NHAI बनाम प्रोग्रेसिव कंस्ट्रक्शन : सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस ( सेवानिवृत ) जीएस सिंघवी को एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया

LiveLaw News Network

19 Feb 2021 5:48 AM GMT

  • NHAI बनाम प्रोग्रेसिव कंस्ट्रक्शन : सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस ( सेवानिवृत ) जीएस सिंघवी को एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया

    सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा दायर एक अपील की अनुमति देते हुए, पक्षों को मध्यस्थ कार्यवाही के लिए आईसीए घरेलू वाणिज्यिक मध्यस्थता और सुलह, 2016 के नियमों के अनुसार विवादों के निपटारे के लिए 2 सप्ताह के भीतर भारतीय मध्यस्थता परिषद के समक्ष जाने का निर्देश दिया।

    यह आदेश न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा ​​और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की पीठ से आया है, जिसने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 04.12.2019 को रद्द किया है।

    10.04.2019 के उच्च न्यायालय के आदेश में एकल पीठ ने न्यायाधिकरण द्वारा तैयार गलत संदर्भों के मद्देनज़र तीन सदस्य न्यायाधिकरण द्वारा पारित मध्यस्थ अवार्ड को रद्द किया था।

    फैसले से दुखी होकर, दोनों पक्षों यानी एनएचएआई और प्रोग्रेसिव कंस्ट्रक्शन लिमिटेड द्वारा पंचाट और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 37 के तहत उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के समक्ष क्रॉस अपील की गई।

    इसके बाद डिवीजन बेंच ने निर्देश दिया कि अपील को केवल चयनात्मक संख्या और दावों के निष्कर्षों तक ही सीमित रखा जाना चाहिए। इसलिए, इस आदेश को चुनौती देते हुए, एनएनएआई ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील को प्राथमिकता दी थी।

    मामले के तथ्यों से निपटते हुए, न्यायालय ने उच्च न्यायालय के 10.04.2019 के आदेश को रद्द करते हुए इस प्रकार आदेश दिया :

    "हम निर्देश देते हैं कि मध्यस्थता की कार्यवाही भारतीय नियम परिषद, फेडरेशन हाउस, तानसेन मार्ग, नई दिल्ली द्वारा अपने नियमों के अनुसार आयोजित की जाएगी। भारतीय मध्यस्थता परिषद के पास पिछले अधिकरण से एकत्रित मध्यस्थ कार्यवाही का पूरा रिकॉर्ड होगा।"

    न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, न्यायमूर्ति जी एस सिंघवी को इस मामले में एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया, जो सभी दावों और पक्ष के जवाबी दावों की नए सिरे से सुनवाई कर रहे हैं।

    कोर्ट ने शुरू में कहा,

    "यदि एकमात्र मध्यस्थ को योग्य इंजीनियर / विशेषज्ञ या एक्सपर्ट की सहायता की आवश्यकता होती है, तो वह मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 26 के तहत ऐसे व्यक्ति को नियुक्त कर सकते हैं। मध्यस्थ पक्षकारों से परामर्श के बाद अपनी फीस तय करने के लिए स्वतंत्र हैं, जो उनके द्वारा समान रूप से वहन की जाएंगी।"

    हालांकि, न्यायालय स्पष्ट करने के लिए आगे बढ़ा कि एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति मध्यस्थता की स्वतंत्रता और निष्पक्षता के संबंध में मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 12 और अधिनियम की धारा 29 ए के तहत की गई घोषणाओं के अधीन है और उनमें 12 महीने की वैधानिक अवधि के भीतर कार्यवाही को पूरा करने के लिए पर्याप्त समय समर्पित करने की क्षमता है।

    आदेश दिनांक: 12.02.2021

    उद्धरण : LL 2021 SC 94

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