कर्मचारी दूसरी सरकारी नौकरी के लिए पहली सरकारी नौकरी से बिना अनुमति इस्तीफा देता है, तो पहली नौकरी के लिए कोई पेंशन देय नहीं होगी: सुप्रीम कोर्ट

Avanish Pathak

21 Sep 2023 10:46 AM GMT

  • कर्मचारी दूसरी सरकारी नौकरी के लिए पहली सरकारी नौकरी से बिना अनुमति इस्तीफा देता है, तो पहली नौकरी के लिए कोई पेंशन देय नहीं होगी: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा कि अगर एक सरकारी कर्मचारी अपनी ‌सरकारी नौकरी से अनधिकृत रूपसे इस्तीफा किसी अन्य सरकारी नौकरी के लिए देता है तो उसकी पिछली सेवा और पेंशन लाभ जब्त कर लिए जाएंगे।

    सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला एक सुरक्षा अधिकारी (प्रतिवादी) के मामले में दिया, जिसने 1998 में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) में शामिल होने के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) से इस्तीफा दे दिया था।

    उल्लेखनीय है कि केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम, 1972 (सीसीपीएस नियम) उन सरकारी कर्मचारियों पर लागू होते हैं, जिन्हें 2003 से पहले नियुक्त किया गया था।

    न्यायालय ने यूनियन ऑफ इंडिया बनाम ब्रज नंदन सिंह (2005) 8 एससीसी 325 मामले में अपने पहले के फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि सीसीएस पेंशन नियमों के नियम 26 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उचित अनुमति प्राप्त किए बिना किसी अन्य पद के लिए सरकारी सेवा से इस्तीफा देना, सेवा की जब्ती हो जाएगी।

    अदालत ने कहा कि प्रतिवादी ने आवेदन करने की अनुमति मांगी थी लेकिन उसे अनुमति नहीं दी गई। यह माना गया कि साक्षात्कार के लिए उपस्थित होना और अनुमति प्राप्त किए बिना नई नौकरी लेना उन्हें किसी भी पेंशन लाभ को प्राप्त करने से रोक देगा जैसा कि नियम 26 (सीसीपीएस नियमों) में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है।

    कोर्ट ने कहा,

    “इस मामले में, हालांकि प्रतिवादी ने एचएएल में नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए अपने नियोक्ता से अनुमति मांगी थी, लेकिन ऐसी अनुमति नहीं मिली थी। इस बीच, प्रतिवादी ने सीधे आवेदन किया, अनुमति न मिलने के बावजूद छुट्टी लेकर चयन प्रक्रिया में शामिल हुआ और फिर नया कार्यभार ग्रहण कर लिया। यहां की परिस्थितियां दर्शाती हैं कि वर्तमान मामला पूरी तरह से सीसीएस पेंशन नियमों के नियम 26 के उप-नियम (2) के अंतर्गत आता है।

    ऐसी परिस्थितियों में, हमारा मानना है कि हाईकोर्ट ने यह आदेश देकर प्रतिवादी को राहत देने में गलती की है कि उसके इस्तीफे से पिछली सेवा जब्त नहीं होगी। लागू वैधानिक प्रावधान को पढ़ने से ऐसी व्याख्या नहीं देता है, जो किसी पदधारी के लाभ को केवल इसलिए सुनिश्चित करता हो, क्योंकि वह सीधे आवेदन करता है, जबकि ऐसा आवेदन सक्षम प्राधिकारी की उचित अनुमति द्वारा समर्थित नहीं है।

    जस्टिस हृषिकेश रॉय और ज‌स्टिस पंकज मिथल की पीठ हाईकोर्ट की एक खंडपीठ के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसने प्रतिवादी को यह कहकर राहत दी थी कि इस्तीफे के परिणामस्वरूप पिछली सेवा जब्त नहीं होगी।

