'अनुराग ठाकुर के खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई केस नहीं', नफरत फैलाने वाला भाषण देने के मामले में दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को किया सूचित

LiveLaw News Network

26 Feb 2020 3:33 PM IST

  • अनुराग ठाकुर के खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई केस नहीं, नफरत फैलाने वाला भाषण देने के मामले में दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को किया सूचित

    दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने बुधवार को दिल्ली की एक अदालत को सूचित किया है कि कथित रूप से घृणा फैलाने वाला भाषण देने के मामले में भाजपा नेता अनुराग ठाकुर और परवेश शर्मा के खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई केस नहीं बनता है,जिसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज की जाए।

    सब इंस्पेक्टर धीरज ने एसीएमएम विशाल पाहुजा को बताया कि क्राइम ब्रांच ने सीपीएम नेता वृंदा करात की शिकायत में बताए गए विनिर्देशों पर कानूनी राय मांगी है।

    पुलिस ने यह भी बताया है कि उक्त भाजपा नेताओं द्वारा दिए गए भाषणों और उसके बाद हुई हिंसा की घटनाओं के बीच कोई संबंध नहीं है। वहीं क्राइम ब्रांच ने इस मामले में एक्शन टेकन रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कुछ और समय दिए जाने की मांग की है। अदालत ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है और 2 मार्च को फैसला सुनाया जाएगा।

    उक्त आदेश सीपीएम नेता वृंदा करात द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के तहत दायर एक याचिका पर आएगा। सुश्री करात ने अपनी याचिका में अदालत से निम्नलिखित मांग की हैं-

    -संसद मार्ग के एसएचओ को निर्देश दिया जाए कि भारतीय दंड संहिता की धारा 153ए, 153बी, 295ए, 298, 508, 505 और 506 के तहत किए गए कथित अपराध का आरोप लगाते हुए 29 जनवरी 2020 को दायर की गई शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की जाए।

    - निर्देश दिया जाए कि, एफआईआर की जांच की निगरानी की जाए,जिसके लिए एसएचओ को आवश्यक निर्देश दिए जाएं कि वह प्राथमिकी दर्ज करने व आरोपियों की गिरफ्तारी करने के बाद मामले की जांच न्यायपूर्ण, उचित और निष्पक्ष तरीके से करें।

    कोर्ट उक्त निर्देशों से दिल्‍ली पुलिस उपायुक्त को अवगत करा चुकी है। उल्लेखनीय है कि 29 जनवरी को चुनाव आयोग ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को उनके 'देश के गद्दारों को'नारे के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया था।

    आयोग ने अपने नोटिस में कहा था कि, प्रथम दृष्टया, इस टिप्पणी में 'सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की क्षमता'थी और भाजपा सांसद ने आदर्श आचार संहिता और चुनावी कानून का उल्लंघन किया था।

    दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने पश्चिमी दिल्ली से भाजपा के सांसद, परवेश वर्मा के शाहीन बाग पर दिए गए भड़काऊ बयान को लेकर चुनाव आयोग को एक रिपोर्ट भी भेजी है।

    एक समाचार चैनल को दिए गए साक्षात्कार में, वर्मा ने कहा था कि कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ था वो दिल्ली में हो सकता है, उन्होंने दावा करते हुए कहा कि शाहीन बाग के सीएए के लाखों विरोधी महिलाओं को मारने और बलात्कार करने के लिए घरों में घुस सकते हैं।

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