NDPS की धारा 57 : आरोपी की गिरफ्तारी के 48 घंटे के बाद तक रिपोर्ट नहीं भेजने से केस में कार्यवाही समाप्त नहीं होगी : सुप्रीम कोर्ट
LiveLaw News Network
28 Jan 2020 9:41 AM IST

सुप्रीम कोर्ट ने यह दोहराया कि महज इसलिए कि आरोपियों की गिरफ्तारी के दो दिनों के भीतर NDPS (नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस) एक्ट की धारा 57 के तहत रिपोर्ट नहीं भेजी गई थी, इससे मामले में पूरी कार्यवाही समाप्त नहीं होगी।
एनडीपीएस अधिनियम की धारा 57 में यह प्रावधान है कि जब भी कोई व्यक्ति किसी की गिरफ्तारी या ज़ब्ती करता है, तो वह गिरफ्तारी या ज़ब्ती के बाद 48 घंटे के भीतर, ऐसी गिरफ्तारी या ज़ब्ती के सभी विवरणों की पूरी रिपोर्ट अपने तत्काल वरिष्ठ अधिकारी को उपलब्ध कराएगा।
इस मामले में अभियुक्त के वकील ने दावा किया कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 57 का उल्लंघन है, क्योंकि रिपोर्ट निर्धारित अवधि के भीतर उच्च अधिकारी को नहीं भेजी गई थी, और इससे पूरी कार्यवाही समाप्त हो गई है।
इस सबमिशन को खारिज करते हुए जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस नवीन सिन्हा की बेंच ने साजन अब्राहम बनाम केरल राज्य में फैसले का उल्लेख किया, जिसमें यह कहा गया था कि धारा 57 का पालन न करने पर अभियोजन के मामले को समाप्त नहीं किया जाएगा।
बेंच ने कहा,
" जहां तक एनडीपीएस अधिनियम की धारा 57 के आधार हैं, यह माना गया है कि उक्त प्रावधान का अर्थ यह नहीं माना जाना चाहिए कि यदि दो दिनों के भीतर रिपोर्ट नहीं भेजी जाती है, तो पूरी कार्यवाही को समाप्त कर दिया जाएगा। । प्रावधान को निर्देशिका बनाने और अनुपालन करने के लिए बनाया गया है, लेकिन केवल उक्त अवधि के भीतर रिपोर्ट नहीं भेजना, इस तरह का परिणाम नहीं हो सकता, कि पूरी कार्यवाही को समाप्त किया जाए।"
साजन अब्राहम मामले में यह माना गया कि धारा 57 अनिवार्य नहीं है और जब पर्याप्त अनुपालन किया गया है तो यह अभियोजन पक्ष के मामले को समाप्त नहीं करेगा।
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