टोल वसूली रोकने के आदेश के खिलाफ NHAI पहुंचा सुप्रीम कोर्ट
Shahadat
7 Jun 2025 11:20 AM IST

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने मद्रास हाईकोर्ट के हाल के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसमें मदुरै-तूतीकोरिन राजमार्ग पर टोल वसूली पर तब तक रोक लगाई गई, जब तक कि सड़क का पुनर्निर्माण और अच्छी स्थिति में रखरखाव नहीं हो जाता।
शुक्रवार (6 जून) को NHAI द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका तत्काल सुनवाई के लिए जस्टिस संजय करोल और जस्टिस सतीश चंद्र शामरा की खंडपीठ के समक्ष प्रस्तुत किया गया। खंडपीठ ने मामले को अगले सोमवार को सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई।
यह याचिका जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की खंडपीठ के समक्ष 9 जून को सूचीबद्ध की गई है।
हाईकोर्ट ने 3 जून को आदेश पारित करते हुए रेखांकित किया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) का दायित्व है कि वह राजमार्गों का उचित रखरखाव करे, जिसके तहत वे ऐसे उपयोगकर्ताओं से टोल शुल्क वसूल सकते हैं।
जस्टिस एस.एम. सुब्रमण्यम और जस्टिस ए.डी. मारिया क्लेटे की खंडपीठ ने मदुरै-तूतीकोरिन राजमार्ग पर टोल वसूली पर तब तक रोक लगा दी, जब तक कि प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम के तहत निर्धारित मानकों के अनुसार सड़कों का उचित रखरखाव नहीं किया जाता।
Case : THE GENERAL MANAGER (T) NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA VS. V.BALAKRISHNAN | SLP(C) No. 16474/2025