NEET-UG 2021 : ओएमआर शीट में हेराफेरी, फाइनल रिजल्ट में गड़बड़ी का आरोप, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया

LiveLaw News Network

29 Nov 2021 5:41 PM IST

  • NEET-UG 2021 : ओएमआर शीट में हेराफेरी, फाइनल रिजल्ट में गड़बड़ी का आरोप, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया

    सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एनईईटी-यूजी के 6 उम्मीदवारों की एक रिट याचिका पर नोटिस जारी किया, जिन्होंने नेशल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) द्वारा उत्तर कुंजी के प्रकाशन के बाद अपनी ओएमआर शीट में हेराफेरी का आरोप लगाया था।

    याचिकाकर्ताओं ने एनटीए की स्कोरिंग प्रक्रिया में व्यापक विसंगतियों का आरोप लगाया है। उन्होंने 12 सितंबर, 2021 को आयोजित परीक्षा में प्राप्त अपने अंकों और रैंक को चुनौती दी है। मामले को जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एएस बोपन्ना की बेंच के समक्ष सूचीबद्ध किया गया है ।

    याचिका में दलील दी गई है कि एनटीए द्वारा प्रकाशित उत्तर कुंजी के आधार पर याचिकाकर्ताओं द्वारा गणना किए गए अंकों और एक नवंबर, 2021 को एनटीए द्वारा घोषित अंतिम अंकों के बीच बहुत बड़ा अंतर है।

    याचिकाकर्ताओं में से एक का आरोप है कि उत्तर कुंजी के अनुसार उसका 584 था, लेकिन अंतिम परिणाम 164 रहा। एक अन्य याचिकाकर्ता के अनुसार, उत्तर कुंजी के आधार पर उसका स्कोर 675 था लेकिन अंतिम परिणाम में 52 अंक थे। एक अन्य याचिकाकर्ता का अंतिम अंक शून्य था, हालांकि उत्तर कुंजी के अनुसार उसका अनुमान 545 अंक था।

    अंकों के तुलनात्मक सारणीकरण का का उल्लेख करते हुए याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि यह "स्पष्ट" है कि उनके प्राप्तांकों में भारी अंतर है।

    यह भी कहा गया है कि एनटीए की ओर से कुछ पूरी तरह से गलत है जिसे प्राधिकरण के खिलाफ जांच शुरू करके संबोधित करने की आवश्यकता है। याचिकाकर्ताओं ने प्रश्न पत्र के लीक होने और परीक्षा की निष्पक्ष प्रक्रिया को बाधित करने के लिए आपराधिक साजिश की खबरों का भी हवाला दिया है। इस संबंध में कई एफआईआर भी दर्ज की गई हैं।

    याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि इन एफआईआर में की गई प्रारंभिक जांच से यह पता चलता है कि कई अयोग्य उम्मीदवारों को फायदा पहुंचाने के लिए बड़े पैमाने पर गलत साधनों और अनुचित तरीकों का उपयोग किया गया।

    मामले की अगली सुनवाई 13 दिसंबर 2021 को होगी।

    याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट मनोज स्वरूप, राजन कुमार सिंह (एओआर) एडवोकेट राकेश कुमार सिंह पेश हुए। याचिका एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड रंजन कुमार सिंह के माध्यम से दायर की गई है ।

    केस: WP (C) 1286/2021

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