नीट पीजी| ऑल इंडिया कोटा में प्रवेश लेने वाले छात्र एआईक्यू काउंसलिंग के दूसरे दौर के बाद सीटें खाली नहीं कर सकते: सुप्रीम कोर्ट

Avanish Pathak

22 Aug 2023 1:01 PM GMT

  • नीट पीजी| ऑल इंडिया कोटा में प्रवेश लेने वाले छात्र एआईक्यू काउंसलिंग के दूसरे दौर के बाद सीटें खाली नहीं कर सकते: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दोहराया कि जो छात्र पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स के लिए ऑल इंडिया कोटा (एआईक्यू) सीटों पर प्रवेश लेते हैं, वे नीट में एआईक्यू सीटों के लिए दूसरे दौर की काउंसलिंग के बाद सीटें खाली नहीं कर सकते।

    कोर्ट ने इस संबंध में दार-उस-स्लाम एजुकेशनल ट्रस्ट बनाम मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया मामले में मई 2017 में पारित आदेश का हवाला दिया।

    चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, ज‌स्टिस जेबी पारदीवाला और ‌ज‌स्टिस मनोज मिश्रा की पीठ एक छात्र की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी। छात्र ने एनआरआई कोटा के तहत आवंटित पीजी मेडिकल सीट छोड़ दी थी।

    याचिकाकर्ता को 24 फरवरी 2022 को एनआरआई कोटा में काउंसलिंग के दूसरे दौर के बाद तीन वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल डिग्री कोर्स में प्रवेश दिया गया था। याचिकाकर्ता ने 26 मार्च 2022 को आवंटित सीट से अपना नाम वापस ले लिया। काउंसलिंग 22 अप्रैल 2022 को हुई, जिसके बाद 7 मई 2022 को वैकेंसियों के लिए चौथा दौर हुआ। सीट खाली रह गई।

    कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता के फैसले के परिणामस्वरूप सीट खाली रह गई, जिससे कोई अन्य मेधावी छात्र प्रवेश नहीं ले सका। इस पृष्ठभूमि में कोर्ट ने याचिकाकर्ता को राहत देने से इनकार कर दिया।

    कोर्ट ने कहा,

    "दार-उस-स्लाम एजुकेशनल ट्रस्ट बनाम मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में इस न्यायालय के आदेश में, यह स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया था कि अखिल भारतीय कोटा सीटों के लिए काउंसलिंग के दूसरे दौर के बाद, अखिल भारतीय कोटा सीटों पर प्रवेश लेने वाले छात्रों को सीटें खाली करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।"

    दार-उस-स्लाम एजुकेशनल ट्रस्ट बनाम मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया मामले में, न्यायालय ने इस प्रकार व्यवस्था दी थी,

    "अखिल भारतीय कोटा सीटों के लिए काउंसलिंग के दूसरे दौर के बाद उन सीटों पर प्रवेश लेने वाले छात्रों को सीटें खाली करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि बहुत कम सीटें राज्य कोटा में वापस कर दी जाएंगी और अखिल भारतीय कोटा सीटें भी केवल अखिल भारतीय मेरिट सूची के छात्रों द्वारा भरी जाएंगी। जो छात्र डीजीएचएस द्वारा आयोजित काउंसलिंग के दूसरे दौर के बाद डीम्ड विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेते हैं और प्रवेश सुरक्षित कर लेते हैं, वे किसी अन्य काउंसलिंग में भाग लेने के लिए पात्र नहीं होंगे।

    केस टाइटल: अमृत मलिक बनाम मेडिकल काउंसलिंग कमेटी और अन्य | रिट याचिका (सिविल) संख्या 944/2022

    साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (एससी) 684

    आदेश पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

    Next Story