष्ट है कि अधिनियम के अंतर्निहित उद्देश्य का उल्लंघन नहीं किया जाएगा या कम नहीं किया जाएगा, भले ही अपराधी बिना सजा के छूट क्यों न जाये, केवल तथ्य यह है कि अपराध एक 'विशेष क़ानून' के तहत कवर किया गया है, इस न्यायालय या हाईकोर्ट को संविधान के अनुच्छेद 142 या सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अपनी-अपनी शक्तियों का प्रयोग करने से नहीं रोकेगा।

    18. हम यह जोड़ने में जल्दबाजी कर सकते हैं कि वर्तमान जैसे मामलों में, अदालतों को यह सुनिश्चित करने के लिए और भी अधिक सतर्क रहना चाहिए कि शिकायतकर्ता ने अपनी स्वतंत्र इच्छा से समझौता किया है न कि किसी दबाव के कारण। यह कम नहीं किया जा सकता है कि चूंकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्य हमारे देश के कमजोर वर्गों से संबंधित हैं, वे जबरदस्ती के कृत्यों के लिए अधिक प्रवण हैं और इसलिए उन्हें उच्च स्तर की सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। यदि अदालतों को मजबूरी या बल का संकेत भी मिलता है, तो आरोपी पक्ष को कोई राहत नहीं दी जा सकती है। न्यायालयों को किन कारकों पर विचार करना चाहिए, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।

    न्यायालय ने निम्नलिखित कारणों से मौजूद मामले में कार्यवाही को रद्द कर दिया:

    सबसे पहले, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की धारा 3(1)(x) के पीछे का उद्देश्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित होने के कारण पीड़ित को नीचा दिखाने का इरादा, जाति आधारित अपमान और धमकी को रोकना है, जब उनका उपयोग किया जाता है। वर्तमान मामले में, रिकॉर्ड से पता चलता है कि पक्षों के बीच एक निर्विवाद पूर्व-मौजूदा नागरिक विवाद था। अपीलकर्ता का मामला शुरू से ही यह रहा है कि कथित अपशब्दों को केवल लंबित विवाद पर हताशा और गुस्से के कारण कहा गया था। इस प्रकार, पदावनत घटना की उत्पत्ति वनों का नागरिक/संपत्ति विवाद था। इस पहलू पर विचार करते हुए, हमारी राय है कि घटना को प्रकृति में अत्यधिक निजी होने के रूप में वर्गीकृत करना गलत नहीं होगा, जिसमें केवल आपराधिकता के सूक्ष्म उपक्रम हैं, भले ही वर्तमान मामले में एक विशेष क़ानून के प्रावधान आकर्षित किए गए हों।

    दूसरे, विचाराधीन अपराध, जिसके लिए अपीलकर्ता को दोषसिद्ध किया गया है, उसकी मानसिक दुर्बलता को प्रदर्शित नहीं करता है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम का उद्देश्य दलित वर्गों के सदस्यों को समाज के ऊपरी तबके के अत्याचारी कृत्यों से बचाना है। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि यद्यपि अपीलकर्ता शिकायतकर्ता की जाति से संबंधित नहीं हो सकता है, वह भी समाज के अपेक्षाकृत कमजोर/पिछड़े वर्ग से संबंधित है और निश्चित रूप से पीड़ित की तुलना में किसी भी बेहतर आर्थिक या सामाजिक स्थिति में नहीं है। भारतीय गांवों में अलगाव के व्यापक प्रसार के बावजूद, जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के सदस्यों को केवल कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रहने के लिए मजबूर किया जाता है, यह देखा जाता है कि वर्तमान मामले में अपीलकर्ता और शिकायतकर्ता आस-पास के घरों में रहते थे। इसलिए, अपीलकर्ता की सामाजिक आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय है कि यदि वर्तमान कार्यवाही को रद्द कर दिया जाता है तो एससी/एसटी अधिनियम का अधिभावी उद्देश्य प्रभावित नहीं होगा।

    तीसरा, यह घटना वर्ष 1994 में बहुत पहले घटी थी। रिकॉर्ड में कुछ भी इंगित नहीं है कि कथित समझौते से पहले या बाद में, पार्टियों के बीच कोई अप्रिय घटना हुई थी। सरकारी वकील ने हमारे ध्यान में ऐसी कोई अन्य घटना नहीं लाई है जिससे हमें यह विश्वास हो जाए कि अपीलकर्ता या तो बार-बार अपराध करने वाला है या जो हुआ उसके बारे में उसे कोई पछतावा नहीं है।

    चौथा, शिकायतकर्ता ने अपनी मर्जी से बिना किसी बाध्यता के समझौता किया है और आरोपी के खिलाफ वर्तमान आपराधिक कार्यवाही को छोड़ना चाहती है।

    पांचवां, अपराध की प्रकृति को देखते हुए, यह महत्वहीन है कि अपीलकर्ता के खिलाफ मुकदमा समाप्त हो गया था।

    छठा, अपीलकर्ता और शिकायतकर्ता पक्ष एक ही गाँव के निवासी हैं और एक दूसरे के बहुत निकट रहते हैं। हमारे पास इस बात पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है कि पार्टियों ने स्वेच्छा से अपने मतभेदों को सुलझा लिया है। इसलिए, भर चुके जख्मों को फिर से जिंदा करने से बचने के लिए, और शांति और सद्भाव को आगे बढ़ाने के लिए, वर्तमान समझौते को लागू करना ही विवेकपूर्ण होगा।

    केस का नाम और उद्धरण: रामावतार बनाम मध्य प्रदेश सरकार| एलएल 2021 एससी 589

    कोरम: सीजेआई एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली

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