अवमानना की कार्यवाही में दिए गए आश्वासन का पालन न करने पर सुप्रीम कोर्ट ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय पर लगाया एक लाख रुपये का जुर्माना

LiveLaw News Network

21 Aug 2021 1:22 PM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली

    सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने 16 अगस्त, 2021 को शीर्ष अदालत के 26 सितंबर, 2018 के फैसले की अवमानना ​​करने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया। उक्त आदेश में विभागीय उम्मीदवारों को सेवा के सभी लाभ प्रदान करने और भारतीय प्रसारण (कार्यक्रम) सेवा नियम 1990 के अनुसार पदोन्नति के लिए उनके मामलों पर विचार करने के लिए मंत्रालय को निर्देश जारी किए गए थे।

    अनुपालन हलफनामे में मंत्रालय के स्पष्टीकरण से नाखुश और मंत्रालय को उन्हें पहले की पदोन्नति का लाभ उठाने में असमर्थ होने के लिए दोषी ठहराते हुए जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की खंडपीठ ने कहा,

    " हम अनुपालन हलफनामे में इस स्पष्टीकरण से प्रभावित नहीं हैं। याचिकाकर्ता पहले अपनी पदोन्नति का लाभ नहीं उठा सका, इसका कारण अधिकारियों की गलती थी। ट्रिब्यूनल का फैसला 8 नवंबर, 2000 को दिया गया था। ट्रिब्यूनल के निर्णय या उच्च न्यायालय के द्वारा उसकी पुष्टि किए जाने पर कोई रोक नहीं थी। परिणामस्वरूप, यह ट्रिब्यूनल और उच्च न्यायालय और अंततः इस न्यायालय के बाध्यकारी निर्णयों को लागू करने में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की विफलता है जिसके कारण वर्तमान स्थिति पैदा हुई है। कोर्ट के फैसले के बाद भी कोई कदम नहीं उठाया गया।

    नतीजतन, अवमानना ​​की कार्यवाही शुरू की जानी थी जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से पेश हुए एएसजी के आश्वासन पर निस्तारित की गई थी कि निर्देशों का पालन किया जाएगा। अब, यह विविध आवेदन गैर-अनुपालन के कारण अवमानना ​​​​कार्यवाही के दोबार शुरू करने के लिए दायर किया गया है। इस न्यायालय के निर्देशों का स्पष्ट रूप से पालन नहीं किया जा रहा है।"

    न्यायालय ने अनुपालन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों से चार सप्ताह के भीतर जुर्माना वसूल करने और उसे राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण को भुगतान करने का निर्देश दिया। साथ ही, अदालत ने याचिकाकर्ता को उस तारीख से वेतन के बकाया सहित वास्तविक लाभ का भुगतान करने का भी निर्देश दिया, जिस तारीख को उसे उन्नयन या पदोन्नति दी गई थी। आदेश की तिथि से एक माह की अवधि के भीतर बकाया वेतन पर 6% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित भुगतान का आदेश दिया गया।

    वर्तमान मामले में पीठ एक विभागीय उम्मीदवार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने सेवा में बने रहने के दौरान अदालत से अवमानना ​​की कार्यवाही को फिर से शुरू करने के लिए शिकायत की थी कि मंत्रालय ने शीर्ष अदालत के 26 सितंबर, 2018 के आदेश का पालन नहीं किया था। .

    मुकदमेबाजी की श्रृंखला

    याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया था कि याचिकाकर्ता को निम्नलिखित उन्नयन, पदोन्नति दी गई थी लेकिन वेतन का कोई बकाया नहीं दिया गया था:

    (i) 12 दिसंबर 2019 को, जूनियर टाइम स्केल से सीनियर टाइम स्केल तक (29 जून 1998 से प्रभावी);

    (ii) 6 जनवरी 2020 को, कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (चयन ग्रेड) के लिए (1 जनवरी 2006 से प्रभावी); और

    (iii) 4 मार्च 2020 को कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड से वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (1 अप्रैल 2007 से प्रभावी)।

    उनका यह भी तर्क था कि शीर्ष न्यायालय के 26 सितंबर 2018 के फैसले के निर्देशों के पैरा 10 (ii) में यह परिकल्पना की गई थी कि सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के मामले में, एक काल्पनिक वेतन निर्धारण किया जाना था और पेंशन सहित सेवानिवृत्ति लाभ उसी के आधार पर तय किया जाना था। हालांकि, याचिकाकर्ता का मामला इस न्यायालय के निर्देशों के अनुच्छेद 10(ii) के अंतर्गत नहीं आता है जो केवल सेवानिवृत्त कर्मचारियों से संबंधित है।

    पृष्ठभूमि

    26 सितंबर, 2018 को, यूओआई बनाम ई कृष्णा राव में शीर्ष न्यायालय ने ट्रिब्यूनल के फैसले की पुष्टि करते हुए, जिसमें केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने सरकार भारतीय प्रसारण (कार्यक्रम) सेवा नियम 1990 के अनुसार, विभागीय उम्मीदवारों को सेवा के सभी लाभ प्रदान करने और पदोन्नति के लिए उनके मामलों पर विचार करने का निर्देश दिया था, स्पष्ट किया था कि-

    (i) पदोन्नति जो पहले ही प्रभावित हो चुकी है और मौजूदा वरिष्ठता प्रभावित नहीं होगी;

    (ii) सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के मामले में, एक काल्पनिक वेतन निर्धारण किया जाएगा और पेंशन, यदि कोई हो, सहित सेवानिवृत्ति लाभों का निर्धारण उसी आधार पर किया जाएगा; और

    (iii) वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध पदोन्नति के व्यक्तिगत मामलों पर विचार किया जाएगा।

    26 सितंबर, 2018 के आदेश का पालन न करने के लिए अवमानना ​​कार्यवाही शुरू की गई थी , और 29 नवंबर, 2019 को निपटाया गया था।

    याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील केके राय और यूनियन ऑफ इं‌डिया की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज पेश हुए।

    केस शीर्षक : सुधांशु रंजन बनाम अमित खरे| Miscellaneous Application No 1143 of 2021 in Contempt Petition (Civil) Nos 405-407 of 2019 in Civil Appeal Nos 11948-11950 of 2016

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