केरल हाईकोर्ट की वह टिप्पणी कोई अंतिम स्थिति नहीं है कि चर्च की संपत्ति सार्वजनिक ट्रस्ट है और कैनन कानून द्वारा शासित नहीं है: सुप्रीम कोर्ट

Shahadat

18 March 2023 11:12 AM IST

  • केरल हाईकोर्ट की वह टिप्पणी कोई अंतिम स्थिति नहीं है कि चर्च की संपत्ति सार्वजनिक ट्रस्ट है और कैनन कानून द्वारा शासित नहीं है: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि केरल हाईकोर्ट द्वारा कार्डिनल जॉर्ज एलेनचेरी के मामले में कैनन कानून और चर्च की संपत्ति को अलग करने के लिए बिशप की शक्ति के संबंध में की गई टिप्पणियां प्रथम दृष्टया प्रकृति की हैं और उन्हें अंतिम रूप से नहीं जोड़ा जा सकता।

    केरल हाईकोर्ट ने सिरो-मालाबार चर्च के मेजर आर्कबिशप एलेनचेरी द्वारा एर्नाकुलम-अंगमाली आर्कडायसिस में भूमि घोटाले को लेकर दायर आपराधिक मामलों को रद्द करने के लिए दायर याचिका खारिज करते हुए कहा कि चर्च की संपत्ति को माना जाना चाहिए। सार्वजनिक न्यासों और कलीसिया की संपत्तियों को अलग करने के लिए धर्माध्यक्षों को एकतरफा अधिकार प्रदान करने वाले कैनन कानून के प्रावधानों को नागरिक प्रक्रिया संहिता की धारा 92 के अधीन माना जाना चाहिए।

    केरल हाईकोर्ट द्वारा कैनन कानून के बारे में किए गए सामान्य निष्कर्षों पर आपत्ति जताते हुए दो कैथोलिक धर्मप्रांतों- थमारास्सेरी के धर्मप्रांत और बाथेरी के एपर्ची- ने सुप्रीम कोर्ट में अलग-अलग विशेष अनुमति याचिकाएं दायर कीं। इन याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने मामलों को रद्द करने की मांग करने वाली एलनचेरी द्वारा दायर याचिका के साथ विचार किया।

    एलेनचेरी की याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कैनन कानून पर हाईकोर्ट की टिप्पणियां (निर्णय में पैरा 17 से 39 तक) केवल प्रथम दृष्टया प्रकृति की हैं।

    जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस बेला त्रिवेदी की पीठ ने इस प्रकार कहा,

    "हाईकोर्ट द्वारा पारित किए गए विवादित आदेश को पढ़ने के बाद विशेष रूप से उसके पैरा 17 से 39 में किए गए अवलोकन कि उक्त प्रथम दृष्टया अवलोकन विभिन्न निर्णयों पर भरोसा करते हुए पक्षकारों के लिए वकीलों द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण के जवाब में किए गए। चर्चों के लौकिक और आध्यात्मिक मामलों के संबंध में आर्कबिशप ऑफ आर्कबिशप की शक्तियों और अधिकारों के संबंध में इस न्यायालय का है। बेशक, कुछ अवलोकन सर्वग्राही और प्रकृति में सामान्य हैं, लेकिन वही आक्षेपित आदेश में किए गए प्रथम दृष्टया अवलोकन हैं। अपीलकर्ता आर्कबिशप द्वारा सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दायर याचिकाओं में उक्त टिप्पणियों के साथ कोई अंतिम स्थिति नहीं जोड़ी जा सकती है।"

    इसलिए पीठ ने ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया कि वह हाईकोर्ट द्वारा की गई इन टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना अलेंचेरी के खिलाफ शिकायतों पर आगे बढ़े।

    चूंकि, ये केवल प्रथम दृष्टया टिप्पणियां हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सूबे द्वारा दायर याचिकाओं पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है।

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा,

    "हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत हमारे सीमित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए विशेष रूप से जब उक्त याचिकाकर्ता किसी को भी बनाने में विफल रहे हैं तो विशेष रूप से जब याचिकाकर्ता एपार्की ऑफ बाथरी और कैथोलिक सूबा के थमारास्सेरी द्वारा दायर उक्त एसएलपी पर सुनवाई करने के लिए इच्छुक नहीं हैं। उनके साथ घोर अन्याय का मामला है। जैसा कि पहले कहा गया कि इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों और उक्त टिप्पणियों के आलोक में पक्षकारों के वकीलों द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण के जवाब में हाईकोर्ट द्वारा उक्त टिप्पणियां की गई हैं। प्रकृति में प्रथम दृष्टया होने के कारण उन्हें अंतिम रूप से नहीं जोड़ा जा सकता।"

    हाईकोर्ट की "अति उत्साही" दृष्टिकोण के लिए आलोचना की

    सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक संस्थानों द्वारा सार्वजनिक अतिक्रमण का पता लगाने के लिए एलेनचेरी की याचिका खारिज करने के बाद मामले में बाद के आदेश पारित करने के लिए हाईकोर्ट की भी आलोचना की। रोस्टर में बदलाव के बाद भी एकल न्यायाधीश ने आदेश पारित करना जारी रखा। यहां तक कि धार्मिक बंदोबस्त पर कानून की सलाह देने के लिए पूर्ण अधिकार क्षेत्र भी ग्रहण किया, सुप्रीम कोर्ट ने निराशाजनक रूप से इसे नोट किया। साथ ही एकल न्यायाधीश ने मामले में प्रतिवादी के रूप में सीबीआई को भी पक्षकार बनाया।

    सुप्रीम कोर्ट का विचार था कि हाईकोर्ट ने "अपने अति उत्साही दृष्टिकोण में" याचिका के दायरे को बढ़ाकर सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया और "इसकी आड़ में इस तरह के आदेश पारित करके न्यायिक सक्रियता और न्यायिक संयम की सभी सीमाओं को पार कर लिया।"

    सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट द्वारा पारित बाद के आदेशों को रद्द करते हुए कहा,

    "हमारी राय में पर्याप्त न्याय करने के लिए न्यायशास्त्रीय उत्साह और ज्ञान को अदालतों द्वारा अनुमेय परिसीमा के भीतर लागू किया जाना चाहिए। न्यायिक पुनर्विचार की अपनी शक्तियों के प्रयोग में हाईकोर्ट की आत्म-धार्मिकता या आत्मसंतुष्टता के विश्वास को भयभीत नहीं होना चाहिए। अन्य प्राधिकरण अपने वैधानिक कार्यों का निर्वहन कर रहे हैं। हमें हाईकोर्ट को याद दिलाने की आवश्यकता नहीं हो सकती कि न्यायिक संयम एक गुण ह, और व्यक्तिगत न्यायाधीशों की पसंद, चाहे कितना भी अच्छा इरादा हो, उसको अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त न्यायिक की अवहेलना में कानून के समान अनुप्रयोग को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत संचालित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अनुचित न्यायिक सक्रियता न केवल अधिकारियों के मन में बल्कि वादियों के मन में भी अनिश्चितता या भ्रम पैदा कर सकती है।"

    केस टाइटल: कार्डिनल मार जॉर्ज एलेनचेरी बनाम केरल राज्य और अन्य

    जजमेंट पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें




    Next Story