NEET-UG 2025 : एमपी सेंटर्स में बिजली गुल होने से पीड़ित अभ्यर्थी दोबारा परीक्षा की मांग को लेकर पहुंचे सुप्रीम कोर्ट

Shahadat

16 July 2025 5:52 AM

  • NEET-UG 2025 : एमपी सेंटर्स में बिजली गुल होने से पीड़ित अभ्यर्थी दोबारा परीक्षा की मांग को लेकर पहुंचे सुप्रीम कोर्ट

    मध्य प्रदेश के केंद्रों में बिजली गुल होने से पीड़ित NEET-UG 2025 के अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। याचिकाकर्ताओं ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा उनके लिए दोबारा परीक्षा का आदेश देने से इनकार करने के फैसले को चुनौती दी।

    जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ के समक्ष वकील ने तत्काल सुनवाई के लिए याचिका का उल्लेख किया।

    खंडपीठ ने जब मामले को अगले सप्ताह सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की तो वकील ने यह कहते हुए पहले सुनवाई की मांग की कि काउंसलिंग 21 जुलाई से शुरू होने वाली है। हालांकि, खंडपीठ ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि काउंसलिंग के कई दौर हैं और अगर याचिकाकर्ता इस मामले में सफल होते हैं तो उन्हें अवसर मिलेंगे।

    इससे पहले हाईकोर्ट की एकल पीठ ने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) को इंदौर और उज्जैन के केंद्रों में बिजली गुल होने से प्रभावित अभ्यर्थियों के लिए NEET-UG 2025 परीक्षा की दोबारा परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया था। चूंकि याचिकाकर्ताओं को उनकी बिना किसी गलती के नुकसान हुआ, इसलिए न्यायालय ने कहा कि दोबारा परीक्षा आवश्यक है। एकल पीठ ने यह भी कहा कि काउंसलिंग प्रक्रिया पुनः परीक्षा के अधीन होगी।

    हालांकि, पिछले सप्ताह खंडपीठ ने एकल पीठ का फैसला रद्द कर दिया। खंडपीठ ने इस दौरान एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट पर गौर किया, जिसमें कहा गया था कि कुछ केंद्रों पर बिजली गुल होने के बावजूद, पर्याप्त प्राकृतिक रोशनी उपलब्ध थी जिससे अभ्यर्थी परीक्षा दे सके। अदालत ने यह भी कहा कि 27,264 छात्रों में से केवल 70 ने ही मूल रिट याचिकाएं दायर की थीं।

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