सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच कोई टकराव नहीं: केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू

Avanish Pathak

25 March 2023 1:01 PM GMT

  • सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच कोई टकराव नहीं: केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू

    केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच मतभेद संबंधी हालिया मीडिया रिपोर्टों पर कहा कि लोकतंत्र में मतभेद होना स्वाभाविक है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच संघर्ष है।

    उन्होंने कहा,

    "कुछ मीडिया रिपोर्टों में हाल ही में कहा गया कि सरकार और सुप्रीम कोर्ट या विधायिका और न्यायपालिका के बीच मतभेद है। हमें समझना चाहिए कि हम लोकतंत्र में हैं। ऐसे दृष्टिकोण, जिसमें परस्पर विरोधी स्थिति हो सकती है, उनके संबंध में मतभेद होना तय हैं। हमारे बीच मतभेद हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि टकराव है। इससे पूरी दुनिया में गलत संदेश जाता है। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि राज्य के विभिन्न अंगों के बीच कोई समस्या नहीं है। मजबूत लोकतांत्रिक कार्रवाइयों के संकेत हैं लेकिन संकट के नहीं।"

    कानून मंत्री मदुरैमें जिला अदालत परिसर में अतिरिक्त अदालत भवनों की आधारशिला रखने और मयिलादुत्रयी में जिला और सत्र न्यायालय और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस वी रामासुब्रमण्यन समारोह में उपस्थित थे।

    रिजिजू ने यह भी बताया कि यद्यपि कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति का विभाजन है, इसका मतलब यह नहीं है कि दोनों को एक साथ काम नहीं करना चाहिए। मामलों के लंबित होने की ओर इशारा करते हुए, रिजिजू ने कहा कि कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों को एक टीम के रूप में मिलकर काम करना होगा और प्रभावी न्याय तंत्र के लिए चुनौतियों की पहचान करनी होगी और लंबित मामलों जैसे मुद्दों से निपटना होगा।

    न्यायिक प्रणाली में तकनीकी विकास की सराहना करते हुए, रिजिजू ने कहा कि निकट भविष्य में, पूरी भारतीय न्यायपालिका पूरी तरह से कागज रहित हो सकती है। यह अदालत के रिकॉर्ड के उचित सिंक्रनाइज़ेशन में मदद करेगा ताकि न्यायाधीशों को साक्ष्य के अभाव में, दायर किए गए मामलों की बंचिंग और ऐसे अन्य मुद्दों पर मामलों को स्थगित न करना पड़े। इससे लंबित मामलों में मदद मिलेगी।

    रिजिजू ने यह भी कहा कि भारत में न्यायाधीशों पर मामलों का अत्यधिक बोझ है। उन्होंने कहा कि जहां अन्य देशों में न्यायाधीश केवल कुछ मामलों को संभाल रहे हैं और आरामदायक जीवन जी रहे हैं, वहीं भारत में न्यायाधीश प्रतिदिन 50-60 मामलों को संभाल रहे हैं। इस मानसिक दबाव की वजह से कभी-कभी न्यायाधीशों की अक्सर आलोचना की जाती थी कि वे न्याय देने में असमर्थ हैं या बड़ी संख्या में मामलों को निपटाने की स्थिति में नहीं हैं, जो सच नहीं है।

    रिजिजू ने यह भी उल्लेख किया कि जहां निपटान दर में वृद्धि हुई है, वहीं सामने आने वाले मामलों की संख्या में भी वृद्धि हुई है, इन सभी से उचित बुनियादी ढांचे के साथ ही निपटा जा सकता है।

    उन्होंने कहा,

    "भारत में हर जज हर दिन 50-60 केस देख रहा है। अगर मुझे इतने सारे मामले निपटाने पड़े तो मानसिक दबाव जबरदस्त होगा। इसीलिए कभी-कभी लगातार आलोचना होती है कि जज न्याय देने में असमर्थ हैं, जो सच नहीं है। वास्तव में, मामलों का निस्तारण तेजी से हो रहा है। लेकिन सामने आने वाले मामलों की संख्या भी अधिक है। बेहतर बुनियादी ढांचा और बेहतर तंत्र और भारतीय न्यायपालिका को मजबूत करना ही एकमात्र तरीका है।"

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