एनआई एक्ट | चेक ‌डिसऑनर के मामले में अंतरिम मुआवजा देने का आदेश तभी दिया जा सकता है, जब आरोपी दोषी न होने की बात कहे: सुप्रीम कोर्ट

Avanish Pathak

18 July 2023 1:16 PM IST

  • एनआई एक्ट | चेक ‌डिसऑनर के मामले में अंतरिम मुआवजा देने का आदेश तभी दिया जा सकता है, जब आरोपी दोषी न होने की बात कहे: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जहां कोई चेक ‌डिसऑनर हो जाता है, वहां अंतरिम मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश तभी दिया जा सकता है, जब आरोपी ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 143ए(1) के तहत खुद को दोषी न मानने की दलील दी हो।

    वर्तमान मामले में, अदालत ने नोट किया गया कि मजिस्ट्रेट ने आरोपी की याचिका दर्ज होने से पहले चेक राशि का 10% भुगतान करने का निर्देश दिया था। अदालत ने माना कि याचिका पर विचार करने से पहले इस तरह के आदेश पारित करना कानून की दृष्टि से टिकाऊ नहीं है।

    इसलिए अदालत ने कहा कि “वर्तमान मामले में, मजिस्ट्रेट ने आरोपी की याचिका दर्ज होने के बाद आदेश जारी नहीं किया, बल्कि उससे पहले यानी उसने समन का जवाब देने के बाद आदेश जारी किया।”

    पार्टी के वकील कार्यवाही के मध्यवर्ती चरण में उपस्थित थे, लेकिन "दोषी नहीं" की दलील दर्ज करने से पहले। इन परिस्थितियों में स्पष्ट रूप से धारा 143ए (1) का उल्लंघन है।”

    जस्टिस रवींद्र भट्ट और जस्टिस अरविंद कुमार की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें सम्मन आदेश में कोई अवैधता नहीं पाई गई थी। अदालत ने अपील स्वीकार कर ली और सीजेएम द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया क्योंकि यह कानून की दृष्टि से टिकाऊ नहीं था।

    पृष्ठभूमि

    याचिकाकर्ता और शिकायतकर्ता के बीच एक वित्तीय संबंध था, जिसके लिए चेक जारी किए गए थे। शिकायत थी कि कर्ज के साथ-साथ लाभ की पूर्ति के लिए चेक दिया था, जो बाउंस हो गया।

    ट्रायल कोर्ट ने अपने 24.05.2022 के आदेश में याचिकाकर्ता को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 143 ए के तहत अस्वीकृत चेक की राशि का 10% जमा करने का निर्देश दिया।

    मुद्दा

    क्या चेक ‌डिसऑनर के मामले में, एनआई अधिनियम, 1881 की धारा 143ए(1) के तहत आरोपी द्वारा खुद को दोषी न मानने से पहले भी अंतरिम मुआवजा दिया जा सकता है?

    धारा 143ए: अंतरिम मुआवजे का निर्देश देने की शक्ति

    “(1) आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी भी बात के बावजूद, धारा 138 के तहत अपराध की सुनवाई करने वाला न्यायालय चेक जारीकर्ता को शिकायतकर्ता को अंतरिम मुआवजा देने का आदेश दे सकता है-

    (2) एक समरी ट्रायल या सम्मन मामले में, जहां वह शिकायत में लगाए गए आरोप के लिए दोषी नहीं होने का अनुरोध करता है"

    हस

    अपीलकर्ता की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे ने तर्क दिया कि इस तरह की जमा राशि की आवश्यकता का आदेश मजिस्ट्रेट द्वारा उस चरण से पहले दिया गया था जब आरोपी याचिकाकर्ता को धारा 251 के तहत नोटिस भेजा गया था।

    प्रतिवादी की ओर से पेश वकील देवाशीष भारुका ने तर्क दिया कि मुकदमा अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। शिकायतकर्ता के साक्ष्य और अपीलकर्ता के बयान दर्ज किए गए हैं। अत: अपीलकर्ता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा

    फैसला

    सुप्रीम कोर्ट ने धारा 143ए(1) का विश्लेषण करने के बाद माना कि अंतरिम मुआवजे के भुगतान का निर्देश केवल तभी दिया जा सकता है जब आरोपी ने खुद को दोषी न मानने की बात कही हो। तदनुसार, ट्रायल कोर्ट का आदेश कानून की दृष्टि से अस्थिर था और रद्द कर दिया गया।

    हालांकि, यह भी माना गया कि मुकदमा अंतिम चरण में था, इसलिए, शिकायतकर्ता राहत की मांग कर सकता है, यहां तक कि धारा 143ए के तहत भी, क्योंकि इसका दावा किसी भी स्तर पर किया जा सकता है।

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