ओबीसी कोटे से NEET-AIQ सीटें कम नहीं होगी; यह सामाजिक असमानता को दूर करता है: सुप्रीम कोर्ट में डीएमके ने कहा

LiveLaw News Network

23 Oct 2021 9:16 AM GMT

  • ओबीसी कोटे से NEET-AIQ सीटें कम नहीं होगी; यह सामाजिक असमानता को दूर करता है: सुप्रीम कोर्ट में डीएमके ने कहा

    तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी (डीएमके) ने पिछले वर्षों में NEET-अखिल भारतीय कोटा में ओबीसी उम्मीदवारों को हजारों सीटों से वंचित करने पर जोर देते हुए सुप्रीम कोर्ट से NEET-AIQ में 27% ओबीसी आरक्षण देने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाले नीट उम्मीदवारों द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज करने का आग्रह किया।

    NEET-AIQ में 27% OBC और 10% EWS आरक्षण शुरू करने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली NEET उम्मीदवारों द्वारा दायर याचिकाओं के एक बैच पर डीएमके द्वारा किए गए लिखित प्रस्तुतीकरण के माध्यम से निर्देश मांगे गए।

    लिखित बयान में कहा गया कि भारत सरकार ने 29 जुलाई 2020 के अपने नोटिस के माध्यम से एससीएस-एआईक्यू में ओबीसी आरक्षण को लागू करने के लिए डीएमके द्वारा व्यापक कानूनी लड़ाई के बाद सीटें ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर) के लिए 27% आरक्षण के साथ-साथ 15% यूजी में 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण और अखिल भारतीय कोटा सीटों में 50% पीजी को लागू किया।

    डीएमके ने कहा,

    "आक्षेपित नोटिस के माध्यम से केंद्र ने 13 वर्षों की अवधि के बाद ओबीसी के लिए विसंगति को ठीक किया है। एससीएस-एआईक्यू में ओबीसी के लिए 27% के आरक्षण को मंजूरी देने से इस वर्ष लगभग 4000 छात्रों को लाभ होगा और सकारात्मक डोमिनोज़ प्रभाव होगा बड़े पैमाने पर समाज पर।"

    डीएमके ने NEET-AIQ में ओबीसी कोटे को चुनौती देने वाली याचिकाओं में खुद को शामिल करने की मांग की।

    आरक्षण की नीति असमानता को दूर करने की है न कि "सीटों को कम करने" की

    डीएमके ने प्रस्तुत किया कि सामाजिक न्याय समानता का एक पहलू है जो एक मौलिक अधिकार है। आरक्षण की नीति असमानता को दूर करने, समानता और गैर-बराबर के बीच की खाई को पाटने, पिछड़े लोगों के असंतुलन को दूर करना और अतीत में लोगों के एक सामाजिक वर्ग के साथ किए गए ऐतिहासिक भेदभाव और अन्याय को ठीक करने के लिए है। यह एक सकारात्मक कार्रवाई है और यह याचिकाकर्ता के वकील द्वारा वर्णित "सीटों को कम करना" नहीं है।

    हलफनामे में कहा गया,

    "आरक्षण एक समान अवसर लाने के लिए शिक्षा और रोजगार में हिस्सेदारी का अधिकार है। आरक्षण की नीति संविधान की प्रस्तावना और मौलिक अधिकारों में निहित सामाजिक आर्थिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए राज्य के कर्तव्य का हिस्सा है।"

    27% आरक्षण बार-बार मुकदमे का विषय नहीं हो सकता:

    आवेदक ने तर्क दिया कि ओबीसी को 27% आरक्षण देना बार-बार मुकदमेबाजी का विषय नहीं हो सकता। खासतौर से तब जब न्यायालय ने पहले ही इस मुद्दे को सुलझा लिया है।

    आवेदक ने प्रस्तुत किया कि मद्रास हाईकोर्ट के समक्ष एक ही मुद्दे पर अपनी कानूनी लड़ाई में देरी करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा लगातार प्रयासों के बाद हाईकोर्ट ने एक विस्तृत निर्णय के माध्यम से कहा कि सुप्रीम कोर्ट के किसी और निर्देश या आदेशों के अधीन तमिलनाडु के भीतर राज्य द्वारा संचालित मेडिकल कॉलेजों में यूजी या पीजी मेडिकल पाठ्यक्रमों की एससीएस-एआईक्यू सीटों में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का लाभ देने के लिए कोई कानूनी या संवैधानिक बाधा नहीं है।

    इसके अलावा, जबकि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिकाकर्ताओं ने आरक्षण प्रदान करने वाली केंद्र सराकर की अधिसूचना को चुनौती दी तो उन्होंने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को आसानी से चुनौती नहीं दी है, जिसके कारण भारत सरकार ने पहली बार इस तरह का नोटिस जारी किया।

    डीएमके ने तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रिट याचिकाएं चिकित्सा के क्षेत्र में यूजी और पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की प्रवेश प्रक्रिया में बाधा डालने और विवादित नोटिस के तहत शामिल ओबीसी उम्मीदवारों को प्रवेश प्रदान करने में बाधा उत्पन्न करने के लिए एक दुर्भावनापूर्ण प्रयास के अलावा और कुछ नहीं हैं।

    इसके अलावा यह तर्क दिया गया कि इन सभी वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा पीजी पाठ्यक्रमों के लिए भी डीएनबी सीटों में ओबीसी के लिए आरक्षण दिया जाता है, लेकिन याचिकाकर्ताओं ने इसे चुनौती देने के लिए नहीं चुना है।

    द्रमुक ने कहा कि अदालत के समक्ष आग्रह किया गया कि एक आधार यह है कि केंद्र द्वारा आक्षेपित नोटिस के तहत आरक्षण नहीं दिया जा सकता है और यह संसद द्वारा बनाए गए कानून के माध्यम से होना चाहिए। हालांकि, यह तर्क संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 15(5) और इंद्रा साहनी के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के संदर्भ के बिना है, जिसमें ओबीसी को कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से दिए गए आरक्षण को बरकरार रखा गया।

    डीएमके ने कहा,

    "याचिकाकर्ताओं ने अकेले इस शैक्षणिक वर्ष के लिए दिनांक 29.07.2021 के नोटिस के तहत आरक्षण नीति को चुनौती दी थी और कोई कानूनी रूप से मान्य आधार नहीं है कि अकेले इस वर्ष के लिए आरक्षण से इनकार क्यों किया जाना चाहिए।"

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