सीआरपीसी 313 के तहत आरोपियों द्वारा सवालों के झूठे स्पष्टीकरण का चेन को पूरा करने के लिए कड़ी के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है : सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

3 March 2021 10:21 AM IST

  • सीआरपीसी 313 के तहत आरोपियों द्वारा सवालों के झूठे स्पष्टीकरण का चेन को पूरा करने के लिए कड़ी के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अदालत द्वारा पूछे गए सवालों पर अभियुक्तों के झूठे स्पष्टीकरण या गैर-स्पष्टीकरण का चेन को पूरा करने के लिए कड़ी के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है।

    इसका उपयोग एक केवल तब एक अतिरिक्त परिस्थिति के रूप में किया जा सकता है, जब अभियोजन पक्ष परिस्थितियों की चेन को किसी अन्य निष्कर्ष पर नहीं बल्कि आरोपियों के अपराध को साबित करे, जस्टिस आरएफ नरीमन और जस्टिस बीआर गवई शामिल पीठ ने कहा।

    इस मामले में, अभियुक्त को अपनी पत्नी की हत्या के लिए ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषी ठहराया गया था। बाद में, बॉम्बे हाई कोर्ट ने अभियुक्त को दी गई उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा। शीर्ष अदालत के समक्ष अपील में, अभियुक्त ने दलील दी कि यह मामला पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर टिका हुआ है और अभियोजन पक्ष ये स्थापित करने की स्थिति में नहीं है कि ये मृत्यु हत्या थी।

    रिकॉर्ड पर साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, बेंच ने पाया कि मृतका के शरीर पर कोई निशान नहीं थे जो हिंसा या संघर्ष का सुझाव दें और यह कि चिकित्सा विशेषज्ञ ने खुदकुशी की संभावना से इनकार नहीं किया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाती है, कि मौत का कारण 'फांसी के कारण श्वासावरोध' था। इसलिए पीठ ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने यह साबित नहीं किया है कि मृतका की मौत हत्या थी।

    अदालत ने यह भी कहा कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 किसी पति या पत्नी के खिलाफ एक ही छत के नीचे रहने और मृतक के साथ देखे गए अंतिम व्यक्ति के रूप में सीधे संचालित नहीं होती है।

    "साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 अभियोजन पक्ष को उचित संदेह से परे अभियोजन साबित करने के अपने प्राथमिक बोझ का निर्वहन करने से मुक्त नहीं करती है। यह केवल तभी होगा, जब अभियोजन ने किसी सबूत का नेतृत्व किया है, जिस पर अगर भरोसा किया जाए, तो दोषसिद्धि होगी, या वो प्रथम दृष्ट्या मामला बनाएगा कि तथ्यों पर विचार करने के लिए उठे सवालों पर सबूतों का बोझ आरोपी पर होगा, " बेंच ने कहा।

    धारा 313 सीआरपीसी के तहत स्पष्टीकरण देने के लिए आरोपियों की विफलता के संबंध में, पीठ ने इस प्रकार कहा :

    अब तक यह कानून का अच्छी तरह से सुलझा हुआ सिद्धांत है, कि झूठे स्पष्टीकरण या गैर-स्पष्टीकरण का उपयोग केवल एक अतिरिक्त परिस्थिति के रूप में किया जा सकता है, जब अभियोजन ने परिस्थितियों की चेन को साबित कर दिया है, जिससे अभियुक्त के अपराध के अलावा कोई अन्य निष्कर्ष नहीं निकल सके। हालांकि, इसे चेन को पूरा करने के लिए एक कड़ी के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है ... जहां तक राज्य के लिए विद्वान वकील द्वारा काशी राम (सुप्रा) के फैसले के हवाले का संबंध है , यह प्रकट करेगा, कि इस न्यायालय ने इसका इस्तेमाल धारा 313 सीआरपीसी के तहत गैर-स्पष्टीकरण का कारक केवल एक अतिरिक्त कड़ी के रूप में इस खोज को मजबूत करने के लिए किया था कि अभियोजन ने घटनाओं की चेन को निर्विवाद रूप से स्थापित किया है, जिससे अभियुक्तों का अपराध साबित होता है और चेन को पूरा करने के लिए लिंक के रूप में नहीं। ऐसे में, उक्त निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होगा।

    अदालत ने यह भी पाया कि अभियोजन संदेह से परे मकसद साबित करने में पूरी तरह से विफल रहा है। "वर्तमान मामले में, हम इस विचार के हैं कि उन घटनाओं की चेन स्थापित करने में, जो एक-दूसरे के साथ परस्पर जुड़ी हुई हैं, जिससे अभियुक्तों के अपराध के अलावा कोई अन्य निष्कर्ष नहीं निकलता हो, ही नहीं, बल्कि अभियोजन पक्ष एक भी ऐसी परिस्थिति को उचित संदेह साबित करने में भी विफल रहा है, " पीठ ने आरोपी को बरी करते हुए कहा।

    केस: शिवाजी चिंतप्पा पाटिल बनाम महाराष्ट्र राज्य [ आपराधिक अपील संख्या 1348/2013 ]

    पीठ : जस्टिस आरएफ नरीमन और जस्टिस बीआर गवई

    वकील: एडवोकेट एम क़मरुद्दीन ( एमिक्स), एडवोकेट सचिन पाटिल

    उद्धरण: LL 2021 SC 125

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