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हाईकोर्ट के जजों के लिए सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के नामों पर विचार करने पर कोई रोक नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा

LiveLaw News Network
25 March 2021 10:11 AM GMT
हाईकोर्ट के जजों के लिए सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के नामों पर विचार करने पर कोई रोक नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा
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सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मौखिक रूप से टिप्पणी की कि हाईकोर्ट में न्यायपालिका के लिए सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने वाले अधिवक्ताओं पर विचार करने में कोई रोक नहीं है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने न्यायिक नियुक्तियों से संबंधित एक मामले की सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की।

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि हाईकोर्ट के कॉलेजियम सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के नामों पर विचार नहीं कर रहे हैं।

सिंह से असहमति जताते हुए पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के कई उदाहरण हाईकोर्ट के जज बनाए जा रहे हैं।

सीजेआई बोबडे ने कहा,

"हम हमारे सामने प्रैक्टिस करने वाले वकीलों की सिफारिश करते हैं।"

न्यायमूर्ति कौल ने कहा,

"कई उदाहरण हैं ... पंजाब और हरियाणा, मद्रास आदि के हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों को नियुक्त किया है।"

सिंह ने उत्तर दिया,

"यह केवल एक अपवाद के रूप में किया जाता है, एक आदर्श के रूप में नहीं।"

उन्होंने पीठ से आग्रह किया कि वे इस आदेश पर अमल कराएं कि हाईकोर्ट के न्यायाधीश के लिए सुप्रीम कोर्ट के वकीलों पर विचार करने में कोई रोक नहीं है। जबकि पीठ ने इस बात पर सहमति जताई कि इस तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है। हालांकि वह इस आशय का आदेश पारित करने के लिए इच्छुक नहीं है।

सीजेआई बोबडे ने कहा,

"कोई बात नहीं है। समस्या यह है कि कुछ बार एसोसिएशन ऐसे लोगों को बाहरी कहते हैं ... हम यह नहीं समझते हैं।"

सिंह ने जवाब दिया,

"अगर कोई न्यायिक आदेश या कोई संदर्भ है, तो यह मदद करेगा। सिस्टम को अच्छे नामों को क्यों खोना चाहिए?"

सीजेआई ने जवाब दिया,

"हम आपकी भावना के साथ पूरी तरह से सहमत हैं। केवल एक चीज यह है कि हमें इसे क्रम में रखना चाहिए या नहीं।"

यह आदान-प्रदान तब हुआ जब पीठ मामले की सुनवाई पीएलआर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड बनाम महानदी कोलफील्ड्स प्राइवेट लिमिटेड कर रही थी, जिसमें पीठ उच्च न्यायालयों में रिक्तियों के मुद्दे पर विचार कर रही थी।

पीठ ने कहा कि कानून मंत्रालय को उचित समय अवधि के भीतर कॉलेजियम की सिफारिशों का जवाब देना चाहिए और 55 लंबित सिफारिशों को स्पष्ट करने के लिए आवश्यक समय के बारे में अटॉर्नी जनरल से एक हलफनामा मांगा।

इस मामले पर अगली सुनवाई 8 अप्रैल को होगी।

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