NEET-SS 2021 : सुप्रीम कोर्ट ने पीजी डॉक्टरों द्वारा दायर 'लास्ट मिनट' में एग्जाम पैटर्न में बदलाव को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

LiveLaw News Network

20 Sept 2021 1:18 PM IST

  • NEET-SS 2021 : सुप्रीम कोर्ट ने पीजी डॉक्टरों द्वारा दायर लास्ट मिनट में एग्जाम पैटर्न में बदलाव को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

    सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-सुपर स्पेशियलिटी (NEET-SS 2021) 2021 के एग्जाम पैटर्न के लिए राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा किए गए "अचानक" और "लास्ट-मिनट" परिवर्तनों को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका में नोटिस जारी किया।

    यह याचिका देश भर के 41 योग्य पीजी डॉक्टरों द्वारा दायर की गई है। ये डॉक्टर्स NEET-SS 2021 को क्रैक करके सुपर-स्पेशलिस्ट बनने की इच्छा रखते हैं।

    जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस बीवी नागरत्न की खंडपीठ ने अधिकार की कमी के साथ-साथ स्पष्ट रूप से मनमाना होने के आधार पर परिवर्तनों को रद्द करने की मांग करने वाली रिट याचिका पर सुनवाई की।

    याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने प्रस्तुत किया कि इस वर्ष 13/14 नवंबर को होने वाली परीक्षा के लिए अधिसूचना 23 जुलाई, 2021 को जारी की गई थी।

    हालांकि, 31 अगस्त, 2021 को एक और अधिसूचना को एग्जाम पैटर्न को बदलते हुए जारी किया गया।

    2018 से 2020 तक अस्तित्व में रहे प्रचलित पैटर्न के अनुसार, सुपर स्पेशियलिटी में प्रश्न से 60% अंक आवंटित किए गए थे, जबकि 40% अंक फीडर पाठ्यक्रमों से प्रश्नों के लिए वितरित किए गए थे। हालांकि, प्रस्तावित पैटर्न के अनुसार, क्रिटिकल केयर सुपर स्पेशियलिटी के लिए संपूर्ण प्रश्न सामान्य दवाओं से लिए जाएंगे।

    दीवान ने तर्क दिया कि इससे अन्य विषयों के छात्रों को काफी नुकसान होता है।

    उन्होंने प्रस्तुत किया कि परीक्षा अधिसूचना जारी होने के बाद और छात्रों द्वारा अपनी तैयारी शुरू करने के बाद प्राधिकरण को ये बदलाव नहीं लाने चाहिए थे।

    वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि यह एक अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि खेल शुरू होने के बाद नियमों को नहीं बदला जा सकता।

    कोर्ट ने मामले को अगले सोमवार, 27 सितंबर को आगे के विचार के लिए पोस्ट किया।

    याचिका का विवरण

    एडवोकेट जावेदुर रहमान के माध्यम से दायर याचिका में डॉक्टरों ने कहा कि हालांकि NEET SS 2021 की तारीखों की घोषणा 23 जुलाई, 2021 को की गई थी, लेकिन बदले हुए पैटर्न को एक महीने से अधिक समय बाद 31 अगस्त, 2021 को सार्वजनिक किया गया, जब NEET SS 2021 से पहले केवल 2 महीने बचे थे। NEET SS 2021 की परीक्षा 13 और 14 नवंबर को होनी है।

    इस संदर्भ में याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि वे सभी पिछले तीन वर्षों से उस पैटर्न के संदर्भ में तैयारी कर रहे हैं। विशेष रूप से पहले के अवसरों पर यानी 2018 और 2019 में जब पैटर्न / योजना में बदलाव का प्रस्ताव किया गया था। "छात्रों को तैयारी करने के लिए पर्याप्त समय" की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए NEET-SS 2021 परीक्षा से लगभग 6 महीने पहले परिवर्तित पैटर्न / योजना को सार्वजनिक किया गया।

    याचिका में कहा गया कि एग्जाम पैटर्न/योजना या 23 जुलाई, 2021 के नोटिस में कोई बदलाव का कोई संदर्भ नहीं था, याचिका में कहा गया कि,

    "याचिकाकर्ता भाग चार में NEET SS एग्जाम की योजना को देखकर आश्चर्यचकित हैं, जिसमें बिना किसी अग्रिम सूचना के पूर्ण परिवर्तन हुआ। वह भी तब जब परीक्षा के लिए केवल दो महीने शेष हैं। वहीं याचिकाकर्ता परीक्षा के मौजूदा पैटर्न/योजना संदर्भ में परीक्षा की तैयारी कर रहे है। यह सोचने का कोई कारण नहीं कि इस तरह का कोई भी कठोर परिवर्तन निर्दिष्ट तिथि के इतने करीब किया जाएगा और बिना वैध प्राधिकरण यानी केंद्र सरकार को ऐसा करने का निर्देश दिया जाएगा।"

