आईबीसी के तहत कंपनी के परिसमापन के बाद श्रमिकों के बकाया के लिए कोई प्राथमिकता नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 327(7) को बरकरार रखा

Avanish Pathak

2 May 2023 12:00 PM GMT

  • आईबीसी के तहत कंपनी के परिसमापन के बाद श्रमिकों के बकाया के लिए कोई प्राथमिकता नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 327(7) को बरकरार रखा

    सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कंपनी अधिनियम 2013 के एक प्रावधान को बरकरार रखा, जिसमें कहा गया है कि इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 के प्रावधानों के अनुसार किसी कंपनी के परिसमापन (Liquidation) से गुजरने की स्थिति में श्रमिकों के बकाया को अधिमान्य भुगतान नहीं मिलेगा।

    जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 327(7) की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच को खारिज कर दिया।

    कंपनी अधिनियम की धारा 326 और 327 के अनुसार, कंपनी के समापन की स्थिति में कुछ भुगतानों को अन्य ऋणों पर प्राथमिकता दी जाएगी। ये कामगारों का बकाया और राजस्व, कर, उपकर और कंपनी की ओर से केंद्र सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण को देय दरें हैं। हालांकि, 2016 के संशोधन के अनुसार धारा 327 में उप-धारा (7) जोड़ी गई है, जिसमें कहा गया है कि दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत परिसमापन की स्थिति में धारा 326 और 327 लागू नहीं होंगे।

    इसका वास्तव में मतलब है कि कामगार का बकाया और जब कोई कंपनी आईबीसी के अनुसार परिसमापन से गुजरती है तो सरकारी बकाया को प्राथमिकता नहीं मिलेगी

    धारा 327(7) को मोजर बेयर कर्मचारी यूनियन द्वारा दायर एक रिट याचिका में चुनौती दी गई थी, जिसमें तर्क दिया गया था कि इस प्रावधान का हवाला देते हुए परिसमापक ने यूनियन के सदस्यों को वैध बकाया - ग्रेच्युटी, भविष्य निधि, पेंशन, और पृथक्करण मुआवजे से वंचित कर दिया था।

    बाद में, इस प्रावधान को मनमाना और अनुचित बताते हुए अन्य याचिकाएं भी दायर की गईं। याचिकाकर्ताओं ने एक कंपनी के परिसमापन के बाद आईबीसी की धारा 53 के अनुसार संपत्ति के वितरण के लिए "वाटरफॉल मैकेनिज्म" से कामगारों के वैधानिक बकाये को बाहर रखने के निर्देश देने की भी मांग की।

    याचिकाओं को खारिज करते हुए पीठ ने कहा कि धारा 327(7) को नई आईबीसी व्यवस्था की शुरुआत के मद्देनजर जोड़ा गया था।

    जस्टिस एमआर शाह ने फैसले के ऑपरेटिव हिस्से को पढ़ा,

    "आईबीसी के अधिनियमन और आईबीसी की धारा 53 के लिए कंपनी अधिनियम 2013 में संशोधन की आवश्यकता है। कंपनी अधिनियम 2013 में संशोधन करने और आईबीसी के तहत किसी कंपनी के परिसमापन की स्थिति में धारा 326 और 327 को बाहर करने का उद्देश्य, ऐसा प्रतीत होता है किसी कंपनी के परिसमापन के संबंध में दो अलग-अलग प्रावधान नहीं हो सकते हैं। इसलिए, आईबीसी के अधिनियमन के मद्देनजर, 2013 अधिनियम की धारा 326 और 327 की प्रयोज्यता को बाहर करना आवश्यक था, जो कि मनमाना नहीं कहा जा सकता है, जैसा कि याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रतिवाद किया गया।"

    पीठ ने आगे कहा कि धारा 53 आईबीसी की शुरुआत एक "गैर-प्रतिरोध खंड" के साथ हुई, जो इसे अन्य कानूनों के प्रावधानों पर ओवरराइडिंग शक्ति प्रदान करता है। इसलिए, आईबीसी के तहत परिसमापन के बाद संपत्ति का वितरण धारा 53 के तहत निर्दिष्ट प्राथमिकता के अनुसार ही हो सकता है।

    पीठ ने कहा,

    "आईबीसी की उप-धारा (1) से 53 तक का परिणाम यह है कि जब उक्त प्रावधान लागू होता है तो यह सुरक्षित लेनदारों सहित पार्टियों के अधिकारों को ओवरराइड कर देगा। संहिता की धारा 53 एक पूर्ण और व्यापक कोड है, जो प्रदान करता है जिस तरीके से लेनदारों को भुगतान किया जाना है। यहां तक कि संहिता की धारा 53 के तहत आने वाले सुरक्षित लेनदारों के अधिकारों को कमजोर और समझौता किया गया है।"

    खंडपीठ ने घोषणा की कि धारा 327 (7) को मनमाना और संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करने वाला नहीं ठहराया जा सकता है। खंडपीठ ने रिट याचिकाओं को योग्यता में कमी के रूप में खारिज कर दिया।

    केस टाइटल: मोजर बेयर कर्मचारी यूनियन, अध्यक्ष महेश चंद शर्मा के माध्यम से बनाम यूनियन ऑफ इंडिया डब्ल्यूपी (सी) नंबर 421/2019 और संबंधित मामले।


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