    वर्तमान मामला प्रतिवादी द्वारा अपने पिछले नियोक्ता केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) से पेंशन लाभ के दावे से संबंधित है, जहां उन्होंने 1998 में इस्तीफा दे दिया और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) में शामिल हो गए। 1999 में अपीलकर्ताओं (नियोक्ता) ने नोट किया कि प्रतिवादी ने उचित अनुमति के साथ उचित चैनलों के माध्यम से रोजगार के लिए आवेदन नहीं किया था। उन्होंने अपनी निजी हैसियत से सीधे एचएएल में आवेदन किया। इसलिए, सीसीपीएस नियमों के अनुसार, वह सीआईएसएफ में अपनी सेवा के लिए मासिक पेंशन सेवानिवृत्ति/सेवा ग्रेच्युटी का हकदार नहीं था।

    प्रतिवादी ने हाईकोर्ट से संपर्क किया जिसने उसे दी गई अवधि (1985-1998) के लिए पेंशन लाभ की अनुमति दे दी, यह देखते हुए कि उसने एचएएल में एक रिक्ति के लिए आवेदन करने की अनुमति के लिए सीआईएसएफ को एक आवेदन प्रस्तुत किया था। दरअसल, इस आवेदन को प्रोसेस करने में सीआईएसएफ की ओर से देरी हुई थी। फिर, मामला डिवीजन बेंच के पास गया, जिसने माना कि प्रतिवादी ने सीधे एचएएल में पद के लिए यह सोचकर आवेदन किया था कि अनुमति मिल जाएगी। हालांकि, प्रतिवादी का इस तथ्य को छिपाने का कोई इरादा नहीं था कि वह एचएएल में एक सुरक्षा अधिकारी के रूप में दूसरी नौकरी की तलाश कर रहा था।

    इस फैसले से दुखी होकर अपीलकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

    अपीलकर्ताओं की ओर से पेश वकील के परमेश्वर ने दलील दी कि प्रतिवादी एक सुरक्षा संगठन का सदस्य था और इसलिए वह सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना किसी अन्य संगठन में नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर सकता था। उन्होंने कहा कि उन्हें एनओसी देने से इनकार कर दिया गया। उन्होंने आगे तर्क दिया कि प्रतिवादी ने नियोक्ता को एचएएल में साक्षात्कार में भाग लेने के अपने इरादे के बारे में सूचित नहीं किया। इसलिए, सीसीपीएस, 1972 का नियम 26 लागू होगा और प्रतिवादी किसी भी पेंशन का हकदार नहीं होगा।

    दूसरी ओर, प्रतिवादी की ओर से वकील गिरीश अनंतमूर्ति ने तर्क दिया कि उन्होंने एचएएल में सुरक्षा अधिकारी की नौकरी के लिए आवेदन करने की अनुमति के लिए अपने कमांडेंट को आवेदन दिया था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी ने अपने नियोक्ता को आवेदन के बारे में सूचित रखा और साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए एक बार फिर अनुमति मांगकर उन्हें निर्धारित मौखिक परीक्षा के बारे में भी सूचित किया।

    अदालत ने प्रासंगिक वैधानिक नियम पर ध्यान दिया जिसे निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किया जा सकता है-

    नियम 26- त्यागपत्र देने पर सेवा जब्त

    (2) यदि इस्तीफा उचित अनुमति के साथ सरकार के अधीन, जहां सेवा योग्य है, एक और नियुक्ति, चाहे अस्थायी या स्थायी हो, लेने के लिए प्रस्तुत किया गया है, तो पिछली सेवा को जब्त नहीं किया जाएगा।

    न्यायालय ने यूनियन ऑफ इंडिया बनाम एचआर विजया कुमार (2011) मामले में शीर्ष न्यायालय द्वारा निर्धारित मिसाल का हवाला दिया, जहां एक समान मामले में अदालत ने प्रतिवादी के पक्ष में हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया था और हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच को निर्देश दिया था कोर्ट कानून के मुताबिक मामले की दोबारा जांच करे।

    न्यायालय ने अंततः माना कि “यह देखा गया है कि न्यायालय सीसीएस पेंशन नियमों के नियम 26 के उप-नियम (2) के निहितार्थ पर विचार करने में विफल रहा। यदि प्रासंगिक नियमों पर विचार किया जाता, तो एकमात्र उचित निष्कर्ष यह होता कि रिट याचिकाकर्ता राहत का हकदार नहीं होता। तदनुसार, अपील स्वीकार की जाती है।”

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