    यह आगे तर्क दिया गया कि न तो राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड और न ही राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को परीक्षा के पैटर्न में बदलाव करने/अनुमोदन करने का अधिकार है। अपने तर्क को प्रमाणित करने के लिए डॉक्टरों ने तर्क दिया कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 के तहत कोई भी प्रावधान राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को NEET SS 2021 एग्जाम आयोजित करने के पैटर्न/योजना को निर्धारित/अनुमोदित करने का अधिकार नहीं देता।

    याचिका में कहा गया,

    "वास्तव में 2019 अधिनियम की धारा 45 में बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया कि एनएमसी नीति के प्रश्नों पर निर्देशों से बाध्य होगा जैसा कि केंद्र सरकार समय-समय पर लिखित रूप में दे सकती है। वर्तमान मामले में केंद्र सरकार एनएमसी को लिखित रूप में परीक्षा पैटर्न बदलने का कोई निर्देश नहीं दिया है, जैसा कि उसने अपने पत्र दिनांक 25.1.2018 में संकेत दिया था, जिसके तहत एनबीई को "NEET (SS) परीक्षा, 2018 और आगे तक आयोजित करने के लिए उपरोक्त पैटर्न को प्रकाशित करने का अनुरोध किया गया था।"

    याचिका में यह भी कहा गया,

    केंद्र सरकार द्वारा इस तरह के किसी भी 'आगे के आदेश' की अनुपस्थिति में यह सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि इसमें प्रदान की गई परीक्षा पैटर्न "2018 और उसके बाद" से शुरू होने वाले प्रत्येक वर्ष के लिए जारी रहेगा।

    संदर्भ के तौर पर पोस्टग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन 2000 के रेगुलेशन नौ पर भी रखा गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के माध्यम से केवल केंद्र सरकार ही NEET SS परीक्षाओं के परीक्षा पैटर्न / योजना में बदलाव कर सकती है।

    परीक्षा के पैटर्न / योजना को बदलने के निर्णय में प्रकट मनमानी को उजागर करते हुए याचिका में आगे कहा गया कि एनबीई और एनएमसी ने छात्रों को अग्रिम रूप से सूचित करने के लिए केंद्र सरकार के विशिष्ट निर्देशों को पूरी तरह से मंजूरी दे दी।

    याचिका में कहा गया,

    "वे तारीखों की घोषणा पर पैटर्न को अधिसूचित करने के अतीत में अपने स्वयं के स्थापित अभ्यास से भी चले गए हैं। यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि NEET SS 2021 की तारीख 23.7.2021 को घोषित की गई थी। यह परीक्षा की निर्धारित तिथि से तीन महीने पहले से अधिक है। प्रतिवादी संख्या एक ने एक महीने से अधिक समय तक प्रतीक्षा करने का विकल्प चुना और केवल 31.8.2021 को परीक्षा के बदले हुए पैटर्न / योजना के साथ सूचना बुलेटिन प्रकाशित किया।"

    पीजी क्वालिफाइड डॉक्टरों ने यह भी तर्क दिया कि पहले के पैटर्न को अवधारणात्मक रूप से उन विषयों में प्रमुख रूप से परीक्षण करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, जिसमें वे बुनियादी विषयों पर कुछ प्रतिशत के साथ विशेषज्ञता हासिल करना चाहते हैं, लेकिन नया परीक्षा पैटर्न सुपर स्पेशियलिटी विषयों को लेने वाले उम्मीदवारों के लिए समाप्त हो जाएगा, जो उन्हें पसंद भी नहीं है।

    डॉक्टरों ने अपनी याचिका में कहा,

    "अंत में यह प्रणाली ऐसे डॉक्टर तैयार करेगी जिनके पास सुपर स्पेशियलिटी के लिए पूरी तरह से जुनून नहीं होगा।"

    उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में डॉक्टरों ने 31 अगस्त, 2021 के सूचना बुलेटिन की घोषणा की मांग के साथ-साथ एनबीई और एनएमसी द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रत्यायोजन से अधिक वैध और केवल केंद्र सरकार को घोषित करने की मांग की थी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के माध्यम से परीक्षा के पैटर्न / योजना में बदलाव करने के लिए मौजूदा कानूनों के तहत अधिकार प्राप्त है।

    उसी परीक्षा योजना के साथ NEET SS 2021 के लिए योजना/परीक्षा पैटर्न की बहाली के लिए राहत के तौर पर NEET SS, 2018 - NEET SS, 2020 आयोजित की गई थी, की भी मांग की गई। एक अन्य विकल्प में पीजी योग्य डॉक्टरों ने कमी के कारण NEET SS के संबंध में परीक्षा पैटर्न में बदलाव को लागू नहीं करने के लिए भी प्रार्थना की है।

    केस शीर्षक: डॉ प्रतीक रस्तोगी और अन्य बनाम राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड और अन्य

    Next Story