जिला उपभोक्ता आयोग चडीगढ़ ने अजीओ और रिलायंस रिटेल को एमआरपी से अधिक मूल्य पर सामान बेचने के लिए जिम्मेदार ठहराया

Praveen Mishra

8 Dec 2023 6:43 PM IST

  • जिला उपभोक्ता आयोग चडीगढ़ ने अजीओ और रिलायंस रिटेल को एमआरपी से अधिक मूल्य पर सामान बेचने के लिए जिम्मेदार ठहराया

    जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-1, चंडीगढ़ की खंडपीठ जिसमे श्री पवनजीत सिंह (अध्यक्ष), श्रीमती सुरजीत कौर (सदस्य) और श्री सुरेश कुमार सरदाना (सदस्य) शामिल थे, खंडपीठ ने रिलायंस रिटेल लिमिटेड और उसके लाइफस्टाइल ब्रांड अजीओ को लैपटॉप ब्रीफकेस को उसके मूल एमआरपी से अधिक पर बेचने के लिए अनुचित व्यापार प्रथाओं और सेवा में कमी के लिए जिम्मेदार ठहराया।

    दीपिका भारद्वाज ("शिकायतकर्ता") ने रिलायंस रिटेल लिमिटेड ("सेलर") से अजीओ की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से एक लैपटॉप ब्रीफकेस खरीदा। ब्रीफकेस का विज्ञापित मूल्य 38,000/- रुपये था, लेकिन छूट के बाद, शिकायतकर्ता ने 34,960/- रुपये का भुगतान किया, जैसा कि प्रदान किए गए बिल में दर्शाया गया है। डिलीवर किए गए बॉक्स को खोलने पर, शिकायतकर्ता यह जानकर आश्चर्यचकित रह गई कि ब्रीफकेस का मूल अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) टैग पर 33,900 रुपये लिखित था। शिकायतकर्ता ने अजीओ के टोल-फ्री नंबर पर कॉल किया, लेकिन उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। बाद में, उसने अजीओ और रिलायंस रिटेल लिमिटेड को एक ईमेल भी लिखा, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इसके बाद शिकायतकर्ता ने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-1, यूटी चंडीगढ़ ("जिला आयोग") में उपभोक्ता शिकायत दर्ज की। आजीओ और रिलायंस रिटेल लिमिटेड जिला आयोग के समक्ष पेश नहीं हुए और उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्रवाई की गई।

    शिकायतकर्ता ने तर्क दिया कि भुगतान की गई राशि और वास्तविक एमआरपी के बीच असमानता को देखते हुए अजियो को वसूली गई अतिरिक्त राशि वापस करने के लिए बाध्य किया गया था। गौर करने वाली बात है कि सुनवाई के समय ब्रीफकेस की कीमत अजीओ की वेबसाइट पर 38,000 रुपये बताई जा रही थी, जिसमें सभी टैक्स शामिल थे।

    आयोग की टिप्पणी :

    शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत सबूतों को देखने के बाद, जिला आयोग ने नोट किया कि अजीओ ने अपनी वेबसाइट पर लगातार 38,000 रुपये की एमआरपी प्रदर्शित की है, जबकि वास्तविक एमआरपी 33,900 रुपये है, जिससे ब्रीफकेस की बिक्री वास्तविक एमआरपी से 1,060 रुपये अधिक कीमत पर हुई है। जिला आयोग ने नोट किया कि अजीओ कोई सबूत पेश नहीं किया जो ये दर्शाता है कि अजीओ के द्वारा सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार किया गया है।

    जबकि शिकायतकर्ता ने पूरी राशि वापस करने के लिए कहा, जिला आयोग ने कहा किया कि वह इसे वापस करने का इरादा व्यक्त किए बिना ब्रीफकेस का उपयोग कर रही थी। शिकायतकर्ता ब्रीफकेस लौटा सकती थी और इसके लिए रिफंड मांग सकती थी। इसलिए, जिला आयोग ने रिलायंस रिटेल लिमिटेड और अजीओ को बिल राशि प्राप्त करने की तारीख से 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ शिकायतकर्ता को 1,060 रुपये की अत्यधिक राशि वापस करने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त, मानसिक पीड़ा और उत्पीड़न के लिए मुआवजे के रूप में 5,000 रुपये और शिकायतकर्ता को मुकदमे की लागत के रूप में 5,000 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया गया।

    केस टाइटल : दीपिका भारद्वाज बनाम अजियो और अन्य।

    केस नंबर: सी सी/698/2022

    शिकायतकर्ता के वकील: रक्षा राघव

    प्रतिवादी के लिए वकील: कोई नहीं

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