NEET-UG : सुप्रीम कोर्ट ने शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के लिए काउंसलिंग में " सभी ओसीआई उम्मीदवारों" को सामान्य वर्ग में भाग लेने की अनुमति दी

LiveLaw News Network

8 Nov 2021 10:50 AM GMT

  • NEET-UG : सुप्रीम कोर्ट ने शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के लिए काउंसलिंग में  सभी ओसीआई उम्मीदवारों को सामान्य वर्ग में भाग लेने की अनुमति दी

    सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारत के सभी प्रवासी नागरिक (ओसीआई) उम्मीदवारों को एनईईटी-यूजी काउंसलिंग में शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के लिए सामान्य वर्ग में भाग लेने की अनुमति दी।

    न्यायमूर्ति एस अब्दुल नज़ीर और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने आदेश में कहा कि अदालत के समक्ष आवेदकों और "इसी तरह के अन्य उम्मीदवारों" को शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के लिए राहत दी जाती है।

    29 सितंबर को, पीठ ने एक अंतरिम आदेश पारित किया था, जिसमें ओसीआई श्रेणी से संबंधित कुछ याचिकाकर्ताओं को सामान्य श्रेणी में एनईईटी-यूजी काउंसलिंग में भाग लेने की अनुमति दी गई थी। यह आदेश ओसीआई उम्मीदवारों द्वारा दायर एक रिट याचिका में पारित किया गया था जिसमें गृह मंत्रालय द्वारा कॉलेज में प्रवेश के उद्देश्य से अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) के समान व्यवहार करने के लिए जारी एक अधिसूचना को चुनौती दी गई थी।

    हालांकि, वह आदेश उस मामले में केवल याचिकाकर्ताओं तक ही सीमित था। बाद में, कुछ अन्य ओसीआई उम्मीदवारों द्वारा एक और आवेदन दायर किया गया, जिसमें उसी राहत की मांग की गई थी।

    आज, पीठ ने उस आवेदन का निपटारा करते हुए कहा कि समान रूप से ऐसे सभी व्यक्ति राहत के हकदार होंगे।

    पीठ ने आदेश में कहा,

    "आवेदक और समान रूप से ऐसे अन्य सभी उम्मीदवारों को केवल शैक्षणिक सत्र 2021-2022 के लिए समान राहत की अनुमति है।"

    पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी और परामर्श प्राधिकरण आदेश को लागू करने के लिए बाध्य हैं। इस संबंध में, पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 144 का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि सभी सिविल और न्यायिक प्राधिकरणों को सर्वोच्च न्यायालय की सहायता से कार्य करना चाहिए और निर्देशों को लागू करना चाहिए।

    यह कहते हुए कि केंद्र अदालत के आदेश से बाध्य है, एएसजी भाटी ने पीठ से मामले को जल्द से जल्द सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया।

    इस बिंदु पर, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उपस्थिति दर्ज की। उन्होंने अदालत से अनुरोध किया कि वह राहत केवल उन याचिकाकर्ताओं तक ही सीमित रखें, जिन्होंने इसके लिए संपर्क किया है।

    उन्होंने कहा,

    "हम आवेदनों से भर जाएंगे।"

    उन्होंने कहा कि ओसीआई को सामान्य श्रेणियों के बराबर नहीं देखा जा सकता क्योंकि उनकी स्थिति अलग है। एसजी ने मामले की जल्द सुनवाई की भी मांग की।

    पीठ ने कहा कि उसने केवल शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के लिए राहत दी है। इसमें कहा गया है कि यह आदेश अचानक अधिसूचना को देखते हुए पारित किया गया था, और इसे पहले जारी किया गया होता, तो अदालत हस्तक्षेप नहीं करती।

    पीठ ने समान रूप से स्थित सभी आवेदकों को राहत देते हुए टिप्पणी की,

    "श्रीमान एसजी, हम एक बात स्पष्ट करना चाहते हैं। हमने यह स्पष्ट कर दिया है कि यह केवल शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के लिए है। हमने अंतरिम आदेश पारित करते हुए मामले को लंबा सुना। हमने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि अधिसूचना अचानक आई। यदि आपने 8/9 महीने पहले अधिसूचना जारी की होती तो हम ऐसा आदेश पारित नहीं करते।"

    इसके बाद पीठ ने मामले को जनवरी के दूसरे सप्ताह में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

    आज की सुनवाई में आवेदकों की ओर से अधिवक्ता कुणाल चीमा, अपूर्वा सिंह और सृष्टि अग्निहोत्री पेश हुए।

    उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने 29 अक्टूबर को एनईईटी पीजी काउंसलिंग और 2021-2022 के लिए प्रवेश के लिए भारतीय नागरिकों के समान सामान्य श्रेणी में काउंसलिंग में शामिल होने के लिए एक एनईईटी पीजी उम्मीदवार को अंतरिम राहत दी थी।

    केस : डॉ. राधिका थापेट्टा और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य ( डब्लूपी( सी) संख्या 1397/2020); अनुष्का रेनगुनथवार और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (डब्लूपी( सी) संख्या 891/2021)

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