सांसदों/विधायकों के खिलाफ मामलों की जांच में देरी के लिए ईडी, सीबीआई ने कोई कारण नहीं बताया: सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

25 Aug 2021 2:29 PM IST

  • सांसदों/विधायकों के खिलाफ मामलों की जांच में देरी के लिए ईडी, सीबीआई ने कोई कारण नहीं बताया: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मौजूदा और पूर्व सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामलों में प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच की धीमी गति पर गंभीर चिंता व्यक्त की।

    भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने 10 साल बाद भी कई मामलों में चार्जशीट दाखिल नहीं करने के कारणों का संकेत नहीं देने पर ईडी और सीबीआई पर नाराजगी व्यक्त की।

    ईडी और सीबीआई द्वारा दायर रिपोर्ट का हवाला देते हुए प्रधान न्यायाधीश ने कहा,

    "हमें यह कहते हुए खेद है कि रिपोर्ट अनिर्णायक है और 10-15 साल तक चार्जशीट दाखिल नहीं करने का कोई कारण नहीं है।"

    रिपोर्ट के अनुसार, 51 सांसद, 71 विधायक/एमएलसी पीएमएलए के तहत मामलों का सामना कर रहे हैं और मौजूदा विधायकों के खिलाफ सीबीआई के 121 मामले लंबित हैं।

    सीजेआई ने आंकड़े पढ़े,

    "पूर्व सांसदों सहित 51 सांसद पीएमएलए के आरोपी हैं। 28 मामलों की अभी भी जांच चल रही है। मामले 8 से 10 साल तक के हैं। 121 सीबीआई मामले लंबित हैं। उनमें से 58 को मौत या आजीवन कारावास की सजा है। सबसे ज्यादा 2010 से पुराना मामला है। सीबीआई के 37 मामलों की अभी भी जांच चल रही है।"

    सीजेआई ने टिप्पणी की,

    "हम एजेंसियों का मनोबल गिराना नहीं चाहते हैं। उन पर न्यायाधीशों की तरह अधिक बोझ हैं। इसलिए हम संयम बरत रहे हैं। लेकिन रिपोर्ट बहुत कुछ कहती है।"

    सीजेआई ने यह भी कहा कि कई PMLA मामलों में ईडी ने संपत्तियों को कुर्क करने के अलावा कुछ नहीं किया है।

    सीजेआई ने कहा कि चार्जशीट दाखिल किए बिना संपत्तियों को कुर्क करने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

    सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ईडी के कई मामलों में अक्सर विदेशों से प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है। हालाँकि, विदेशों से सूचना के लिए भेजे जाने वाले पत्र रोगेटरों का जवाब देर से दिया जाता है।

    एसजी ने कहा कि इससे जांच में देरी होती है।

    एसजी ने हालांकि स्पष्ट किया कि वह देरी को उचित नहीं ठहरा रहे थे। उन्होंने सुझाव दिया कि अदालत सुनवाई समाप्त करने के लिए एक बाहरी सीमा निर्धारित कर सकती है।

    सीजेआई ने पूछा,

    "हमारे लिए यह कहना आसान है कि ट्रायल में तेजी लाएं और सभी... लेकिन जज कहां हैं?"

    सीजेआई ने टिप्पणी की,

    "वर्कफोर्स एक वास्तविक मुद्दा है। हमारी तरह जांच एजेंसियां ​​भी इस मुद्दे से पीड़ित हैं। हर कोई सीबीआई जांच चाहता है।"

    जब एसजी ने कहा कि उच्च न्यायालयों द्वारा पारित स्थगन आदेशों ने मुकदमे को रोक दिया, तो पीठ ने कहा कि आंकड़े बताते हैं कि केवल 8 मामलों में स्थगन आदेश हैं (उच्च न्यायालयों द्वारा 7 और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1)।

    एमिक्स क्यूरी वरिष्ठ अधिवक्ता विजय हंसरिया ने प्रस्तुत किया कि उन्होंने मामलों में देरी के कारणों का मूल्यांकन करने के लिए एक निगरानी समिति के गठन के संबंध में एक सुझाव दिया है। निगरानी समिति में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ईडी निदेशक, सीबीआई निदेशक, भारत सरकार के गृह सचिव, एक न्यायिक अधिकारी शामिल होंगे जो उच्चतम न्यायालय द्वारा नामित जिला न्यायाधीश के पद से नीचे का नहीं होगा।

    पीठ ने सॉलिसिटर जनरल से एमिक्स क्यूरी द्वारा दिए गए इस सुझाव पर गौर करने को कहा।

    पीठ ने कहा कि न्यायाधीशों की संख्या और बुनियादी ढांचा प्रमुख मुद्दे हैं।

    सीजेआई ने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा,

    "हम सब मेहता के हाथ में हैं, जब वह पर्याप्त बुनियादी ढांचा प्रदान करेंगे तो हम ये सब सुनेंगे।"

    पीठ ने कहा कि वह एक आदेश पारित करेगी और दिन के दौरान इसे अपलोड करेगी।

    पीआईएल अश्विनी उपाध्याय बनाम भारत संघ के सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों के लंबित होने और विशेष अदालतों की स्थापना करके उनके शीघ्र निपटान के संबंध में सुनवाई कर रही है।

    पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों के संबंध में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने में सीबीआई, ईडी और एनआईए जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों की ओर से देरी के लिए केंद्र सरकार की खिंचाई की थी।

    पीठ ने एसजी मेहता को अदालत के आदेशों का पालन करने और लंबित मामलों से संबंधित स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया था।

    बेंच ने दो महत्वपूर्ण निर्देश भी पारित किए थे:

    1. संबंधित राज्यों के उच्च न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना विधायकों के खिलाफ कोई भी आपराधिक मुकदमा वापस नहीं लिया जाना चाहिए।

    2. सांसदों/विधायकों के खिलाफ मामलों को देखने वाले न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश तक, उनकी मृत्यु या सेवानिवृत्ति के अधीन, अपने पद पर बने रहना चाहिए।

    वर्तमान याचिका 2016 में सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी जिसमें मांग की गई थी कि दोषी व्यक्तियों को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका से समान रूप से वंचित किया जाए।

    याचिका में एक साल के भीतर जनप्रतिनिधियों, लोक सेवकों और न्यायपालिका के सदस्यों से संबंधित आपराधिक मामलों का फैसला करने के लिए विशेष अदालतों की स्थापना के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचा प्रदान करने और दोषियों को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका से समान रूप से वंचित करने का निर्देश देने की मांग की गई है।

    याचिका में संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए चुनाव आयोग, विधि आयोग और राष्ट्रीय आयोग द्वारा प्रस्तावित "महत्वपूर्ण चुनावी सुधार" को लागू करने के निर्देश देने की मांग की गई है;

    विधायिकाओं के लिए न्यूनतम योग्यता और अधिकतम आयु सीमा निर्धारित करने और याचिकाकर्ता को याचिका की लागत की अनुमति देने के लिए और निर्देश मांगे गए हैं।

    केस शीर्षक: अश्विनी कुमार उपाध्याय और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य

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